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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 May 2018

Published 07 May 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-05-07.415
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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((((स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) 415) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र(cid:31) 7777 मईमईमईमई 2018201820182018 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 25 vizhy25 vizhy25 vizhy25 vizhy 2012012012018888सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ प्र02 वि01- 64/2012 (पार्ट)----1998199819981998—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विर्निदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय-समय पर यथा संषोधन के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 30,000/- रूपया (तीस हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय होगा :-

क्र0 सं0 नाम एवं पता जिला उपभोक्ता फोरम का नाम पुरूष/ महिला सदस्य
01 02 03 04
01 श्रीमती मुस्तरी खातुन, पिता-मो0 सर्फुद्दीन ग्राम-शनीचर बाजार, पो0थाना-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद 824301 औरंगाबाद महिला सदस्य
02 श्री षिव नारायण सिंह, पिता-श्री राजेष्वर सिंह, ग्राम-डीह बसढ़िया, थाना-दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। बेगूसराय पुरूष सदस्य
03 डॉ0 श्री नारायण भगत, पिता-स्व0 देवनन्दन भगत, ग्राम-कोलहुआ, पैगम्बरपुर, पो0-मिट, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फपुर। मुजफ्फरपुर पुरूष सदस्य
04 डॉ0 श्रीमती गायत्री कुमारी, द्वारा-श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम-अमगोला, पो0-रमना, राम भवन जिला-मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर महिला सदस्य
05 श्री अनिल कुमार सिंह पिता-स्व0 उदय नारायण सिंह, उदय भवन, मकान संख्या-15 जस्टिस मंडल पथ, राजवंषी नगर, पटना-800023 पटना पुरूष सदस्य
06 श्री अषोक कुमार, पिता-स्व0 योगेन्द्र प्रसाद, ग्राम-चन्दना, पो0-मिर्जापुर, थाना- मढ़ौड़ा, जिला- सारण। वैशाली पुरूष सदस्य
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 मई 2018

2 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित सदस्य अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नही किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को भी समर्पित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगे कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रेषेखर, निदेशक-सह-अपर सचिव।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 415%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-05-07.415/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-05-07.415.