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पटन(cid:4)(cid:31) श१!व(cid:4)र 23232323 माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17) 2(cid:15)1# वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 23 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 2018
एस०ओ० 157, दिनांक 23
, दिनांक 23 मार्च 2018—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-61 के बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-61 के उप-नियम (5) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस बिहार माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस बिहार माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा-168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना में इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा-168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना में इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा-168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रुप से उक्त सारणी के के लिए विवरणी, प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रुप से उक्त सारणी के के लिए विवरणी, प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रुप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, यथा- स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, यथा- स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, यथा-
| क्र. सं. | मास | आर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अप्रैल, 2018 | 20 मई, 2018 |
| 2. | मई, 2018 | 20 जून, 2018 |
| 3. | जून, 2018 | 20 जुलाई, 2018 |
प्ररुप जीएसटीआर- 3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदायः प्ररुप जीएसटीआर- प्ररुप जीएसटीआर- 3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदायः प्ररुप जीएसटीआर- 2. प्ररुप जीएसटीआर- 3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदायः प्ररुप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा-49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा-49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा-49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख के अपश्चात, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख के अपश्चात, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख के अपश्चात, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथा स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नगदी खा ता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए करना अपेक्षित है, यथा स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नगदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन अधिनियम के अधीन संदेह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन अधिनियम के अधीन संदेह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।
(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-838)] [(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 23 म(cid:4)चZ 2(cid:15)1# 23 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 2018 एस०ओ० 157, दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-838)]
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डॉ॰ प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।
The 23rd March 2018
S.O. 157, dated 23rd March 2018—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-
| Sl. No | Month | Last date for filing of return in FORM GSTR-3B |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | April, 2018 | 20th May, 2018 |
| 2. | May, 2018 | 20thJune, 2018 |
| 3. | June, 2018 | 20thJuly, 2018 |
2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case maybe, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-838)]
By order of the Governor of Bihar, DR.PRATIMA, Commissioner Commercial Taxes.
————
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ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 264%5'1+10%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in