िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार }kjk}kjk}kjk}kjk ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 14141414 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1940194019401940 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 14141414 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,,ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 4444 vizhyvizhyvizhyvizhy 2018201820182018 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1Ñिनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15) और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं। 2----4 भाग-1-कÑःवयंसेवक गु=म? के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-खÑमैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)K ूदान, आLद।
---
भाग-1-गÑिशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आLद ---
भाग-2Ñ(cid:18)बहार-राMयपाल और कायाINयG? Oारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आLद। भाग-3Ñभारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राMय गजट? के उVरण। ---
भाग-4Ñ(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5Ñ(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक,उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Lकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7Ñसंसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] Mयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8Ñभारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9Ñ(cid:18)व^ापन
---
भाग-9-कÑवन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-खÑिन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इ`याLद। 5----5 पूरक
---
पूरक-क 6----82 (cid:18)बहार गजट, 4 vizhy 2018
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15) और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
कार्यालय, क्ष्कार्यालय, क्ष्कार्यालय, क्ष्कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा ोत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा ोत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा ोत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 30 नवम्बर 201730 नवम्बर 201730 नवम्बर 201730 नवम्बर 2017
सं0 सं0 सं0 सं0 04-02/2017-123504-02/2017-123504-02/2017-123504-02/2017-1235/परि0/परि0/परि0/परि0—समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक-125मु0/रा0 दिनांक 28.10.2017 एवं पत्रांक-2130/रा0 दिनांक- दिनांक 11.07.2014 से प्राप्त प्रस्ताव एवं दिनांक 23.11.2017 को बस पड़ाव सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संख्या-1 पर लिये गये निर्णय एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-117 एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-191 में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नांकित तालिका में अंकित भू-खण्ड को बस पड़ाव के लिए अधिसूचित किया जाता है -
| जिला का नाम | अंचल का नाम | मौजा का नाम | थाना संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (एकड़ में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| दरभंगा | सदर, अंचल | वासुदेवपुर | 449 | 1856 | 1386 | 0.35 |
| 1892 | 1387 | 0.54 | ||||
| 770 | 1388 | 0.24 | ||||
| 716 | 1389 | 0.36 | ||||
| 310 | 1390 | 0.45 | ||||
| 451 | 1392 | 0.81 | ||||
| 310 | 1393 | 0.50 | ||||
| 310 | 1394 | 0.55 | ||||
| 310 | 1395 | 2.70 | ||||
| 310 | 1396 | 0.39 | ||||
| 310 | 1397 | 0.10 | ||||
| 2355 | 1398 | 0.24 | ||||
| 716 | 1401 | 0.26 | ||||
| 716 | 1399 | 0.22 | ||||
| 2336 | 6107 | 0.75 | ||||
| 2336 | 6109 | 0.08 | ||||
| 2336 | 6110 | 0.06 | ||||
| 2336 | 6113 | 0.25 | ||||
| 2324 | 6112 | 0.45 | ||||
| कुल रकवा | 8.67 |
परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5468 दिनांक 30.08.1995 में निहित निदेश एवं दिनांक 23.11.2017 को बस पड़ाव सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संख्या-1 पर लिये गये निर्णय एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निहित प्रावधान के तहत आलोक में जिला पदाधिकारी, दरभंगा बस पड़ाव के बंदोबस्ती एवं संचालन आदि की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, आयुक्त-सह-अध्यक्ष।
-------------------------------- परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 26 मार्च 201826 मार्च 201826 मार्च 201826 मार्च 2018 सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-I)-2131—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-2359, दिनांक 19.02. 2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0 को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।3 (cid:18)बहार गजट, 4 vizhy 2018 सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-I))-2132—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-2359, दिनांक 19.02.2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त मो0 जियाउल्लाह, बि0प्र0से0 को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-I))-2133—विभागीय अधिसूचना सं0-817, दिनांक 02.02.2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर प्रोन्नत श्री सवल कुमार को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है। 3. उपर्युक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे नवपदस्थापन वाले पद का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार राय, उप-सचिव।
--------------------------------
26 मार्च 201826 मार्च 201826 मार्च 201826 मार्च 2018
सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013-2136—श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यहित में इनके स्थान पर मो0 तारिक इकबाल, निदेशक, लेखा प्रषासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार राय, उप-सचिव।
-------------------------------- गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग अभियोजन निदेअभियोजन निदेअभियोजन निदेअभियोजन निदेश्श्श्शालयाालयाालयाालय -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 20 मार्च 201820 मार्च 201820 मार्च 201820 मार्च 2018
सं0 (01) 12/2018/स्था0 456—बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 29वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के पश्चात् उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में स्तम्भ-4 में अंकित नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर योगदान हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है :-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | पदाधिकारियों का नाम/ पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थान | असैनिक न्यायाधीश असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री विजय कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, बेनीपुर(दरभंगा)। | पूर्णियॉ |
| 2. | श्री संजय कुमार सरोज सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय मुजफ्फरपुर | सारण (छपरा) |
| 3. | श्री मृत्युंजय सिंह सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय अरेराज | प0 चम्पारण (बेतिया) |
| 4. | श्री रविकान्त मणि त्रिपाठी सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय औरंगाबाद | गोपालगंज |
| 5. | श्री उपेन्द्र साह सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय जमुई। | पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)। |
| 6. | श्री अनुराग मिश्र सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय झंझारपुर। | सिवान। |
| 7. | श्री राजीव कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) | नवादा। |
| 8. | श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ल सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय औरंगाबाद। | गया। |
| 9 | श्री अमृत कुमार सिंह सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय खगड़िया। | मु मु ं ं मु मु गेर। ं ं |
| 10 | श्री दिनेश कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय दरभंगा | औरंगाबाद। |
| 11 | श्री चंद्रबोस कुमार सिंह सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय बारसोई, कटिहार | सारण(छपरा)। |
| 12 | श्री मनोज कुमार पाठक सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय उदाकिशुनगंज, मधेपुरा। | भभुआ (कैमूर) |
| 13 | श्री प्रदीप चन्द्र सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय मसौढ़ी। | भागलपुर। |
| 14 | श्री विनीत कुमार सिंह सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय नवादा। | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)। |
| 15 | श्री नसीम नजर सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय नवादा। | बेगूसराय। |
| 16 | रोजी सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय पटना सिटी। | पटना। |
| 17 | अपूर्वा नायक सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय पटना सदर। | वैशाली (हाजीपुर)। |
| 18 | श्री चन्दन कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय बक्सर | मु मु ं ं मु मु गेर। ं ं |
| 19 | श्री कुदुस अंसारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी (परी0) | जिला अभियोजन कार्यालय सुपौल। | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)। |
उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ईश्वर चन्द्र सिन्हा, ईश्वर चन्द्र सिन्हा, ईश्वर चन्द्र सिन्हा, ईश्वर चन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशकसंयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशकसंयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशकसंयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।।।।
——— अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटनापटनापटनापटना द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 2ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।
Website: : : : http://://://://egazette....bih....nic....in
5 (cid:18)बहार गजट, 4 vizhy 2018भाग-9-ख
िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण
सूचनाएं इ`याLद
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
lwpuk &&&&&&&&
No. 454—I,SUNITA Rai w/o Indu Shekhar Roy TV Tower, 3/11, Sec.-07, HIG, Agmakuan P.O. Bahadurpur, B. Housing Colony Bhootnath Road, Patna-26 vide Affidavit no. 2915 dated 15.02.18 will be known as Sunita Roy for all future purposes.
SUNITA.
&&&&&&&&
सं0 484--सं0 484--सं0 484--सं0 484--मैंमैंमैंमैं वैंकटेश, लिंग-स्त्री, उम्र-21 वर्ष, पिता-स्व0 सुनील कुमार श्रीवास्तव, पता-जगदेव पथ, आरा गार्डेन, आशियाना शोभा निकेतन, फ्लैट सं0-103/02, रूपसपुर, जिला-पटना, कार्यपालक दंडाधिकारी, दानापुर के शपथ पत्र सं0-22786 दिनांक 22.12.2017 द्वारा घोषणा करती हूॅ कि आज से मैं वैंकटेश वाणी नाम से जानी जाउॅगी।
वैंकटेश।
&&&&&&&&
No. 485—I, SATYAM, S/O- Sanjiv Kumar resident of Qr. No. 54/A, Club Road, East Colony, P.O. Jamalpur, P.S. East Colony Dist. Munger - 811214(BIHAR) do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my Name from SATYAM (Old Name) TO SATYAM KOHLI (New Name). Both are the same and one person as per Affidavit No. 992/018 dated 02/02/2018 which will be used for all future purposes.
SATYAM.
——— अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटनापटनापटनापटना द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 2ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।
Website: : : : http://://://://egazette....bih....nic....in
6 (cid:18)बहार गजट, 4 vizhy 2018(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
काकाकाका
पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000))))
ूािधकार(cid:15) ूािधकार(cid:15) ूािधकार(cid:15) ूािधकार(cid:15) }kjk}kjk}kjk}kjk ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
सं0 02/रेगु॰-03-900-04/2017-566 गन्ना उद्योग विभागगन्ना उद्योग विभागगन्ना उद्योग विभागगन्ना उद्योग विभाग ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 28 मार्च 201828 मार्च 201828 मार्च 201828 मार्च 2018
बिहार राज्य चीनी निगम लि॰ की लोहट इकाई में पड़े एक अदद् Steam Locomotive (No. 253) को पूर्व को पूर्व को पूर्व को पूर्व विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- बिहार राज्य चीनी निगम लि॰ की लोहट इकाई में पड़े एक अदद् बिहार राज्य चीनी निगम लि॰ की लोहट इकाई में पड़े एक अदद् बिहार राज्य चीनी निगम लि॰ की लोहट इकाई में पड़े एक अदद् मध्य रेलवे के दरभंगा जक्षन पर मध्य रेलवे के दरभंगा जक्षन पर मध्य रेलवे के दरभंगा जक्षन पर मध्य रेलवे के दरभंगा जक्षन पर Heritage के रूप में रखने हेतु पूर्व मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को के रूप में रखने हेतु पूर्व मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को के रूप में रखने हेतु पूर्व मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को के रूप में रखने हेतु पूर्व मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति।हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति।हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति।हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लि॰, इकाई-लोहट में स्थित एक अदद् पुराने धरोहर (Heritage) महत्त्व के Steam Locomotive (No. 253) को मंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर, पूर्व मध्य रेलवे के अनुरोध पर इसकी बिक्री नहीं किये जाने एवं धरोहर के रूप में अनुपयोगी हो जाने के स्थिति में रेलवे द्वारा लोहट इकाई को वापस कर दिये जाने के शर्तो के अधीन रेलवे के अपने व्यय पर दरभंगा जक्षन पर रखने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को निःषुल्क हस्तानान्तरण करने का निर्णय लिया गया है। आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेष दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाआिदेष दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाआिदेष दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाआिदेष दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी सूचना सभी षत किया जाय और इसकी सूचना सभी षत किया जाय और इसकी सूचना सभी षत किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, प्रधान सचिव।
------------------------ सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-01/2016—1986 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा) ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 28 मार्च 2018
श्री राधे ष्याम सुमन, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अवकाष रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के विरूद्ध मंडल कारा, सीवान के काराधीन बंदी मो0 शहाबुद्दीन से नियम विरूद्ध अनधिकृत रूप से मुलाकात कराये जाने, प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर प्रतिबंधित सामग्रियों का प्रवेष कराने, मुलाकातियों की तलाषी में षिथिलता बरतने, बिहार कारा हस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन करने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1849 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।
2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के पष्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4414 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा श्री सुमन को निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया :-
((((i) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड। ) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड। ) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड। ) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड। ((((ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड। ) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड। ) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड। ) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड।7 (cid:18)बहार गजट, 4 vizhy 2018 3. उक्त आरोप प्रकरण में श्री सुमन दिनांक 26.03.2016 से 08.08.2017 तक निलंबित रहें। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-5 में विहित प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 6890 दिनांक 05.12.2017 द्वारा श्री सुमन से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आषय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए आपको जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
4. तद्आलोक में श्री सुमन द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 05.02.2018 को समर्पित किया गया। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि प्रासंगिक मामले में वे लगभग 17 महीने तक निलंबित रहे। उनका कहना है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध गठित पाँच (05) आरोपों में से तीन (03) आरोपों से उन्हें बरी किया गया है। उनके विरूद्ध गठित प्रथम आरोप आंषिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। आरोप कारा हस्तक के जिन प्रावधानों के उल्लंघन पर आधारित है, वे प्रावधान उनके (काराधीक्षक) के लिए नहीं बल्कि उपाधीक्षक के लिए विहित है। उनका कहना है कि अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा पारित अन्तिम दंडादेष नियमानुकूल नहीं है। श्री सुमन द्वारा निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। 5. श्री सुमन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके अभ्यावेदन में जो तथ्य उठाये गये है वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि श्री सुमन के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें दण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री सुमन का निलंबन औचित्यपूर्ण था जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया है। श्री सुमन द्वारा अपने ऊपर गठित आरोप को कारा हस्तक के प्रावधानों के विपरीत तथा नियमानुकूल नहीं बताते हुए निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। श्री सुमन पर लगाये गये आरोप अनुषासनहीनता, लापरवाही, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं अन्य कतिपय आरोप से संबंधित है। अतः उनका अभ्यावेदन अस्वीकार्य है।
6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विष्लेषणोपरान्तबिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उपनियम (7) एवं (8) के आलोक में निर्णय लिया गया है कि श्री राधे ष्याम सुमन, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अवकाष रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को निलंबन अवधि (दिनांक 26.03.2016 से 08.08.2017) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंषन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा ्रकाशित की जाय तथा ्रकाशित की जाय तथा ्रकाशित की जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।।।।
------------------------ सं0 कारा/नि0को0(उपा0)-02-10/2014—1987 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा) ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 28 मार्च 2018
श्री सुरेष चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में पदस्थापन काल में तत्कालीन अधीक्षक से आपसी सामन्जस्य नहीं बनाने, जेनरेटर रहते हुए भी उसे मरम्मति नहीं कराने, कारा जैसे संवेदनषील स्थान पर बिजली विभाग से निदान हेतु ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने, नियमित रूप से बैट्री की आपूर्ति नहीं किये जाने, किरासन तेल का उठाव नहीं किये जाने तथा बंदियों का पारिश्रमिक का भुगतान ससमय नहीं किये जाने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3778 दिनांक 23.06.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 26 दिनांक 14.01.2017 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच)-सह-संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित छः (06) आरोपों में से किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आरोपों की जाँच गहराई से नहीं की गई तथा विषयवस्तु की संवेदनषीलता को देखते हुए सूक्ष्मता से इसकी समीक्षा नहीं की गई। तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 3311 दिनाकं 27. 06.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। 3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7063 दिनांक 13.12.2017 द्वारा उन्हें निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया है :-
(i) निन्दन।निन्दन।निन्दन।निन्दन।8 (cid:18)बहार गजट, 4 vizhy 2018 (ii) दो वेतनवृद्धि असंचयादो वेतनवृद्धि असंचयादो वेतनवृद्धि असंचयादो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड। त्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड। त्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड। त्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड।
4. श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा उपर्युक्त दंडादेष के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसमें उनका कहना है कि मंडल कारा, मधुबनी में विद्युत आपूर्ति की स्थिति एवं उसके निराकरण की समस्या इतनी गंभीर थी कि यह न तो उपाधीक्षक और न ही काराधीक्षक के वष की बात थी। जिस समस्या के लिए स्वयं कारा महानिरीक्षक एवं जिलाधिकारी, मधुबनी प्रयत्नषील थे, उसके लिए उपाधीक्षक को दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत नहीं है। उनका कहना है कि उनके द्वारा अधीक्षक से ताल-मेल स्थापित रखने में कभी कोई कमी नहीं की गयी। उनके द्वारा हमेषा कारा प्रषासन के हित/कारा सुरक्षा के हित में कार्य किया गया है। उनके द्वारा प्रकाष की व्यवस्था यथा बिजली की समस्या एवं जेनरेटर की मरम्मति/नये जेनरेटर के खरीद के प्रस्ताव आदि हेतु अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की गयी। प्रत्येक माह टॉर्च का बैटरी मंगाया जाता था तथा कारा कर्मियों में वितरण कर दिया जाता था। जन वितरण प्रणाली के दुकान में किरासन तेल के उठाव में उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गयी है। बंदी पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है एवं इसे अधीक्षक द्वारा सत्यापित भी किया गया है। 5. श्री चौधरी के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी के द्वारा अपने अभ्यावेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वह अपने जिम्मेवारी और पदीय दायित्वों के निर्वह्न से बचने का प्रयास मात्र है। वस्तुतः द्विसदस्यीय समिति ने कई अनियमितता एवं विभागीय कार्यों में लापरवाही का उल्लेख है जिसमें श्री चौधरी को जिम्मेवार पाया गया था। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहना कि उन्होंने त्रुटियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया था, यह स्वीकार्य नहीं है। उनके द्वारा अभ्यावेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वह उनके द्वारा पूर्व में भी अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में उल्लेखित किया गया था। अतः श्री चौधरी का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विष्लेषणोपरान्त अनुषासनिक प्रन्त अनुषासनिक प्रन्त अनुषासनिक प्रन्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा ाधिकार द्वारा ाधिकार द्वारा ाधिकार द्वारा श्री सुरेष चौधरी, श्री सुरेष चौधरी, श्री सुरेष चौधरी, श्री सुरेष चौधरी, 6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विष्लेषणोपरा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विष्लेषणोपरा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विष्लेषणोपरा तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्य तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन ावेदन ावेदन ावेदन तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्य तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्य को अस्वीकृत किया जाता है।को अस्वीकृत किया जाता है।को अस्वीकृत किया जाता है।को अस्वीकृत किया जाता है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा जाय तथा जाय तथा जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।।।।
------------------------ सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-01/2018—1947 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा) ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 27 मार्च 2018
चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 30.08.2017 को मंडल कारा, कटिहार में बंदी के साथ की गई मारपीट की घटना का विडियो दिनांक 01.09.2017 को सोषल मिडिया में वायरल होने तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित खबर एवं न्यूज चैनलों में प्रसारित घटना के संदर्भ में श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, उदाकिषुनगंज द्वारा लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।
2. अतः उक्त गंभीर अनियमितता के आलोक में श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, उदाकिषुनगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें केन्द्रीय कारा, मोतिहारी में संलग्न किया जाता है।
3. श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।
4. श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा। 5. उपरोक्त पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।।।।
——— अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटनापटनापटनापटना द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 2ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।