ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 5 च(cid:26)(cid:27) 1(cid:29)4(cid:15) (cid:31)श(cid:15)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 2(cid:20)(cid:21)) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)! स"मव(cid:4)र 22226666 माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17) 2(cid:15)1(cid:21) गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा) ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 23 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 2018
सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-2387/सी॰—गृह विभाग (विषेष शाखा) की अधिसूचना गृह विभाग (विषेष शाखा) की अधिसूचना
.12.2017 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰
ें तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की संख्या----एस॰ओ॰-11203, दिनांक 29.
घारा -3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी घारा -3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है घारा -3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जिला दण्डाधिकारी दिनांक 01.04.20
ध के लिए उपर्युक्त 2018 से दिनांक 30.06.2018 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा- (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। धारा की उपधारा- (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। धारा की उपधारा- (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह, चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह, सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।
23 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 201823 मार्च 2018
सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
का अंग्रेजी में निम्नलिखित जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-2387/सी॰ दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:31)[स(cid:4)ध(cid:4)रण ! 2(cid:20) म(cid:4)चZ 2(cid:15)1(cid:21) The 23rd March 2018 No J/DE-Misc-105/1996-2387/C—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-11203 dated-29.12.2017 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.04.2018 to 30.06.2018.
By order of the Governor of Bihar, CHANDRA SHEKHAR SINGH, Additional Secretary to Government.
————
[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)
ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 268%5'1+100%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in