ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 5 व(cid:25)श(cid:4)ख 1(cid:28)4(cid:15) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 3(cid:20)(cid:20)) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) ब१धव(cid:4)र 25252525 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1$ सामान्य प्रशासन विभाग ——— शुद्धि-पत्र 22 नवम्बर 2017
सं॰ 7/स्था0-04-06/20
/2017-सा0प्र0-14803—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-57634 महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-57634
अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित विभागीय अधिसूचनाआें का कंडिकावार शुद्धि दिनांक 17.08.2017 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित विभागीय अधिसूचनाआें का कंडिकावार शुद्धि अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित विभागीय अधिसूचनाआें का कंडिकावार शुद्धि निम्नवत् हैः-
1. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011सा0प्र0-3245 दिनांक 17 विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011सा0प्र0-3245 दिनांक 17.03.2017 में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011सा0प्र0-3245 दिनांक 17
25(b) के स्थान पर
के स्थान पर 25B पढ़ा जाय।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-1-1/09सा0प्र0-
विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-1-1/09सा0प्र0-8390 दिनांक 26
8390 दिनांक 26.08.2010 द्वारा संशोधन के उपरांत मूल नियमावली III-आर-1-402/55ए-7569 दिनांक 22 संशोधन के उपरांत मूल नियमावली आर-1-402/55ए-7569 दिनांक 22.08.1955 के परिशिष्ट-'ग' के क्रमांक-2 वैकल्पिक विषय में क्रम संख्या-4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 परिशिष्ट-'ग' के क्रमांक-2 वैकल्पिक विषय में क्रम संख्या-4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 के स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 पढ़ा जाय। 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10
3. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1
विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-04/2011सा0प्र0-16645 दिनांक 03
-4-04/2011सा0प्र0-16645 दिनांक 03.12.2014 द्वारा अधिसूचित नियम-28 पूर्व में ही विभागीय अधिसूचना संख्या-10009 दिनांक 03.11.2005 द्वारा अधिसूचित नियम-28 पूर्व में ही विभागीय अधिसूचना संख्या-10009 दिनांक 03 अधिसूचित नियम-28 पूर्व में ही विभागीय अधिसूचना संख्या-10009 दिनांक 03
निर्गत रहने की स्थिति में नियम-28 के स्थान पर नियम-29 पढ़ा जाय। निर्गत रहने की स्थिति में नियम-28 के स्थान पर
4. विभागीय अधिसूचना संख्या-7/मुक0-08-1/2015 (खंड
विभागीय अधिसूचना संख्या-7/मुक0-08-1/2015 (खंड I)-17283 दिनांक 28
ांक 28.12.2016 द्वारा 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 25 [(cid:10)'ल 2(cid:15)1$ नियमावली, 1955 विभागीय अधिसूचना संख्या-7/मुक0-08-1/2015(खंड I)-17283 दिनांक 28.12.2016 के कंडिका-6 में प्रतिस्थापित नियम-15 (क), (ख) के साथ अधिसूचना संख्या-16645 दिनांक 03.12.2014 द्वारा निर्गत 15 (ग) को भी सम्मिलित समझा जाय।
अधिसूचना में अंकित शेष बिन्दुएँ यथावत् रहेगी।
अधिसूचना संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017, अधिसूचना संख्या-7569 दिनांक 22.08.1955 एवं अधिसूचना संख्या-17283 दिनांक 28.12.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।0/-
आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।
———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 377%5'1+10%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in