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पटन(cid:4)(cid:31) व५ह"प०तव(cid:4)र 5 5 5 5 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1$ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय) ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 19 ekpZ19 ekpZ19 ekpZ19 ekpZ 2018201820182018
सं॰ 12/चक0-मु॰-26(क)-2
मु॰-26(क)-2/2016(खण्डII)-276/चक॰—बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शि निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शि करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी कि ये जाने के उपरांत इस जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित हैं, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है। धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित हैं, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।
| क्रमांक | जिला का नाम | अंचल का नाम | मौजा का नाम | थाना नं0 |
| 1 | Hkkstiqj | Lkans'k | /kkscgk | 404 |
| 2 | Hkkstiqj | Lkans'k | Ckjk | 418 |
| 3 | cDlj | jktiqj | fe;uiqj | 90 |
| 4 | cDlj | Ukokuxj | Ikk.Ms;iqj | 342 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश (ह॰) अस्पष्ट, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव।
19 ekpZ19 ekpZ19 ekpZ19 ekpZ 2018201820182018
सं॰ 12/चक0-मु॰-26(क)-2 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 5 [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$ The 19th March 2018 No. 12/चक0-मु॰-26(क)-02/2016(Part-II)-276/Chak—In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.
Schedule
| Serial no. | Name of District | Name of Anchal | Name Units (Villages) | Revenue Thana no. |
| 1 | Bhojpur | Sandesh | Dhobaha | 404 |
| 2 | Bhojpur | Sandesh | Bara | 418 |
| 3 | Buxur | Rajpur | Miyanpur | 90 |
| 4 | Buxur | Nawanagar | Pandeypur | 342 |
By Order of the Governor of Bihar,
(Sd) Illegible,
Under Secretary of Government.
————
[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)
ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 310%5'1+100%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in