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पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:14)गलव(cid:4)र 3333 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1# वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 3 अप्रील3 अप्रील3 अप्रील3 अप्रील 2018201820182018
एस०ओ० 163, दिनांक 3 अप्रील
3 अप्रील 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्ि अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्ि राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती
लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़़ पचास लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़़ पचास
के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।
उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।
2 .उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के द ौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी आर-1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे। पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी आर-1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।
अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की 3 .अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की
ौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्य
को पश्चात्वर्ती रुप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। को पश्चात्वर्ती रुप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
4. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 3 [(cid:10)'ल 2(cid:15)1# 3 अप्रील 20183 अप्रील 20183 अप्रील 20183 अप्रील 2018 एस०ओ० 163, दिनांक 3 अप्रील 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-1014)]
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डॉ॰ प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।
The 3rd April 2018
S.O. 163, dated 3rd April 2018— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.
2.The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter April to June, 2018 till the 31stday of July, 2018.
3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.
4. This notification shall come into force with effect from 28th March, 2018.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-1014)]
By the order of Governor of Bihar,
DR.PRATIMA, Commissioner Commercial Taxes.
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