िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1(cid:24) च(cid:26)(cid:27) 1(cid:28)4(cid:15) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 312) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) श१"व(cid:4)र 6666 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1$ yksd LokLF; vfHk;a=.k foHkkx
———
vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk
4 अप्रील 2018
सं0 2/बै0 1-101/12-74
-74—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2016'' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- भर्ती नियमावली, 2016'' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ ।-
(1) यह नियमावली ''बिहार लोक स्वास्थ्य अभि
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृृत्त होगी।
विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) यह नियमावली ''बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018'' कही जा सकेगी। संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018'' कही जा इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृृत्त होगी।
बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती 2. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती उक्त नियमावली, 2016 के नियम-5 को 2016201620162016 के नियम-5 का प्रतिस्थापन ।के नियम-5 का प्रतिस्थापन ।के नियम-5 का प्रतिस्थापन ।के नियम-5 का प्रतिस्थापन ।-उक्त नियमावली, 2016 के नियम-5 को नियमावली,नियमावली,नियमावली,नियमावली, 2016201620162016 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''5''5''5''5.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण-बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम-1991 (अधिनियम-3, 1992) जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम-1991 (अधिनियम-3, 1992) जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम-1991 (अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान इस (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान इस (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान इस संवर्ग में नियुक्ति पर लागू होंगे।'' संवर्ग में नियुक्ति पर लागू होंगे।''
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती संवर्ग भर्त्ती संवर्ग भर्त्ती संवर्ग भर्त्ती 3. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) नियम-9 (1) के उपनियम का खण्ड (iii) का प्रतिस्थापन।-) का प्रतिस्थापन।-) का प्रतिस्थापन।-) का प्रतिस्थापन।- ) का प्रतिस्थापन।-) का प्रतिस्थापन।-) का प्रतिस्थापन।-) का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2016 के नियमावली, 2016 के नियमावली, 2016 के नियमावली, 2016 के नियम-9 (1) के उपनियम का खण्ड ( नियमावली, 2016 के नियमावली, 2016 के नियमावली, 2016 के नियमावली, 2016 के नियम-9 (1) के उपनियम का खण्ड ( नियम-9 (1) के उपनियम का खण्ड ( नियमावली, 2016 के नियम-9 के उपनियम (1) का खण्ड (9 के उपनियम (1) का खण्ड (9 के उपनियम (1) का खण्ड (9 के उपनियम (1) का खण्ड (iii) ) ) ) निम्नलिखित द्वारा नियमावली, 2016 के नियम- किया जाएगा :-
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 6666 [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक/याँत्रिक अभियंत्रण (Civil/Mechanical Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्षद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मंजूरी प्रदत्त हो, अथवा
(ख) UGC Act के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में असैनिक/याँत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED University को असैनिक/याँत्रिक अभियंत्रण
(Civil/Mechanical Engineering) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।'' बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग 4. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती भर्त्ती भर्त्ती भर्त्ती नियमावली, 2016 के नियम-10 का प्रतिस्थापन। नियमावली, 2016 के नियम-10 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2016 के नियम-10 को नियमावली, 2016 के नियम-10 का प्रतिस्थापन। नियमावली, 2016 के नियम-10 का प्रतिस्थापन। निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''10''10''10''10 चयन की प्रक्रियाचयन की प्रक्रियाचयन की प्रक्रियाचयन की प्रक्रिया—(1) इस संवर्ग के कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) के मूल कोटि के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती का अहत्र्ता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम- (2) (ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :- (2)(2)(2)(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :- अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :- अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :-
पूर्णाकपूर्णाकपूर्णाकपूर्णाक
(क) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर -75 अंक (ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम -25 अंक अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)।
कुलकुलकुलकुल -100 अंक-100 अंक-100 अंक-100 अंक (3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संंबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-ऑफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी। (4)(4)(4)(4) असैनिक/याँत्रिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय असैनिक/याँत्रिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) के (असैनिक/याँत्रिक) के (असैनिक/याँत्रिक) के (असैनिक/याँत्रिक) के रूप रूप रूप रूप में में में में असैनिक/याँत्रिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय असैनिक/याँत्रिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :- (क) बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2016 के नियम-5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक/याँत्रिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी, जिन्हें आरक्षण कोटिवार, उपरोक्त नियम-10 (2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर, भरा जायेगा।
(ख) शेष रिक्ति आरक्षण कोटिवार, बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2016 के नियम-9 (1)(iii) द्वारा निर्धारित योग्यता/अहर्त्ता और नियम-10 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरी जाएगी।
(ग) इस उपनियम के खण्ड -(ख) के रिक्त पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् मेधा सूची के आधार पर इस उपनियम के खण्ड -(क) के अवशेष आरक्षित पदों को, राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जाएगा।''
5. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2016 का नियम-11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 6666 [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$''11''11''11''11 आयोग नियम-10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।''
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, नवीन कुमारनवीन कुमारनवीन कुमारनवीन कुमार,,,, सरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिव।।।।
4 अप्रील 2018
सं0 2/बै0 1-101/12-74''बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण(असैनिक/याँत्रिक) संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2018'' का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान से अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सराज्यपाल के आदेश सराज्यपाल के आदेश सराज्यपाल के आदेश से,े,े,े, नवीन कुमारनवीन कुमारनवीन कुमारनवीन कुमार,,,, सरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिव।।।।
The 4th April 2018
No. 2/बै0 1-101/12-74—In exercise of the powers conferred under the provision to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical) cadre Recruitment Rules, 2016" :-
Part-I
1. Short title, extent and commencement—
(1) These Rules may be called the Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical) cadre Recruitment (amendment) Rules-2018—
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come in force at once.
2. Substitution of Rule-5 of Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical) cadre Recruitment Rules, 2016:- Rule-5 of the said Rules, 2016 shall be substituted by the following:- "5. Reservation—The provisions of the Bihar Reservation of vacancies in posts and services (for Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act,1991 (Act-3,1992) (as amended from time to time) and the Rules made thereunder shall be applicable to the appointment in this cadre."
3. Substitution of clause (iii) of Subrule (1) of Rule- 9 of Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical) cadre Recruitment Rules, 2016— Clause (iii) of Subrule (1) of Rule- 9 of the said Rules, 2016 shall be substituted by the following— " (iii)- Technical qualification/eligibilities for selection—
(a) Diploma holder in Civil/Mechanical Engineering from the Institutes recognized by AICTE, which have been given sanction to conduct Diploma courses from AICTE /University, OR (b) Diploma in Civil/Mechanical Engineering by Non-Distance Mode Diploma from Deemed University established under UGC Act provided that the said DEEMED University has obtained the sanction of the UGC,, to conduct the Syllabus of diploma in Civil/ Mechanical Engineering.''
4. Substitution of Rule- 10 of The Bihar Public Health Engineering Department subordinate (Civil/Mechanical) Cader Recruitment Rules, 2016. Rule- 10 of the said Rules, 2016 shall be substituted by the following :-
"10. Procedure of selection—(1) Selection to the posts of basic category of Junior Engineer (Civil/Mechanical) of this cadre shall be made by the Commission on4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 6666 [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$ the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification. Such candidates having experience of working on the post of Junior Engineer (Civil/Mechanical) on contract basis under the Government of Bihar or in any Undertaking/Corporation/Body/ Authority/ Autonomous Body under the Governmet of Bihar, who fulfil the qualifications of the recruitment in this cadre, shall be given preference by giving additional marks according to sub rule (2) (b) of this Rule.
(2) Merit list of candidates shall be prepared on the following grounds—
Full Marks
(a) On the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification -75 (b) Maximum weightage for the working experience on contract basis (weightage of per working year shall be 5 marks maximum limit of which will be up to 25 marks. For part of any year, obtained proportionate mark by dividing by 365 to the no. of working days in that year multiplying by number 5, will be added) -25
Total - 100 Marks
(3) Determination of working period on the contract basis shall be made on the basis of Payment Certificate issued by their respective Controlling Officers. For this, the period up to the cut-off date mentioned in the advertisement published by the Commission may be calculated for the working experience.
(4) Appointment of the Civil/Mechanical Diploma holder candidates as Junior Engineer (Civil/Mechanical) shall be made in the following manner— (a) As per Rule-5 of Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical) Cadre Recruitment Rules, 2016, 40% seats of total vacant posts shall be reserved for the candidates holding Civil/Mechanical Diploma from the Government Polytechnic Institutes under the state which will be filled up reservation category-wise on the basis of merit list prepared under the proccedure determind by above Rule 10 (2).
(b) Remaining vacancies shall be filled reservation catagory wise on the basis of procedure determind in rule 10 (2) and thequalification/eligibilities determind by Rule-9 (1) (iii) of Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical), Cadre Recruitment Rules, 2016.
(c) After filling vacant posts of clause (b) of this subrule through general procedure, the remaining reserved posts of clause (a) of this subrule will be filled by selection in order of reservation categoriwise merit amongest the candidates passing from the Government Polytechnics under the state."
5. Rule- 11 of Bihar Public Health Engineering Department Subordinate Engineering (Civil/Mechanical) Cadre Recruitment Rules, 2016 shall be substituted by the following :-
"11. The Commission shall prepare final merit list of selected candidates according to Rule-10 and shall recommend to the Government for appointment. The panel of candidates recommended by the Commission shall be valid for one year."
By the order of Governor of Bihar,
NAVEEN KUMAR,
Joint Secretary to Government.
———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 312%5'1+500%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in