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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 April 2018

Published 02 April 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-04-02.293
Languages
English, Hindi

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((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 2(cid:20)3) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र 2 2 2 2 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1# पर्यावरण एवं वन विभाग ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 19191919 ekpZekpZekpZekpZ 2018201820182018

सं॰ वन भूमि-13/2008-331 (ई0)/प॰व॰—जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड में बहुआर नदी पर जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड में बहुआर नदी पर सं॰ वन भूमि-13/2008-331 (ई0) जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत्‌ 60.41 हे॰ वन जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत्‌ 60 बाँघ बनाकर कुण्डघाट जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत्‌ 60 भूमि का अपयोजन किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राजस्व एवं भूमि भूमि का अपयोजन किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राजस्व एवं भूमि भूमि का अपयोजन किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जमुई जिला के चकाई, सोनो, झाझा, खैरा एवं सिकन्दरा अंचलों में विभिन्न खैरा एवं सिकन्दरा अंचलों में विभिन्न सुधार विभाग, बिहार सरकार के द्वारा जमुई जिला के चकाई, सोनो, झाझा, खाता, खेसरा की कुल 151.20 एकड़ (61 215 हे॰) निर्विवादित गैर मजरूआ गैर वन भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग, 20 एकड़ (61.215 हे॰) निर्विवादित गैर मजरूआ गैर वन भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार को निःशुल्क एवं स्थायी रूप में हस्तान्तरित की गई है। वर्णित गैर वन भूमि को पर्यावरण एवं वन विभाग को बिहार को निःशुल्क एवं स्थायी रूप में हस्तान्तरित की गई है। वर्णित गैर वन भूमि को पर्यावरण एवं वन विभाग का बिहार को निःशुल्क एवं स्थायी रूप में हस्तान्तरित की गई है। वर्णित गैर वन भूमि को पर्यावरण एवं वन विभाग का हस्तान्तरित किए जाने हेतु संबंधित ग्रामों के व्यक्तियों द्वारा आम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से हस्तान्तरित किए जाने हेतु संबंधित ग्रामों के व्यक्तियों द्वारा आम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से हस्तान्तरित किए जाने हेतु संबंधित ग्रामों के व्यक्तियों द्वारा आम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से सहमति दी गई है। अपयोजन के शर्त्तों के अनुसार उक्त हस्तान्तरित गैर वन भूमि को आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित सहमति दी गई है। अपयोजन के शर्त्तों के अनुसार उक्त हस्तान्तरित गैर वन भूमि को आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित सहमति दी गई है। अपयोजन के शर्त्तों के अनुसार उक्त हस्तान्तरित गैर वन भूमि को आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित किया जाना है।

उक्त तथ्यों के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI वॉ ) की धारा 29 (1) में प्रदत्त ) की धारा 29 (1) में प्रदत्त 215 हे॰) गैर मजरूआ गैर शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त वर्णित 151.20 एकड़ (61.215 हे॰) गैर मजरूआ गैर शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त वर्णित 151 वन भूमि, जिसकी विवरणी अनुसूची में दी गई है, को सुरक्षित वन घोषित करते हैः- वन भूमि, जिसकी विवरणी अनुसूची में दी गई है, को सुरक्षित वन घोषित करते हैः-

अनुसूची-

क्र॰ गॉव का नाम अंचल थाना नाम थाना नाम एवं संख्या खाता संख्या खेसरा संख्या क्षेत्रफल (एकड़ में) किस्म
1 2 3 4 5 6 7 8
1 जगदीशपुर सिकन्दरा 106 116 696 60.00 गैर मजरूआ मालिक जंगल
2 लछआड़ सिकन्दरा 109 310 1779 21.00 गैर मजरूआ मालिक जंगल
3 हरणी खैरा 264 107 4 'क' 4 'ख' 6 2.82 4.18 11.00 गैर मजरूआ मालिक जंगल
4 सकदरी खैरा 263 25 2 4 2.84 7.36 गैर मजरूआ मालिक जंगल
5 बाघा पत्थर चकाई 25/17 31 186 25.00 गैर मजरूआ मालिक टिल्हा
6 महुगॉव सोनों 13/93 105 137 12.00 गैर मजरूआ मालिक ठीकेदार प्रति कदिम
7 कठबजरा झाझा 2/9 86 1191 5.00 गैर मजरूआ मालिक जंगल
151.20
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बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, सरकार के संयुक्त सचिव।

The 19th March 2018

No Van bhoomi-13/2008 331 (E.) /Pa.Va.—60.41 ha. of forest land has been diverted under the Forest (Conservation) Act, 1980 for construction of Kundghat Reservoir Project by way of errecting a bandh on Bahuar river in Sikandra Block of Jamui district. As provided under the said Act, 151.20 acres (61.215 ha.) of undisputed Gair Mazrua non-forest land in different khata, khesra of Chakai, Sono, Jhajha, Khaira and Sikandra Circles of Jamui district has been transferred by the Revenue and Land Reforms department, Government of Bihar to the department of Environment & Forest, Bihar without fee on permanent basis in lieu of said diversion of forest land. People of concerned villages have given their consent an unanimous on transferring the said land to the Environment and Forest department by way of unanimous resolution. As per conditions for diversion, the said transferred non-forest Land has to be notified as Reserve/Protected forest.

In the light of aforementioned facts, the Governor of Bihar in exercise of powers conferred by section 29 (1) of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) declare the said 151.20 acres (61.215 ha.) non-forest land, details of which is given in the Schedule, as Protected Forest (P.F):-

Schedule

S. N. Name of mauza Circle Thana number Khata No Khesara No Area in Acres Kism
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jagdishpur Sikandra 106 116 696 60.00 Gair Mazrua Malik Jungle
2 Lachuar Sikandra 109 310 1779 21.00 Gair Mazrua Malik Jungle
3 Harni Khaira 264 107 4 'क' 4 'ख 6 2.82 4.18 11.00 Gair Mazrua Malik Jungle
4 Sakdari Khaira 263 25 4 2 2.84 7.36 Gair Mazrua Malik Jungle
5 Bagha Patthar Chakai 25/17 31 186 25.00 Gair Mazrua Malik Tilha
6 Mahugaon Sono 13/93 105 137 12.00 Gair Mazrua Malik Thikedar Parati Kadim
7 Kathbazra Jhajha 2/9 86 1191 5.00 Gair Mazrua Malik jungle
151.20
3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2 [(cid:10)'ल 2(cid:15)1#

By order of Governor of Bihar.

RATNESH JHA, Joint Secretary to the Govt. of Bihar.

————

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-04-02.293/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-04-02.293.