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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 May 2018

Published 07 May 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-05-07.421
Languages
English, Hindi
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विषय :- विषय :- विषय :- विषय :- राज्य में अधिप्राप्ति कार्यराज्य में अधिप्राप्ति कार्यराज्य में अधिप्राप्ति कार्यराज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रबंधकीय अनुदान मद में 259625000/-(पचीस करोड छियानवे लाख पचीस हजार) रूपये के कारण प्रबंधकीय अनुदान मद में 259625000/-(पचीस करोड छियानवे लाख पचीस हजार) रूपये के कारण प्रबंधकीय अनुदान मद में 259625000/-(पचीस करोड छियानवे लाख पचीस हजार) रूपये के कारण प्रबंधकीय अनुदान मद में 259625000/-(पचीस करोड छियानवे लाख पचीस हजार) रूपये की स्वीकृृति के सकी स्वीकृृति के सकी स्वीकृृति के सकी स्वीकृृति के संबंध में।ंबंध में।ंबंध में।ंबंध में। राज्य में किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ एवं सषक्त करने के लिए उनके कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रबंधकीय अनुदान का निर्णय लिया गया है। सहकारी संस्थाओं/बैंकों को राज्य खाद्य निगम से प्राप्त भुगतान में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता की कठिनाईयों के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष आपूर्त्ति की गई चावल की मात्रा के अनुरूप रू॰ 10 प्रति क्विंटल की दर से पैक्स एवं व्यापारमंडलों को तथा रू॰ 5 प्रति क्विंटल की दर से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तथा 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर राज्य सहकारी बैंकों प्रबंधकीय अनुदान की राषि राज्य योजना मद से उपलब्ध करायी जानी है। वर्ष 2017-18 के लिए औसत अधिप्राप्ति धान की मात्रा कुल 25 लाख मे॰टन के अनुपातिक चावल 16.75 लाख मे॰टन (@67%) के लिए उक्त निर्णय के आलोक में गणना तालिका निम्न है :- 1. कुल धान अधिप्राप्ति की मात्रा (अनुमानित)-25 लाख मे॰टन 2. अधिप्राप्ति धान के समतुल्य सी॰एम॰आर॰ की मात्रा-16.75 लाख मे॰टन 3. प्रबंधकीय अनुदान की राषि सी॰एम॰आर॰ पर 259625000 रू॰ (16750000 क्विंटल @ 15.50) प्रबंधकीय अनुदान मद में स्वीकृत रू॰ 259625000/-(पचीस करोड़ छियानवे लाख पचीस हजार)के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू॰ 5,00,00,000/-(पाँच करोड) का उपबंध प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधकीय अनुदान मद में रू॰ 259625000/- (पचीस करोड़ छियानवे लाख पचीस हजार) व्यय करना स्वीकृत किया गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 मई 2018 2. प्रबंधकीय अनुदान मद की स्वीकृत राषि बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना को एकमुष्त स्थानान्तरित की जायेगी। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना सहकारिता विभाग के पोर्टल पर मोबाईल ऐप पर संधारित आँकडों के आधार पर समितिवार CMR की आपूर्ति (राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की गई मात्रा एवं उक्त मात्रा के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम से प्राप्त भुगतान की प्रविष्टी) के अनुरूप निर्धारित दर (पैक्स/व्यापार मंडलों को 10/- रू॰ प्रति क्विंटल, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 5/- रू॰ प्रति क्विंटल एवं राज्य सहकारी बैंक को 0. 50/- रू॰ प्रति क्विंटल) से प्रबंधकीय अनुदान की राषि समितियों के खाते में एक मुष्त स्थानान्तरित करेगा। 3. बिहार राज्य सहकारी बैंक के द्वारा उक्त राषि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना द्वारा स्वयं के लिए भी तदनुरूप निर्धारित दर से राषि की निकासी कर ली जायेगी। 4. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राषि का जिलावार/बैंकवार विस्तृत प्रतिवेदन बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। सावधिक रूप से व्यवहृत राषि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। अंकेक्षण हेतु सभी अभिलेख सभी संबंधित स्तरों पर संधारित रहेगा। 5. प्रबंधकीय अनुदान मद की राषि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जवाबदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथावांछित निदेष संसूचित करेंगे। 6. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृृति पत्र एवं विभागीय दिषा-निर्देष लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेष ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में आदेष ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में आदेष ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में आदेष ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेष से, सुरेष चौधरी, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-05-07.421/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-05-07.421.