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ाोगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य विषय ः- श्रम विषय ः- श्रम विषय ः- श्रम विषय ः- श्रम संसाधन विभाग के अन्र्तगत बिहार संसाधन विभाग के अन्र्तगत बिहार संसाधन विभाग के अन्र्तगत बिहार संसाधन विभाग के अन्र्तगत बिहार औद्यऔद्यऔद्यऔद्याोगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य ाोगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य ाोगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में ।।।। तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा केे आनोक में वित्त विभागीय संकल्प सख्या 3590, दिनांक 24.05.2017 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्नयपेण पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति दी गई है :-
| ØŒ laŒ | inuke | osru Lrj |
| 1 | उप प्राचार्य | 8 |
| 2 | प्राचार्य | 9 |
| 3 | प्रवर कोटि प्राचार्य | 11 |
| 4 | उप निदेशक | 12 |
| 5 | संयुक्त निदेशक | 13 |
3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रवर कोटि प्राचार्य के पद को सम्पर्ग से हटाते हुए मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त प्रशासी विभाग के स्वीकृत्यादेश सं॰ 176, दिनांक 14.12.2017 के द्वारा राज्य सेवाओं की भांति बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के उपरान्त निम्नवत् पदसोपान एवं उसके लिए वेतन स्तर विहित किया गया है।
| ØŒ laŒ | inuke | osru Lrj |
| 1 | उप प्राचार्य | 9 |
| 2 | प्राचार्य | 11 |
| 3 | उप निदेशक | 12 |
| 4 | संयुक्त निदेशक | 13 |
4. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संर्वग के मूल कोटि पद, उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, अन्य तकनीकी सेवा संवर्गो यथा बिहार अभियंत्रण सेवा, बिहार उद्योग सेवा आदि राज्य सेवाओं के मूल कोटि पद के समकक्ष है। अतः बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को दृष्टिपथ में रखते हुए पुनर्गठन की तिथि से अन्य राज्य सेवाओं के समान बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि पद, उप प्राचार्य पद के लिए वेतन स्तर-9 तथा प्रथम प्रोन्नति का पद, प्राचार्य के लिए वेतन स्तर-11 स्वीकृत किए जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
5. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि पुनर्गठन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं॰ 176, दिनांक 14.12.2017 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3590, दिनांक 24.05.2017 के चैप्टर-5 (5.1) के क्रम संख्या-1043 एवं 1044 को संशोधित करते हुए बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के उप प्राचार्य तथा प्राचार्य के लिए दिनांक 14.12.2017 के प्रभाव से क्रमशः वेतन स्तर-9 तथा वेतन स्तर-11 अनुमान्य होगा तथा क्रम संख्या 1045 में अंकित 'प्राचार्य (प्रवर कोटि)/श्रेत्रीय निरीक्षण पदाधिकारी' को विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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