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पटन(cid:4) ब१धव(cid:4)र 22228888 माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17) 2(cid:15)1(cid:20) श्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 23 ekpZ 2018
एस0ओ0 161, दिनांक 28 मार्च 2018
दिनांक 28 मार्च 2018—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का 11) की धारा 27 (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का 11) की धारा 27 (ख) ''राज्य सरकार या इसके अधीन कोई प्राधिकारी जो इस निमित राज्य सरकार के लिखित आदेष द्वारा प्राधिकृत किया कोई प्राधिकारी जो इस निमित राज्य सरकार के लिखित आदेष द्वारा प्राधिकृत किया कोई प्राधिकारी जो इस निमित राज्य सरकार के लिखित आदेष द्वारा प्राधिकृत किया गया है, शासकीय गजट में अधिसूचना निकालकर इसे अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त गया है, शासकीय गजट में अधिसूचना निकालकर इसे अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त गया है, शासकीय गजट में अधिसूचना निकालकर इसे अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उस मामले को विहित किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी भी समय लम्बित मामलों को उठाकर या उसे वापस मँगाकर उस मामले को विहित किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी भी समय लम्बित मामलों को उठाकर या उसे वापस मँगाकर रिति में निबटाने के लिए किसी अन्य नियुक्त प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा।'' रिति में निबटाने के लिए किसी अन्य नियुक्त प्राधिकारी को अंतरित कर सकेगा।''
अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का 11) की धारा-27- (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का 11) की धारा-27- (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का 11) की धारा-27- (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त जहानाबाद जिले के न्यूनतम मजदूरी बिहार के राज्यपाल, सहायक श्रमायुक्त डालमियानगर के न्यायालय में निबंधित जहानाबाद जिले के न्यूनतम मजदूरी बिहार के राज्यपाल, सहायक श्रमायुक्त डालमियानगर के न्यायालय में निबंधि वादों (परिषिष्ट क) को सहायक श्रमायुक्त, मगध प्रमंडल, गया के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेष देते है वादों (परिषिष्ट क) को सहायक श्रमायुक्त, मगध प्रमंडल, गया के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेष देते है वादों (परिषिष्ट क) को सहायक श्रमायुक्त, मगध प्रमंडल, गया के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेष देते है एवं निदेष देते है कि सभी वादों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करेंगे। एवं निदेष देते है कि सभी वादों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करेंगे।
2) यह अधिसूचना प्रकाषन की तिथि से लागू होगी। 2) यह अधिसूचना प्रकाषन की तिथि से लागू हो
40-08/2018 श्र0सं0-1390) राज्यपाल के आदेष से,
(सं॰ 5/M.W.40-08/2018 श्र0सं0-1390) बिहार-राज्यपाल के आदेष से के0 सेंथिल कुमार, के0 सेंथिल कुमार, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।
23 ekpZ 2018
एस0ओ0 162, एस0ओ0 161
एस0ओ0 161, दिनांक 28 मार्च 2018 अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके राज्यपाल के प्राधिकार से इसके के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 2(cid:20) म(cid:4)चZ 2(cid:15)1(cid:20) The 23rd March 2018 So 161 dated 23rd March 2018—Transfer of cases from one authority to another authorities under-sub- section 27 (B) -The authority who have been duly authorised by the State Government can transfer the cases before the another authority who have also been authorised for trial of cases under section- 20- (1) of the act by way of notification in official gazette.
In exercise to the power confered under- sub- section 27 (B) of Minimum wages Act 1948, the Governer of Bihar in pleased to transfer all registered cases of Jahanabad district in the court of Assistant Labour Commissioner, Dalmianagar under the Minimum wages Act, 1948 to the court of Assistant Labour Commissioner, Magadh Division, Gaya and directs that all cases must be disposed according to the rules and within stipulated time.
(No 5/M.W. 40-08/2018 L & R-1390) By order of the Government of Bihar, K. SENTHIL KUMAR, Addl. Secretary to of Govt. of Bihar.
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