ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 12 च(cid:20)(cid:21) 1(cid:22)4(cid:24) (cid:25)श(cid:24)(cid:26)
(स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) 2(cid:22)(cid:24)) पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 2 अ(cid:22)ील 2018 सं॰ 3/एम0-63/2013-3978/सा0प्र0 lkekU; iz'kklulkekU; iz'kklulkekU; iz'kklulkekU; iz'kklu foHkkxfoHkkxfoHkkxfoHkkx
——— ladYiladYiladYiladYi 22223333 ekpZekpZekpZekpZ 2012012012018888 विषयः- सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में संशोधन के संबंध में। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा पर नियोजन का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में किया गया है। 2. उक्त संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(v) एवं 3(2)(ख)(v) में निम्न प्रावधान हैः-
'चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परन्तु वैसे पदों, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।''
3. उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों की 65 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत नियोजन अवधि का विस्तार करने हेतु वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति अनिवार्य है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 अ(cid:22)ील 2018 5. प्रासंगिक मामले में सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3(2)(क)(v) एवं 3(2)(ख)(v) में प्रयुक्त वाक्यांश "वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से" को निम्नांकित वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है - "समूह 'क' के संविदा नियोजित कर्मियों के संदर्भ में राज्य स्तरीय चयन समिति, विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में संविदा- नियोजित कर्मियों के संदर्भ में विभाग स्तरीय चयन समिति तथा प्रमंडल/समाहरणालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा- नियोजित कर्मियों के संदर्भ में प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की सहमति से"
6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।
7. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 290%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in