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(स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 34(cid:25)) पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 16 अ(cid:23)ील 2018 सं॰ पि॰व॰-मुकदमा-75-01/2018-844 सं॰ पि॰व॰-मुकदमा-75-01/2018-844 सं॰ पि॰व॰-मुकदमा-75-01/2018-844 सं॰ पि॰व॰-मुकदमा-75-01/2018-844
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 11 vizhy11 vizhy11 vizhy11 vizhy 2012012012018888 विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0-2014 दिनांक 2014 दिनांक 2014 दिनांक 2014 दिनांक 21212121....08080808....2015201520152015 की कंडिका-3(ग) में की कंडिका-3(ग) में की कंडिका-3(ग) में की कंडिका-3(ग) में सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0- सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0- सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0- अंकित ''नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट अंकित ''नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट अंकित ''नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट अंकित ''नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट एक्ट से गठित नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों के एक्ट से गठित नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों के एक्ट से गठित नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों के एक्ट से गठित नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों के एवं अन्य अनिवार्य षुल्क के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में। समरूप निर्धारित षिक्षण षुल्क समरूप निर्धारित षिक्षण षुल्क समरूप निर्धारित षिक्षण षुल्क समरूप निर्धारित षिक्षण षुल्क एवं अन्य अनिवार्य षुल्क के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में। एवं अन्य अनिवार्य षुल्क के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में। एवं अन्य अनिवार्य षुल्क के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेषिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्गके प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेषिकोार छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विष्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 अ(cid:23)ील 2018 4. वर्णित परिस्थिति में राज्य सरकार सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :- ((((i) ) ) ) प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0-2014 दिनांक 21.08.2015 की कंडिका-3(ग) में अंकित ''नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट एक्ट से गठित नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति।
(ii) स्टेट एक्ट से गठित सभी नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को केन्द्रीय षिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित षिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान संकल्प सं0-2014 दिनांक 21.08.2015 के निर्गत होने की तिथि से रू॰ 75000/-(पचहत्तर हजार रू0) की दर पर छात्रवृत्ति अंतर्गत षिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की अधिकतम राषि का भुगतान करने की स्वीकृति।
((((iii) ) ) ) इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2014 दिनांक 21.08.2015 एवं उसके पष्चात् इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत संकल्पों को इस हद तक संषोधित करने की स्वीकृति।
आदेषआदेषआदेषआदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाय।
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 340&5(1+1500&ड(cid:17),ट-,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in