िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
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पटन(cid:4) म(cid:14)गलव(cid:4)र 3333 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1$ सं॰ ल0सिं0मो0 भूजल-41/14-286 y?kq ty lalk/ku foHkkx
——— ladYi 23 जनवरी23 जनवरी23 जनवरी23 जनवरी 2018201820182018
''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' के के के के ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- लघु जल सलघु जल सलघु जल सलघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' ''बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना'' ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत ंसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में । क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संशोधित करने के संंबंध में ।
राज्य के अधिकाधिक किसानों को बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत् सहजतापूर्वक निजी राज्य के अधिकाधिक किसानों को बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत् सहजतापूर्वक निजी राज्य के अधिकाधिक किसानों को बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत् सहजतापूर्वक निजी नलकूप लगाने एवं अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश 1258 (मो0) दिनांक नलकूप लगाने एवं अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश 1258 (मो0) दिनांक नलकूप लगाने एवं अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश 1258 (मो0) दिनांक 15 में आवेदक की पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिन्दुओं को सरलीकृत कर संशोधित करने 27.07.15 में आवेदक की पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिन्दुओं को सरलीकृत कर संशोधित करने 15 में आवेदक की पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिन्दुओं को सरलीकृत कर संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के 2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुदान हेतु प्रात्रता शीर्षक की कंडिकाओं को निम्नवत् संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है।
त्रता शीर्षक की कंडिकाओं को निम्नवत् संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है।
योग्य भूमि होना चाहिए ।
(i) कृषक प्रगतिशील और इच्छुक हो । कृषक प्रगतिशील और इच्छुक हो । (ii) अनुसूचित जाति के न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 1 प्रतिशत कृषकों का प्रत्येक अनुसूचित जाति के न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 1 प्रतिशत कृषकों का प्रत्येक अनुसूचित जाति के न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 1 प्रतिशत कृषकों का प्रत्येक जिला में चयन किया जायेगा । अनुसूचित जनजाति के अनुपलब्ध होने पर यह 1 प्रतिशत जिला में चयन किया जायेगा । अनुसूचित जनजाति के अनुपलब्ध होने पर यह 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत में जोड़कर 17 प्रतिशत होगा । इनके अनुदान के लेखा की अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत में जोड़कर 17 प्रतिशत होगा । इनके अनुदान के लेखा की अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत में जोड़कर 17 प्रतिशत होगा । इनके अनुदान के लेखा की अलग व्यवस्था रखी जायेगी । अलग व्यवस्था रखी जायेगी । लघु/सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। कृषक के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डिसीमल) कृषि योग्य भूमि होना चाहिए । एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं पम्प सेट के लिए अनुदान अनुमान्य होगा ।
(iii) लघु/सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। (iv) कृषक के पास न्यूनतम 0 (v) एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं पम्प सेट के लिए अनुदान अनुमान्य होगा । उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका 'ख' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है। 3. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका 'ख' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 3 [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$ (i) losZ{k.k%& सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन में GPS Enabled Android Based Device का इस्तेमाल कर योजना के प्रारंभ से पूर्व, कार्यान्वयन के समय एवं कार्यान्वयन के बाद फोटोग्राफ लिया जायेगा ।
(ii) जिला प्रशासन तथा सेन्ट्रल गा्रउण्ड वाटर बोर्ड (CGWB) द्वारा जल स्तर के उपलब्ध कराये गये आँकड़ो के आधार पर शैलों एवं मध्यम गहराई के नलकूपों के लिए सभी प्रखण्डों का निर्धारण/चयन किया जायेगा ।
4. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका-'ग' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है। (i) vkosnu dh izkfIr%& आवेदन लघु जल संसाधन विभाग के Portal पर Online किया जायेगा, जिसके साथ निम्नांकित अभिलेख भी संलग्न करने होंगे ।
(क) भू-धारकता प्रमाण पत्र/अद्यतन् रसीद ।
(ख) प्लॉट पर पहले से कोई बोरिंग उपलब्ध नहीं है इसका प्रमाण पत्र । (ग) किसी अन्य संस्था से संबंधित नलकूप के लिये वित्तीय सहायता नहीं लेने का घोषणा पत्र/शपत्र-पत्र ।
(घ) आवेदन में आवेदक को बैंक खाता तथा IFSC CODE का उल्लेख करना आवश्यक होगा। 5. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका 'घ' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है। (i) कार्यपालक अभियंता अपने सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/कृषि समन्वयक/पंचायत प्रतिनिधि से प्रस्तावित स्थल की जाँच करायेंगे ।
(ii) कार्यपालक अभियंता, 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर आवेदन पत्र एवं स्थल की जाँच करा लेंगे, एवं Online ही स्वीकृति देंगे । अगर पन्द्रह दिनों के अन्दर आवेदन पर स्वीकृति नहीं दी जाती है तो आवेदन स्वीकृत माना जायेगा ।
6. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका 'ड़' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है।
(i) योजना का कार्यान्वयन स्वीकृति के 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर कृषक को बोरिंग गाड़ लेना होगा।
(ii) बोर का चयन एवं निर्माण सामग्रियों का क्रय कृषक स्वयं अपने पसंद से करेंगे, परंतु सामग्रियों की विशिष्टी भारतीय मानके ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप एवं आई0एस0आई0 मार्क होना आवश्यक होगा ।
7. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका 'च' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है । (i) बोरिंग गाड़ने के पश्चात् प्रमाणकों के साथ किसान अनुदान भुगतान का दावा Online विभाग के Portal पर करेंगे ।
(ii) गाड़े गये बोरिंग की जाँच कार्यपालक अभियंता, अपने सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/कृषि समन्वयक से 15 दिनों के अंदर करा लेंगे । जाँच के समय जाँच पदाधिकारी का कृषक के साथ Photograph भी Upload करना होगा । (iv) अनुदान का भुगतान बोरिंग कार्य करने एवं पम्पसेट क्रय के पश्चात् ही किया जायेगा । (v) 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर नलकूप नहीं गाड़ने पर स्पष्ट कारण देते हुए Online इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। कृषक को विशिष्टी के अनुरूप कार्य कराने का प्रमाण-पत्र भी देना होगा। 3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 3 [(cid:10)(ल 2(cid:15)1$ 8. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश की कंडिका 'छ' को विलोपित किया जाता है। 9. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश की कंडिका 'ज' को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है। (i) विभागीय स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षाः- राज्य स्तर पर अनुश्रवण अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/प्रमण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियंता तथा जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता करेंगे ।
10. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश की कंडिका '' को विलोपित किया जाता है । 11. उक्त कार्यान्वयन अनुदेश के 'निधि के प्रवाह' शीर्षक को उसके अन्तर्गत उल्लेखित कंडिका 1,2,3 एवं 4 को विलोपित किया जाता है ।
12. विभागीय पत्रांक-1258 (मो0) दिनांक-27.07.15 द्वारा परिचारित कार्यान्वयन अनुदेश की अन्य शर्ते एवं कंडिकायें पूर्ववत् प्रभावी रहेगी ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार, सरकार के प्रधान सचिव।
———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 296%5'1+1000%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in