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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 March 2018

Published 28 March 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-03-28.288
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

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पटन(cid:4) ब१धव(cid:4)र 22228888 माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17)माच(cid:17) 2(cid:15)1(cid:20) सं॰ 5/एम॰-702/2012-2628 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— संकल्प 27 ekpZ 2018

विषय :- फिरार उग्रवादियों एवं

अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु घोषित पुरस्कार की राषि

उग्रवादियों एवं भूमिपतियों की निजी सेनाओं एवं अपराधियों की गिरफ्तारी पुरस्कार की राषि का निर्धारण एवं वितरण के संबंध में।

विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-9222, दिनांक

ीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-9222, दिनांक 22.12.2011 की समीक्षा के क्रम

में राज्य सरकार इसकी कंडिका-2 की उप-कंडिका-'च' में निहित प्रावधान को संषोधित

संषोधित करने की द्वारा महसूस की गयी कि इसकी कंडिका-2 की उप-कंडिका-'च' आवष्यकता है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-2 की उप-कंडिका-'च' में

संकल्प की कंडिका-2 की उप-कंडिका-'च' में निहित प्रावधान को निम्न प्रावधानों

प्रावधानों से प्रतिस्थापित करते हुए संषोधित किया जाता है :-

है :-

(i) ऐसा कोई भी राजपत्रित पदाधिकारी

राजपत्रित पदाधिकारी जो गिरफ्तारी या मुठभेड़ स्थल पर मौजूद नही हो

मौजूद नही हो उसे मौद्रिक पुरस्कार देय नही होगा।

पुरस्कार देय नही होगा।

(ii) गिरफ्तारी या मुठभेड़ स्थल

अराजपत्रित पुलिस पदाधिकारियों को एक समान

मुठभेड़ स्थल पर अभियान में भाग लेने वाले सभी राजपत्रित एवं को एक समान पुरस्कार की राषि देय होगी।प्रस्ताव बनाते वक्त गुप्तचर (बिना नाम लिखे) के लिए भी मौद्रिक राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस पदाधिकारियों के साथ की जायेगी। होने की स्थिति में मौद्रिक पुरस्कार की पदाधिकारियों के साथ की जायेगी। गुप्तचरों को जाने की अनुषंसा (iii) गिरफ्तारी/मुठभेड़ में गिरफ्तारी/मुठभेड़ में गुप्तचर/गुप्तचरों के द्वारा दी गयी सूचना अतिमहत्वपूर्ण पुरस्कार का प्रस्ताव अनुषंसा शेष राजपत्रित एवं अनुषंसित पुरस्कार की राषि करनेवाले वरीय पुलिस पुरस्कार की राषि उपलब्ध कराने का दायित्व मौद्रिक पुरस्कार दिये वरीय पुलिस पदाधिकारी का होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 2(cid:20) म(cid:4)चZ 2(cid:15)1(cid:20) (iv) ईनाम की राषि के वितरण का दुरुपयोग न हो, यह सुनिष्चित करने के लिए ईनामी प्रकरणों पर विचार एवं निर्णय हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेषक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, विषेष शाखा एवं पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) सदस्य के रुप में रहेंगे। ईनामी प्रकरणों पर गठित समिति के विचारोपरांत पुरस्कार राषि के वितरण के प्रस्ताव पर पुलिस महानिदेषक के अनुमोदनोपरांत राषि वितरित की जायेगी।

3. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-9222, दिनांक 22.12.2011 में निहित शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाषित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव।

———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 288%5'1+500%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-03-28.288/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-03-28.288.