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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 April 2018

Published 09 April 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-04-09.315
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

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[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1(cid:24) च(cid:26)(cid:27) 1(cid:24)4(cid:15) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)

((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 315) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र 9999 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1$ x`g foHkkxx`g foHkkxx`g foHkkxx`g foHkkx (विषेष शाखा) ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 4 अप्रील 2018

सं॰ एल/एच॰जी॰-16-01/2017-

एल/एच॰जी॰-16-01/2017-2734—बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम, 1947 की धारा-13 के बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम, 1947 की धारा-13 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एत्‌द करते हुए बिहार के राज्यपाल एत्‌दद्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में ) के अधीन उसके निम्नप्रकार से संशोधन का प्रस्ताव देते हैं, जिसका प्रारूप अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (i) निम्नप्रकार से संशोधन का प्रस्ताव देते हैं, जिसका प्रारूप अधिनियम की धारा 13 की उपधारा द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एत्‌द द्वारा यह सूचना दी द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एत्‌द द्वारा यह सूचना दी द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एत्‌द द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कोई भी आपाि एवं सुझाव प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-15 के जाती है कि कोई भी आपाि एवं सुझाव प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-15 के जाती है कि कोई भी आपाि एवं सुझाव प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-15 के समक्ष इसके राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से तीस दिनों के भीतर दायर किए जा सकते हैं। समक्ष इसके राजपत्र में प्रकाशित की ति

विहित अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपाि एवं सुझाव पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगाः- विहित अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपाि एवं सुझाव पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगाः- विहित अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपाि एवं सुझाव पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगाः-

प्रस्तावित संशोधन

बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 का का का का नियम-16 में संशोधन।नियम-16 में संशोधन।नियम-16 में संशोधन।नियम-16 में संशोधन। बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953

उक्त नियमावली, 1953 के नियम 16 के उप नियम-(2) का खंड (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया उक्त नियमावली, 1953 के नियम 16 के उप नियम-(2) का खंड

जाएगाः-

''(ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा दंड देने एवं उसके संसूचन के तीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता के द्वारा दिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दंड देने एवं उसके संसूचन के तीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता के द्वारा दिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दंड देने एवं उसके संसूचन के तीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता के द्वारा दिए गए अपील आवेदन पर सुनवाई का अधिकार महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएॅ, गए अपील आवेदन पर सुनवाई का अधिकार महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएॅ, गए अपील आवेदन पर सुनवाई का अधिकार महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएॅ, बिहार, पटना को होगा'' बिहार, पटना को होगा''बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा, विमलेश कुमार झा, सरकार के संयुक्त सचिव। के संयुक्त सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) (cid:24) [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$ The 4th April 2018 No.L/H.G.-16-01/2017- 2734—In exercise of the powers conferred under section-13 of Bihar Home Guards Act, 1947, the Governor of Bihar is hereby please to propose to amend the Bihar Home Guards Rules, 1953 the draft as per given below of which is hereby published under subsection (1) of section 13 of the Act for the information of the persons likely to be affected there by and a notice is hereby given that any objection or suggesation may be filed before the Principal Secretary, Home Department, Government of Bihar, Old Secretariat patna-15 within thirty days from the date of it's publication in the official gazette.

Any objection or Suggestion received within the presribed period may be considered by the Department:-

Proposed Amendment

Rule-16, of the Bihar Home Guards Rules, 1953-

Clause (ii) of subrule (2) of Rule 16 of the said Rules, 1953 shall be substituted by the following:-

" (ii) Director General, Home Guards, Bihar, Patna will have the power to hear appeal application preferred by appellant within thirty days from the date of communication of the order of punishment passed by the Competent Authority."

By order of The Governor of Bihar, BIMLESH KUMAR JHA, Joint Secretary to the Government,

————

[ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)

ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 315%5'1+10%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-04-09.315/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-04-09.315.