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laŒ 17&nkf[ky [kkfjt ¼dk;Z'kkyk½&240@2017-636/रा0—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा-6 एवं बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-10ख में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-02.04.2018 से दानापुर अंचल क्षेत्र में भू-लगान का ऑनलाईन भुगतान किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। ऑनलाईन भू-लगान के भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-
1. सर्वप्रथम विभाग का वेबसाईट www.land.bihar.gov.in को खोला जाएगा। 2. ऑनलाईन भू-लगान मेनु पर Click करें, जिसके पश्चात् ऑनलाईन लगान भुगतान किये जाने हेतु विभाग के स्तर पर विकसित किया गया वेबसाईट से एक नया पेज स्वतः ही खुल जायेगा। 3. उक्त बेवसाईट से रैयत जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2), बकाया लगान, पूर्व में भुगतान किये गये लगान की स्थिति को देख सकेंगे, जिसके आधार पर ऑनलाईन लगान का भुगतान मेनु पर Click कर कर सकते है।
4. ऑनलाईन भुगतान मेनु पर Click करने के पश्चात् जिला, अंचल, हल्का, मौजा एवं जमाबंदी से संबंधित विवरण यथा- रैयत का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, इत्यादि से संबंधित विवरण भरकर रैयत अपनी जमाबंदी पंजी के पृष्ठ को खोजेंगे, जिसके पश्चात् अपनी जमाबंदी के आगे दिये गये - देखें बटन पर Click करें। उक्त बटन को Click करने के पश्चात् जमाबंदी तथा लगान से संबंधित सभी सूचनाएं कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने लगेगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:23)ील 2018 7. अब रैयत के समक्ष लगान भुगतान करने हेतु वेब-पेज दिखाई देगा, जहां भुगतान हेतु दो विकल्प की व्यवस्था की गयी है :- क) E-Payment (online net banking of PNB, IDBI, SBI, UBI,) ख) Payment over the bank counter through challan (PNB, SBI)। 8. E-payment के माध्यम से भू-लगान के सफल भुगतान के बाद रैयतों को लगान रसीद की प्रति प्राप्त हो जाएगी।
9. अगर रैयत के द्वारा Payment over the bank counter through challan विकल्प का चयन किया गया है, तो वैसी स्थिति में रैयत को एक बैंक चालान की प्रति प्राप्त होगी, जिसे रैयत अपने बैंक में जाकर Challan के माध्यम से भू-लगान का भुगतान कर सकेंगे तथा लगान रसीद की प्राप्ति वे अपने जमाबंदी पंजी पृष्ठ कर सकेंगे।
समाहर्त्ता, पटना अपने स्तर से दानापुर अंचल क्षेत्र में ऑनलाईन भू-लगान के भुगतान से संबंधित प्रारम्भ की गयी व्यवस्था से सभी रैयतों को अवगत कराने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे, साथ ही अपर समाहत्ता, पटना, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर, अंचल अधिकारी, दानापुर एवं दानापुर अंचल के सभी राजस्व कर्मचारियों को ऑनलाईन भू-लगान भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए विभागीय निदेश के आलोक में ऑनलाईन भू-लगान भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे।
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