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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 April 2018

Published 27 April 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-04-27.400
Languages
English, Hindi

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आदेश

20 अप्रील 2018

सं0 2प/मु0-3-01/2018/

2प/मु0-3-01/2018/65/पं0रा—नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0-5459 नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0-5459 दिनांक 21.08.2017 द्वारा सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत तीन ग्राम पंचायतों, यथा सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत तीन ग्राम पंचायतों, यथा सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत तीन ग्राम पंचायतों, यथा सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड पूर्वी को नगर पंचायत सुरसंड में सम्मिलित कर लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की पूर्वी को नगर पंचायत सुरसंड में सम्मिलित कर लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की पूर्वी को नगर पंचायत सुरसंड में सम्मिलित कर लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 151 के अधीन निम्न आदेश दिया जाता है :- धारा 151 के अधीन निम्न आदेश दिया जाता है :- 1. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसं ड प्रखंड के ग्राम पंचायत सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड पूर्वी सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के ग्राम पंचायत सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड पूर्वी को पुनर्गठित सुरसंड नगर पंचायत के कार्यशील होने की तिथि से विघटित किया जाता है। को पुनर्गठित सुरसंड नगर पंचायत के

से विघटित किया जाता है। इस विघटन के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इनसे संबंधित पंचायत इस विघटन के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इनसे संबं 2. इस विघटन के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इनसे संबं समिति निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिला परिषद्‌ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में तदनुसार आवश्यक परिवर्तन/संशोधन राज्य समिति निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिला परिषद्‌ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में तदनुसार आवश्यक परिवर्तन/संशोधन राज्य समिति निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिला परिषद्‌ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में तदनुसार आवश्यक परिवर्तन/संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन एवं नियंत्रण में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निदेशन एवं नियंत्रण में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निदेशन एवं नियंत्रण में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किया जायेगा।

3. ग्राम पंचायत के रूप में उक्त ग्राम पंचायतों को भंग

किये जाने संबंधी सूचना जिला ग्राम पंचायत के रूप में उक्त ग्राम पंचायतों को भंग (Dissolve) किये जाने संबंधी सूचना जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जिला गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेगी। पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जिला गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेगी। पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जिला गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेगी। प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से बिहार-राज्यपाल के आदेश से अरविन्द कुमार चौधरी, वन्द कुमार चौधरी, सरकार के सचिव सरकार के सचिव

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 April 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-04-27.400/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-04-27.400.