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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2018

Published 11 April 2018

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-04-11.15
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार }kjk}kjk}kjk}kjk ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 21212121 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1940194019401940 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 15151515 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,,ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 11111111 vizhyvizhyvizhyvizhy 2018201820182018 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1Ñिनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15) और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं। 2----4 भाग-1-कÑःवयंसेवक गु=म? के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-खÑमैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)K ूदान, आLद।

---

भाग-1-गÑिशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आLद ---

भाग-2Ñ(cid:18)बहार-राMयपाल और कायाINयG? Oारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आLद। भाग-3Ñभारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राMय गजट? के उVरण। ---

भाग-4Ñ(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5Ñ(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक,उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Lकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक।

---

भाग-7Ñसंसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] Mयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8Ñभारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9Ñ(cid:18)व^ापन

---

भाग-9-कÑवन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-खÑिन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इ`याLद। 5----5 पूरक

---

पूरक-क 6----92 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)/, पदःथापन, बदली, श(cid:18)/, छु 5ट(cid:15) और अ8य 9य(cid:18)/गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

वाणिज्य-कर वाणिज्य-कर वाणिज्य-कर वाणिज्य-कर विभागविभागविभागविभाग ---------------------------- अधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएं 2 अप्रील 20182 अप्रील 20182 अप्रील 20182 अप्रील 2018

सं0 6/प्रो॰-06-05/2016-1008/वा॰कर—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रू॰ 15600-39100 + ग्रेड पे रू॰ -7600) (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ स्तर- 12 रू॰ 78800-209200) कोटि से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रू॰ 37400-67000+ग्रेड पे रू॰ -8700) (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ स्तर-13 रू॰ 118500-214100) कोटि में निम्नलिखित पदाधिकारी को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम ब ब ं े े ं ब ब च संख्या ं े ं े वरीयता क्रमांक 2014
1 2 3 4
1. श्री शैलेन्द्र कुमार 36वीं 103
2. श्री प्रकाश चन्द्र झा 36वीं 104
3. श्री अमिताभ मिश्र 36वीं 105
4. श्री प्रणव बोध रूंगटा 36वीं 106
5. श्री आनन्द झा 36वीं 107

2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-4800 दिनांक 01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या. 29770/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

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2 अप्रील 20182 अप्रील 20182 अप्रील 20182 अप्रील 2018

सं0 6/प्रो॰-06-07/2016-1009/वा॰कर—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड-पे रू॰ 5400, नया वेतनमान्‌ स्तर-09 रू0 53100-167800) कोटि से वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100) ग्रेड-पे रू॰ 6600, (नया वेतनमान्‌ स्तर-11 रू॰-67700-208700) कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक/आर्थिक लाभ सहित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-

क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम वरीयता वरीयता वरीयता वरीयता क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक 2014 ब ब ै ै ब ब च ै ै स स ं ं स स ख्या ं ं प प ्र ्र ोन्नति समिति प प ोन्नति समिति ोन्नति ्र ोन्नति ्र समिति समिति द्वारा अनुशंसित द्वारा अनुश् ा सित ं द्वारा अनुश् द्वारा अनुश् ा ा सित ं सित ं तिथि (वैचारिक तिथि (वैचारिक तिथि (वैचारिक तिथि (वैचारिक प प ्र ्र ोन्नति) प प ्र ्र आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की तिथि
1. श्री रमेश कुमार दास (अनु॰जाति) 233 40वीं 01.04.14 01.04.14 से सहायक आयुक्त कोटि में
2. श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय 268 द्वितीय सीमित 31.05.14 31.05.14 से सहायक आयुक्त कोटि में
3. श्री विकाश कुमार पाण्डेय 289 48वीं से 52वीं 29.11.16 29.11.16 से सहायक आयुक्त कोटि में
4. श्री राजीव रंजन प्रसाद 297 48वीं से 52वीं 29.11.16 29.11.16 से सहायक आयुक्त कोटि में
 क्र ॰सं॰ क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम वरीयता वरीयता वरीयता वरीयता क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक 2014 ब ब ै ै ब ब च ै ै स स ं ं स स ख्या ं ं प प ्र ्र ोन्नति समिति प प ोन्नति समिति ोन्नति ्र ोन्नति ्र समिति समिति द्वारा अनुशंसित द्वारा अनुश् ा सित ं द्वारा अनुश् द्वारा अनुश् ा ा सित ं सित ं तिथि (वैचारिक तिथि (वैचारिक तिथि (वैचारिक तिथि (वैचारिक प प ोन्नति) ्र ्र प प ्र ्र आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की तिथि
5. श्री मनीष कुमार बिहारी 299 48वीं से 52वीं 21.06.16 14.07.16 से सहायक आयुक्त कोटि में
6. श्री मजीद अहमद 300 48वीं से 52वीं 26.09.17 26.09.17 से सहायक आयुक्त कोटि में
7. श्री आमीर नैय्‌यर 301 48वीं से 52वीं 26.09.17 26.09.17 से सहायक आयुक्त कोटि में
8. श्रीमती रीता सिंह 305 48वीं से 52वीं 21.06.16 30.06.16 से सहायक आयुक्त कोटि में
3 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018

2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र संख्या-4800 दिनांक 01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या. 29770/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

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श्श्श्शििििक्षा ाक्षा ाक्षा ाक्षा विभागविभागविभागविभाग

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

9 अप्रील 2018

सं0 18/वि01-06/2018/99—वित्त विभाग के निदेशानुसार राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय कार्य को Online करने हेतु CFMS प्रणाली का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2018 से किया जाना है। CFMS के अंतर्गत e-billing एवं Allotment Module विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को Online आवंटन वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन कार्यो के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु वित्त विभाग द्वारा निदेश दिया गया है।

2. वित्त विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की संख्या निम्नवत्‌ निर्धारित की जाती है :-

(i) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत समस्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य से मुक्त करते हुए यह कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) से सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया है।

(ii) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अबतक सभी प्रखण्डों के मुख्यालय अवस्थित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया था। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है, को अपने पूर्व के दायित्वों के अतिरिक्त जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित मामलों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य निष्पादित करेंगे।4 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018 (iii) शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के प्राचार्य, PTEC (प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय) के प्राचार्य, BIET (प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के प्राचार्य एवं CTE (अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय) के प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित थे। विचारोपरान्त यह मत गठित किया गया कि शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय से संबंधित जिला में अवस्थित DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के प्राचार्य ही शोध एवं प्रशिक्षण से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य निष्पादित करेगें।

3. मुख्यालय एवं प्रमण्डल स्तर पर पूर्व से घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यथावत्‌ रहेगें।

4. इस आदेश के प्रवृत्त होने के पूर्व उपरोक्त कंडिका-2 (i), (ii) एवं (iii) एवं कंडिका-3 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही निकासी एवं व्ययन का कार्य किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएॅं, आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. प्रस्ताव में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस अधिसूचना में माननीय शिक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, सुशील कुमार, सुशील कुमार, सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

-------------------------------- परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 26 मार्च 201826 मार्च 201826 मार्च 201826 मार्च 2018

सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013(खण्ड-1)/2134—श्री मनोज कुमार साही, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को जिला परिवहन पदाधिकारी, किषनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यहित में इनके स्थान पर श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार राय, उप-सचिव।

——— अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटनापटनापटनापटना द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 3ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।

Website: : : : http://://://://egazette....bih....nic....in

5 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018

भागभागभागभाग----9999----खखखख

िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण

सूचनाएं इ`याLद

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

lwpuk &&&&&&&&

No. 501—I, Kalpana Kumari, W/o Bhushan Kumar, R/o Mo. + PS- Purbi Ramkrishna Nagar (Near NTPC colony), PO- Sampatchak, Distt.-Patna-27, do hereby solemnly declare that I was known as Kalpana Sinha. But now I have changed my surname from 'Sinha' to 'Kumari' and now I will be known as "Kalpana Kumari". I am self responsible for this affidavit. Affidavit No. 4260, dated 28.02.2018.

Kalpana Sinha.

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सं0 502-मैं हेमंत केसरी (HEMANT KESRI) पिता स्व0 सत्यदेव केसरी, 261/65, न्यू जक्कनपुर, पटना-1, बिहार, शपथ संख्या 22657, दिनांक 15-12-2017 द्वारा सूचित करता हूं कि मैं अब हेमन्त कुमार केसरी (HEMANT KUMAR KESRI) के नाम से जाना जाऊंगा।

हेमंत केसरी। No. 502—I, Hemant Kesri S/o Late Satyadeo Kesri R/O 261/ 65 near Niyogi villa, New Jakkanpur, P.O+P.S – Jakkanpur, District Patna -1 declare vide Affidavit no-22657 dated 15.12.17 that now onwards I shall be known as Hemant Kumar Keshri.

Hemant Kesri.

&&&&&&&&

No. 503—I, Bhushan Kumar, S/o Ramkishun Prasad, R/o Mo. + PS- Purbi Ramkrishna Nagar (Near NTPC colony), PO- Sampatchak, Distt.-Patna-27, do hereby solemnly declare that I was known as Bhushan Prasad. But now I have changed my surname from 'Prasad' to 'Kumar' and now I will be known as "Bhushan Kumar". I am self-responsible for this affidavit. Affidavit No. 4261, dated 28.02.2018.

Bhushan Prasad.

——— अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना पटना पटना पटना द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 3ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।

Website: : : : http://://://://egazette....bih....nic....in

6 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

काकाकाका

पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000))))

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श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ------------------------ आदेशआदेशआदेशआदेश 2 अप्रील 20182 अप्रील 20182 अप्रील 20182 अप्रील 2018

सं0 5/आर॰एल॰-40-37/2015 श्र0सं0-1517-श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन्‌ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी (बांका) को मूल रूप से पैक्सो एवं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान क्रय कर भंडारित करने तथा समय-समय पर राज्य खाद्य निगम कार्यालय से प्राप्त SIO के विरूद्ध मिलरों को धान हस्तगत कराने का दायित्व दिया गया था, जबकि वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्त अंतिम प्रतिवेदनानुसार, श्री झा के द्वारा कुल 70,603.93 क्विंटल धान का क्रय किया गया था, जिसके विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत SIO के अनुसार, मात्र 69,889.03 क्विंटल धान ही विभिन्न मिलरों को हस्तगत कराया जा सका।

इस प्रकार श्री झा के द्वारा 714.90 क्विंटल धान मिलरों तक नही पहुँचाया जा सका, जिसके फलस्वरूप सरकार को लगभग 13,60,547/- (तेरह लाख, साठ हजार, पाँच सौ सैंतालीस) रू0 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई और 714.90 क्विंटल धान की क्षति/गबन के लिए श्री झा को प्रथम दृृष्ट्‌्‌या दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र ''क'' के तहत गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामलें में राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 सहित वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अन्तर्गत प्रमादी मिलरों से सी0एम0आर0 जमा नहीं करने के कारण इनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि इस मामलें की सुनवाई एवं अनुश्रवण जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है, जबकि आलोच्य मामले में तत्कालीन विभागीय सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्री झा सहित अन्य श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियो के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए प्रपत्र ''क'' के तहत आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया ।

उक्त क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका, उप श्रमायुक्त (कृृषि श्रमिक), भागलपुर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाँका एवं वरीय प्रभारी-सह-अपर समाहत्र्ता, बाँका के प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, बाँका के द्वारा वर्ष 2011-12 धान अधिप्राप्ति कार्य में दोषी पाये गये श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियो यथा-श्री झा सहित अन्य दो के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' के तहत आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा श्रमायुक्त, बिहार, पटना से किया गया।

इसी बीच, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका के द्वारा श्री मृृत्युंजय कुमार झा, तत्कालीन्‌्‌ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी सहित श्री सौरभ कुमार चौधरी, कृृषि समन्वयक के विरूद्ध सरकारी पद पर पदस्थापित रहते हुए अपराधिक षडयंत्र के तहत कुल 714.90 क्विंटल धान का गबन किये जाने को घोर वित्त्तीय अनियमितता एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओ के तहत नामजद प्राथमिकी (39/2015) भी दर्ज करायाी गई।

श्री झा के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर के माध्यम से अंकित किया गया है कि दिनांक 07.05.13 को गुरूधाम स्थित धान क्रय केन्द्र से धान की बोरी चोरी हो जाने के संबंध में थानाध्यक्ष, बौंसी को सूचित किया गया, परन्तु उनके द्वारा धान की बोरी की मात्रा को स्पष्ट नही किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि थानाध्यक्ष, बौंसी धान की बोरी की चोरी की सूचना दिये जाने की मात्र औपचारिकता का ही निवर्हन किया गया है और सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसे मात्र सूचना के रूप से देते हुए धान केन्द्र पर चौकीदार प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया एवं उक्त7 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018 चोरी के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नही किया गया, जबकि वर्णित चोरी से सीधे तौर पर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही थी, इस प्रकार, श्री झा के द्वारा धान की चोरी के संबंध में थानाध्यक्ष मात्र को सूचित कर दिये जाने से क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में उनकी जबावदेही की गंभीरता कम नही हो जाती है।

श्री झा के समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के द्वारा सर्वप्रथम यह अंकित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई में उभय पक्ष को मौका नहीं दिया गया, जिसके अनुसार, विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका अथवा उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाना था, ताकि लगाये गये आरोपों का दस्तावेजी सत्यापन किया जा सके, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इसकी अनदेखी कर एकतरफा मंतव्य दे दिया गया और आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित कर दिया गया।

उक्त माध्यम से श्री झा के द्वारा संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन (जाँच प्रतिवेदन) की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न उठाये गये है, जबकि विभागीय कार्यवाही का संचालन एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के समान है, जबकि उभय पक्ष के रूप में सरकारी अथवा निगम का पक्ष रखने के लिए नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। उक्त सुनवाई के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री झा को विभिन्न तिथियों यथा-07.09.15, 21.09.15, 15.10.15, 23.11.15, 12.12.15, 11.01.16 एवं 27.01.16 को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार, उक्त कार्यवाही में CCA Rules का कोई उल्लंघन किये जाने संबंधी श्री झा का दावा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

श्री झा के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से धान की क्षति/गबन के संबंध में मुख्य रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत धान की मात्रा गोदाम के बाहर परती जमीन पर खुले आसमान के नीचे जिला पदाधिकारी के आदेश पर भंडारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप धान लावरिस अवस्था में कड़ी धूप, वर्षा, आँधी, ओलावृृष्टि एवं खुले आसमान में रहने तथा चोरी होने के कारण धान की क्षति हुई।

श्री झा के उपरोक्त कथन से वर्णित परिस्थतिजन्य कारणों से धान के व्यापक क्षति की पुष्टि होती है, परन्तु उक्त क्षति के लिए श्री झा को सीघे तौर पर जिम्मेवार नहीं मानने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है, क्यांकि श्री झा के द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते धान की क्षति/चोरी अथवा गबन के संबंध में संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने का उल्लेख भी तथ्यगत नहीं है, जबकि स्पष्ट है कि श्री झा के द्वारा ऐसी कोई प्राथमिकी दर्ज ही नही की गई, बल्कि उक्त चोरी की सूचना देते हुए धान क्रय केन्द्र पर चौकीदार प्रतिनियुक्त करने का मात्र का अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार श्री झा उक्त धान की चोरी को रोकने में भी विफल रहे और दूसरी ओर जिला प्रबंधक मात्र को सूचित कर अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कर लिया गया, परन्तु उसके अतिरिक्त श्री झा के द्वारा ऐसा कोई कदम नही उठाया गया, जिससे धान की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्षति/गबन को रोका जा सके, जबकि ये उनकी स्वाभाविक जिम्मेवारी थी। अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से यह तर्क रखा जाना कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका के द्वारा धान खरीद हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में संचालन प्रतिवेदनानुसार गबन कार्य में उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए का तर्क स्वंय के दायित्व को स्थानांतरित किये जाने का प्रयास मात्र प्रतीत होता है, क्याेंकि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का दायित्व श्रम विभाग पर न होकर उनके प्रशासी विभाग का है।

जहॉ तक सहकारिता विभाग के द्वारा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, अमरपुर के विरूद्ध लगाये गये आरोप से संचालन पदाधिकारी के द्वारा मुक्त कर दिये जाने के संदर्भ का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि आरोपों की गंभीरता एवं सन्निहित परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया गया, जिसके अन्य समान मामलों में भी अक्षरशः लागू होने का तर्क भी असंगत प्रतीत होता है।

श्री झा के द्वारा यह भी पक्ष रखा गया है कि उनके विरूद्ध गठित प्रपत्र ''क'' के तहत 714.90 क्विंटल धान की क्षति/गबन का आरोप साक्ष्य आधारित नही है, क्याेंकि प्रभार प्रतिवेदनानुसार 692.00 क्विंटल धान क्षतिग्रस्त अवस्था में एवं 174. 80 क्विंटल धान सुरक्षित अवस्था में गोदाम का प्रभार दिया गया है और नीलाम पत्र वाद सं0-53/2014-15 में उनके विरूद्ध रू0 4,39,355/- राशि ही उनसे संंबंधित है, जिसे श्री झा के द्वारा प्रकारांतर से सन्निहित आरोप की स्वीकारोक्ति माना जा सकता है और जहाँ तक सन्निहित आरोप में धान की मात्रा में पविर्तन होने का प्रश्न है तो उक्त स्थिति में बदलाव होने के बावजूद सन्निहित क्षति अथवा गबन संबंधी आरोप की गंभीरता को कमतर आँका नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में तथापि प्रश्नगत मामलें में उप श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत श्री झा के विरूद्ध गठित सारे आरोप प्रमाणित पाये गये है और प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा के बिन्दु पर श्री झा के समर्पित स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा अकाट्‌्‌य साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर सन्निहित आरोपों को खंडित किया जा सके। इस प्रकार, श्री झा के द्वारा किये जा रहे किसी भी दावों का संपोषण नहीं होता है।

तदालोक में सम्यक्‌्‌ विचारोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों का दोषी पाते हुए श्री झा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के भाग-V के नियम 14 (11) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागी कार्यवाही समाप्त की जाती हैः-8 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018 1. श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन्‌्‌ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन्‌्‌ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन्‌्‌ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन्‌्‌ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र ्रभारी, बौंसी, बांका, वरीयता क्रमांक-371, जन्म तिथि का, वरीयता क्रमांक-371, जन्म तिथि का, वरीयता क्रमांक-371, जन्म तिथि का, वरीयता क्रमांक-371, जन्म तिथि 11115555....08080808....68, नियुक्ति तिथि 68, नियुक्ति तिथि 68, नियुक्ति तिथि 68, नियुक्ति तिथि 07070707....04040404....1998 को सरकारी सेवा से 1998 को सरकारी सेवा से 1998 को सरकारी सेवा से 1998 को सरकारी सेवा से पपपप्रभारी, बौंसी, बां ्रभारी, बौंसी, बां ्रभारी, बौंसी, बां

बर्खास्त (बर्खास्त (बर्खास्त (बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।) किया जाता है।) किया जाता है।) किया जाता है।

श्री झा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि श्री झा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि श्री झा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि श्री झा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतेय नही होगा।भुगतेय नही होगा।भुगतेय नही होगा।भुगतेय नही होगा।

आदेश से, गोपाल मीणा, श्रमायुक्त।

-------- कृषि विभाग ------- आदेशआदेशआदेशआदेश 23 फरवरी 201823 फरवरी 201823 फरवरी 201823 फरवरी 2018

सं0 2 (गो0)सी0-05-03/2008-125125125125 कृ॰—श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध दायित्व का निर्वहन नहीं करने, आदेश का उल्लंघन करने, खाद बीज की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति उपलब्ध नहीं कराने, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन की कार्यकारिणी के निर्णयों का अनुपालन नहीं करने, प्राथमिकता वाली योजनाओं में इनकी उपलब्धता शून्य रहने आदि आरोपों लिए निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत सभी प्रक्रिया पूर्ण कर विभागीय अधिसूचना संख्या-482 दिनांक 10.10.2012 द्वारा श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-14 (viii) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2966 दिनांक 31.08.2007 की कंडिका-2 के आलोक में निम्नतर कालमान वेतन कोटि पद या सेवा में अवनति अर्थात बिहार कृषि सेवा कोटि-I (शष्य) के पद से बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) के पद पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष वेतनमान 5000-8000 (अपुनरीक्षित) में स्थायी तौर पर पदावनत करने का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री वेदनारायण सिंह, महामंत्री बिहार कृषि सेवा संघ एवं श्रीमती कुंती देवी, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, अत्तरी, गया का ''भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के आलोक में पदावनति के आदेश पर पुर्नविचार करने के संबंध में'' आवेदन प्राप्त हुआ। उक्त पर कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक 627 दिनांक 21.12.2016 द्वारा श्री यादव से कतिपय कागजात/अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जो श्री यादव द्वारा दिनांक 10.01.2017 को उपलब्ध कराया गया।

उक्त पर कार्रवाई के क्रम में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-482 दिनांक 10.10.2012 में संशोधन करते हुए श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति सहायक कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः-

1. नियुक्ति के समय के मूल कोटि के पद पर स्थायी रूप से पदावनत। 2. निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति सहायक कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये जाते हैः-

1. नियुक्ति के समय के मूल कोटि के पद पर स्थायी रूप से पदावनत। 2. निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, विनोद रजक, विनोद रजक, विनोद रजक, विनोद रजक, अवर सचिव।

-------- आदेशआदेशआदेशआदेश 27 मार्च 201827 मार्च 201827 मार्च 201827 मार्च 2018

सं0 2(गो॰)सी॰-2-58/14-202020201 1 1 1 कृ॰—श्री कृष्णा नन्द चक्रवर्ती, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल -सह-प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति परियोजना निदेशक (आत्मा), पटना के विरूद्ध लक्ष्य के विरूद्ध एक भी कीटनाशी नमूना संग्रह नहीं कर स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं आदेश उल्लंघन के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-75 दिनांक 16.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।9 (cid:18)बहार गजट, 11 vizhy 2018 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कृष्णा नन्द चक्रवर्ती, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल-सह-प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति परियोजना निदेशक (आत्मा), पटना को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तद्‌ालोक में श्री कृष्णा नन्द चक्रवर्ती, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल-सह-प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति परियोजना निदेशक (आत्मा), पटना को आरोप से मुक्त किया जाता है।

आदेश से, विनोद रजक, विनोद रजक, विनोद रजक, विनोद रजक, अवर सचिव।

-------- आदेशआदेशआदेशआदेश 27 मार्च 201827 मार्च 201827 मार्च 201827 मार्च 2018

सं0 2(गो॰)सी॰-6-8/2013-196196196196 कृ॰—श्री राम ईश्वर प्रसाद, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना जिन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना की टीम के द्वारा 7,000/- (सात हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किये जाने के पश्चात्‌ विभागीय अधिसूचना संख्या-184 दिनांक 16.07.2013 द्वारा दिनांक 04.07.2013 से कारावास में रहने अवधि तक के लिए निलंबित किया गया।

दिनांक 18.10.2013 को कारावास से मुक्त होने के पश्चात दिनांक 21.10.2013 के योगदान के पश्चात विभागीय आदेश ज्ञापांक-325 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इनका योगदान दिनांक 21.10.2013 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या-331 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा श्री प्रसाद को उनके योगदान स्वीकृति की तिथि दिनांक 21.10.2013 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया।

सी॰डब्लू॰जे॰सी॰संख्या-15238/2017 राम ईश्वर प्रसाद, बनाम्‌ बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.02.2018 एवं दिनांक 15.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय-निर्णय के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा उपरोक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राम ईश्वर प्रसाद, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. विभागीय कार्यवाही चलता रहेगा। 3. विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय पारित होने के पश्चात्‌ निलंबन-अवधि के वेतनादि के भुगतान के बिन्दू पर निर्णय लिया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, विनोद रजक, विनोद रजक, विनोद रजक, विनोद रजक, अवर सचिव।

——— अधीGकअधीGकअधीGकअधीGक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना पटना पटना पटना द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 3ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-04-11.15/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-04-11.15.