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एस०ओ० 158, दिनांक 23
, दिनांक 23 मार्च 2018—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात् बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात् जिसे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के नियम 138 के उप-नियम (14) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जिसे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के नियम 138 के उप-नियम (14) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जिसे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के नियम 138 के उप-नियम (14) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करते हैं कि ई-वे बिल के सृजन से संबंधित यह अधिसूचित करते हैं कि ई-वे बिल के सृजन से संबंधित प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों नियम 138 के उपाबंध, नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (3) में वर्णित मालों के परिवहन के संबंध में और उक्त नियम 138 के उपाबंध, नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (3) में वर्णित मालों के परिवहन के संबंध में और उक्त नियम 138 के उपाबंध, नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (3) में वर्णित मालों के परिवहन के संबंध में और उक्त तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित क्षेत्र के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2018 से आरंभ होनेवाली अवधि से अगले आदेश तक तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित क्षेत्र के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2018 से आरंभ होनेवाली अवधि से अगले आद तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित क्षेत्र के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2018 से आरंभ होनेवाली अवधि से अगले आद लागू नहीं होंगे।
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| 1. | संपूर्ण बिहार राज्य | निम्नांकित से आच्छादित माल निम्नांकित से आच्छादित माल& (ंक) बिहार राजपत्र असाधारण अंक में संख्या 544 दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017, राज्य कर (दर), समय-समय पर यथा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017, राज्य कर (दर), समय- प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017, राज्य कर (दर), समय- संशोधित, की अनुसूची- संशोधित, की अनुसूची-I, II, III, IV, V एवं अनुसूची-VI (ख) बिहार राजपत्र असाधारण अंक में संख्या 545 दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा (ख) बिहार राजपत्र असाधारण अंक में संख्या 545 दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017, राज्य कर (दर), समय-समय पर यथा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017, राज्य कर (दर), समय-समय पर यथा संशोधित |
एस०ओ० 158, दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-839)]
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डॉ॰ प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।
The 23rd March 2018
S.O. 158, dated 23rd March 2018— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (14) of rule 138 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as "said Rules"), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of rules 138 so far as they relates to generation of e-way bill, in respect of movement of the goods stated in column (3) of the Table below and within such area as mentioned in column (2) of the said Table shall not apply for the period starting from 1st April, 2018 till further order,
Table
| Sl. No | Area | Particulars |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Whole of the State of Bihar | Goods Covered under,- (a) Schedule-I, II, III, IV, V and Schedule-VI of Notification No. 1/2017, State tax (Rate), published in the official Gazette, Extra- ordinary, vide No.544 dated 29th June 2017, as amended from time to time. (b) Notification No. 2/2017, published in the official Gazette, Extra-ordinary, vide No. 545 dated 29th June 2017, as amended from time to time. |
By order of the Governor of Bihar, DR.PRATIMA, Commissioner Commercial Taxes.
————
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