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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 March 2018

Published 27 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-27.280
Languages
English, Hindi

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बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से विषयः- बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के संबंध में।

2015 के द्वारा बिहार गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-6185, दिनांक 27.08.2015 के द्वारा बिहार गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पट पुलिस संगठन में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षक पुलिस संगठन में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षक पुलिस संगठन में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षक कोटि तक के सभी कर्मियों को प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने की स्वीकृति कोटि तक के सभी कर्मियों को प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने की स्वीकृति कोटि तक के सभी कर्मियों को प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2.मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-60 दिनांक 06.01.2016 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अतिरिक्त वेतन देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

ोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक 3.सम्यक विचारोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक ोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय निम्नलिखित शर्तों के साथ दिए जाने की स्वीकृति संकल्प निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती हैः- निम्नलिखित शर्तों के साथ दिए जाने की स्वीकृति संकल्प निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती हैः-(i) यह सुविधा उन्हीं कर्मियों को देय होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली होगी। यह सुविधा उन्हीं कर्मियों को देय होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली होगी। यह सुविधा उन्हीं कर्मियों को देय होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली होगी। (ii) परिगणित विाीय वर्ष के अप्रैल माह के मूलवेतन एवं मंहगाई भाा को ही उस वर्ष के लिए परिगणित विाीय वर्ष के अप्रैल माह के मूलवेतन एवं मंहगाई भाा को ही उस वर्ष के लिए परिगणित विाीय वर्ष के अप्रैल माह के मूलवेतन एवं मंहगाई भाा को ही उस वर्ष के लिए मानदेय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। मानदेय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। (iii) जिन्हें एक माह का मानदेय स्वीकृत किया जाएगा, उनको क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य नहीं होगा। ं एक माह का मानदेय स्वीकृत किया जाएगा, उनको क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य नहीं होगा। ं एक माह का मानदेय स्वीकृत किया जाएगा, उनको क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य नहीं होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 2' म(cid:4)चZ 2(cid:15)1(cid:20) 4. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जाएगा, जिससे बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को वेतनादि का भुगतान किया जाता है। 5. उपर्युक्त में विा विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय। की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय। की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय। की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा, सरकार के संयुक्त सचिव,।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-27.280/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-27.280.