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पटन(cid:4) म(cid:14)गलव(cid:4)र 22227777 माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17) 2(cid:15)1(cid:20) वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 27272727 मार्च 2018मार्च 2018मार्च 2018मार्च 2018
एस०ओ० 160, दिनांक 27
मार्च 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, यह निर्दिष्ट करते हैं कि बिहार गजट, अधिनियम 12) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, यह निर्दिष्ट करते हैं कि बिहार गजट, अधिनियम 12) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, यह निर्दिष्ट करते हैं कि बिहार गजट, असाधारण अंक, में संख्या 566, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस॰ ओ॰ असाधारण अंक, में संख्या 566, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचन असाधारण अंक, में संख्या 566, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचन 109 दिनांक 29 जून, 2017 अगले आदेश तक प्रास्थगित रहेगी। 109 दिनांक 29 जून, 2017 अगले आदेश तक प्रास्थगित रहेगी।
परन्तु यह कि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक सृजित बिहार ई-वे बिल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ परन्तु यह कि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक सृजित बिहार ई-वे बिल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ परन्तु यह कि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक सृजित बिहार ई-वे बिल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 109 दिनांक 29 जून, 2017 में यथाविहित अवधि तक वैध बने रहेंगे। 109 दिनांक 29 जून, 2017 में यथाविहित अवधि तक वैध बने रहेंगे।
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्र
यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-900)] [(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-
आदेष से, डॉ॰ प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।
27272727 मार्च 2018मार्च 2018मार्च 2018मार्च 2018
एस०ओ० 160, दिनांक 27 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-900)] [(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 2' म(cid:4)चZ 2(cid:15)1(cid:20) The 27th March 2018 S.O. 160, dated 27th March 2018— In exercise of the powers conferred by section 68 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Commissioner, hereby directs that notification of Commercial Taxes Department S.O. 109, dated 29th June, 2017 published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, vide number 566, dated 29th June, 2017 shall be kept in abeyance till further order :
Provided that Bihar e-way bill generated up to 31st March 2018 shall be valid till the period as prescribed in departmental notification S.O 109 dated 29th June, 2017.
2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2018.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-900)]
By order, DR.PRATIMA, Commissioner Commercial Taxes.
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ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 282%5'1+10%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in