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सं॰ बंदी/याचिका-05-100/2017-2214
॰ बंदी/याचिका-05-100/2017-2214—गृह विभाग (विषेष) की अधिसूचना संख्या-के/कारा-विविध-
के/कारा-विविध- 2002 के आलोक में बिहार राज्य दंडादेष परिहार पर्षद की गठन की जाती हैै, जो 63/2001-3106 दिनांक 10.12.2002 के आलोक में बिहार राज्य दंडादेष परिहार पर्षद की गठन की जाती हैै, जो 2002 के आलोक में बिहार राज्य दंडादेष परिहार पर्षद की गठन की जाती हैै, जो निम्नवत् हैः-
उक्त पर्षद राज्य की काराओं में संसीमित आजीवन कारावास सजाप्राप्त बंदियों की गृह विभाग (विषेष) आजीवन कारावास सजाप्राप्त बंदियों की गृह विभाग (विषेष) 2002 में निहित प्रावधानाें एवं अन्य सुसंगत कारा-विविध-63/2001-3106 दिनांक 10.12.2002 में निहित प्रावधानाें एवं अन्य सुसंगत (i) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग - अध्यक्ष - प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग (ii) सचिव, विधि विभाग - सदस्य - सचिव, विधि विभाग (iii) उच्च न्यायालय द्वारा नाम - सदस्य उच्च न्यायालय द्वारा नाम निर्देषित जिला एवं सत्र न्यायाधीष - (iv) निदेषक, परिवीक्षा सेवाएँ - - सदस्य निदेषक, परिवीक्षा सेवाएँ (v) पुलिस महानिदेषक द्वारा नाम निर्देषित - सदस्य स महानिदेषक द्वारा नाम निर्देषित पुलिस महानिरीक्षक - (vi) महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ -सदस्य-सचिव -सदस्य- ीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ 2. उक्त पर्षद राज्य की काराओं में संसीमित की अधिसूचना संख्या-के/कारा-विविध-63/2001-3106 दिनांक प्रावधानों के तहत समयपूर्व रिहाई हेतु अनुषंसा करेगी। प्रावधानों के तहत समयपूर्व रिहाई हेतु अनुषंसा करेगी।
3. यह अधिसूचना दिनांक
ासूचना दिनांक 10.12.2002 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
राज्यपाल के आदेष से, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 1(cid:21) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1# (i) Principal Secretary/Secretary, Home Deptt. - Chairman (ii) Secretary, Law Deptt. - Member (iii) District and Sessions Judge, nominated by Patna High Court - Member - Member (iv) Director, Probation Services - Member (v) I.G. Police, nominated by D.G.P (vi) I.G. Prisons & Correctional Services -Member-Secretary 2. The above mentioned Board shall recommend the premature release of life convict prisoners under the the provisions of Home Deptt. (Spl.) Notification No. K/Kara-vividh-63/2001- 3106 dated. 10.12.2002 and other relevant provisions.
3. This notification shall be retrospectively effective w.e.f. 10.12.2002.
By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to the Governement.
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