(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) 322) पटन(cid:4)(cid:31) ब१धव(cid:4)र(cid:31) 11 अ(cid:22)ील 2018 सं॰ AMRUT-21-03/2015-839 नगर विकास एवं आवास विभाग ——— ladYi 31 ekpZ 2018
विषयः- केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-II की प्राक्कलित राशि रू 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्राक्कलित राशि रू 15841.69 लाख (एक अरब अंठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू मात्र) का व्यय और बुडा को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने की प्रशासनिक स्वीकृति।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहराें के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक 25. जून, 2015 को किया गया इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।
SAAP-III में बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा के लिए जलापूर्ति योजना फेज-II की स्वीकृृति प्रदान की गई है। जबकि बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज-I से ही इन शहरों में जलापूर्ति का कार्य पूण हो जाएगा। पूर्णिया शहर के लिए जलापूर्ति योजना फेज-II की स्वीकृृति किसी SAAP में नहीं किया गया है। जबकि पूरे पूर्णिया शहर में स्वीकृृत जलापूर्ति योजना फेज-I से जलापूर्ति का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। अतएव पूर्णिया शहर के लिए जलापूर्ति योजना फेज-II की स्वीकृृति दिया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में SAAP-III में स्वीकृृत बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज-II को रद्द करते हुए पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-II की स्वीकृृति हेतु योजना के अधीन गठित SHPSC द्वारा अनुशंसा किया गया है। SAAP-II में मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृृति भारत सरकार द्वारा की गई है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:22)ील 2018 2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन 10.00 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (पटना) के लिए कुल प्राक्कलित राशि का एक तिहाई भारत सरकार द्वारा, 20% नगर निकाय द्वारा एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 10 लाख से कम आवादी वाले शहरों के लिए कुल राशि का 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा एवं सेंटेज की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्रथम किश्त 20%, द्वितीय किश्त 40% एवं तृृतीय किश्त 40% के रूप में विमुक्त किया जाएगा। पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-II मद में राज्यांश के रूप में तीन किश्त में रू0 2560.302 लाख (पच्चीस करोड़ साठ लाख तीस हजार दो सौ रू0 मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना में राज्यांश के रूप में सेंटेज सहित तीन किश्त में रू0 5153.39 लाख (इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख उनचालिस हजार रू0 मात्र) का भार वहन किया जाना है।
3. विकास की गति को बनाये रखने तथा पूर्णिया के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से नये जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि रू0 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू0 मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे राष्ट्रीय मानक के अनुसार पूर्णिया नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति किया जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं को अगले तीस वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
इसी प्रकार मुजफ्फरपुर शहर के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु कुल राशि रू 15841.69 लाख (एक अरब अंठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे मुजफ्फरपुर नगर निकाय क्षेत्र में आवासित लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराया जाना है।
AMRUT योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका-10.2 में अंकित प्रावधान के अनुसार एक राज्य मिशन निदेशक होगा जिसमें राज्य सरकार के सचिव के स्तर के ही एक अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और जो एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (PMU) और एक परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) के साथ कार्य करेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन State Level Nodal Agency के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) अन्य केन्द्र संपोषित योजना के साथ AMRUT योजना के लिए कार्यरत है। अतएव BUDA को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर SHPSC द्वारा घटनोत्तर स्वीकृृति प्रदान की गई। उक्त के आलोक में BUDA को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैै।
4. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-II के कार्यान्वयन हेतु 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। इन जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद होगा। योजना के लिए प्रस्तावित राशि एवं इसके अन्तर्गत अवयवों की विवरणी निम्नवत हैः-
| योजना का नाम | प्राक्कलित प्राक्कलित प्राक्कलित प्राक्कलित कैपिटल कैपिटल कैपिटल कैपिटल कॉस्टकॉस्टकॉस्टकॉस्ट | प्राक्कलित O& M Cost | वचनबद्ध वचनबद्ध वचनबद्ध वचनबद्ध केन्द्रांश की केन्द्रांश की केन्द्रांश की केन्द्रांश की राशि | वचनबद्ध वचनबद्ध वचनबद्ध वचनबद्ध राज्यांश राज्यांश राज्यांश राज्यांश की राशि | नगर निकाय का नगर निकाय का नगर निकाय का नगर निकाय का अंश्अंश्अंश्अंशदान की राशि ादान की राशि | कुल कुल कुल कुल स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत राशि | अवयव |
| Estimated Capital Cost का का का का 50% | Estimated Capital Cost का का का का 30% | Estimated Capital Cost का का का का 20%+ Estimated O&M Cost काकाकाका 100% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-2 | 8534.34 | 836.70 | 4267.17 | 2560.302 | 2543.568 | 9371.04 | Tubewells - 13 Nos Rising Main - 650m OHR- 8 Nos (4994 KL) Distribution Pipe Line-155479 M HH Connection- 20048 SCADA Yes |
मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा। इस योजना हेतु कैपिटल कॉस्ट का 50% भारत सरकार द्वारा, योजना के कैपिटल कॉस्ट का 30% राशि एवं सेंटेज की राशि का 100% राज्य सरकार द्वारा तथा कैपिटल कॉस्ट का 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः-3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:22)ील 2018 (राशि लाख रू0 में)
| योजना का योजना का योजना का योजना का नामनामनामनाम | प्राक्कलित राशि | केन्द्रांश की केन्द्रांश की केन्द्रांश की केन्द्रांश की वचनबद्ध व चनबद्ध व व चनबद्ध चनबद्ध राशि | राज्यांश की वचनबद्ध राज्यांश की वचनबद्ध राज्यांश की वचनबद्ध राज्यांश की वचनबद्ध राशि | नगर निकाय नगर निकाय नगर निकाय नगर निकाय का अंशदान का अंशदान का अंशदान का अंशदान की राशि | कुल कुल कुल कुल स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत राशि | अवयव | ||
| कैपिटल कैपिटल कैपिटल कैपिटल कॉस्टकॉस्टकॉस्टकॉस्ट | सेंटेज | Estimated Capital Cost का का का का 50% | Estimated Capital Cost का का का का 30% | Centage | Estimated Capital Cost का का का का 20% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| मुजफ्फरपुर स्टार्म वाटर डे्रेनेज योजना | 15269.00 | 572.69 | 7634.50 | 4580.70 | 572.69 | 3053.80 | 15841.69 | Total Lenght of Drain - 22.409 km, (Drain with cover 5.685 km, Drain without cover 16.724 Km), Depth of Drain- 1000mm to 3000 mm, width of Drain- 1000mm to 5000 mm, Culvert-21 Nos, STP-3 Nos. Population Covered 388681(2011 Census) |
यह एक नई योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी BRJP/BUIDCO/नगर निकाय को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि State Level Nodal Agency, Bihar (BUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं SLNA को BRJP/BUIDCO/नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। BRJP/BUIDCO राज्य सरकार का एक उपक्रम है।
6666.... राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 27.03.2018 को सम्पन्न बैठक में मद सं0 02 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
7. अतः केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-II की प्राक्कलित राशि रू 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्राक्कलित राशि रू 15841.69 लाख (एक अरब अंठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू मात्र) का व्यय और बुडा को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।
आदेश-आदेश-आदेश-आदेश-अतः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
आदेश से, चैतन्य प्रसाद,, सरकार के प्रधान सचिव।
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