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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 May 2018

Published 09 May 2018

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-05-09.19
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार (cid:18)बहार सरकार }kjk}kjk}kjk}kjk ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 19191919 oS'kk[koS'kk[koS'kk[koS'kk[k 1940194019401940 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 19191919 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,,ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

9999 ebZebZebZebZ 2018201820182018 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1Ñिनयु(cid:18)-, पदःथापन, बदली, श(cid:18)-, छु 3ट(cid:15) और अ6य 7य(cid:18)-गत सूचनाएं। 2----9 भाग-1-कÑःवयंसेवक गु;म= के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-खÑमैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Fाओं के पर(cid:15)Fा-फल, कायHबम, छाऽवृ(cid:18)K ूदान, आLद।

---

भाग-1-गÑिशFा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Fाफल आLद ---

भाग-2Ñ(cid:18)बहार-राMयपाल और कायाHNयF= Oारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आLद। भाग-3Ñभारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 6यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राMय गजट= के उVरण। ---

भाग-4Ñ(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5Ñ(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक,उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Lकये जानेवाले ूवर सिमितय= के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवH ूकािशत (cid:18)वधेयक।

---

भाग-7Ñसंसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] Mयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8Ñभारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय= के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय= के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवH ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9Ñ(cid:18)व^ापन

---

भाग-9-कÑवन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-खÑिन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 6यायालय सूचनाएं और सवHसाधारण सूचनाएं इ`याLद। ---

पूरक

---

पूरक-क 10----112 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)-, पदःथापन, बदली, श(cid:18)-, छु 3ट(cid:15) और अ6य 7य(cid:18)-गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

x`g foHkkx (विशेेष शाखा) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 20 अप्रील 201820 अप्रील 201820 अप्रील 201820 अप्रील 2018

सं॰ एल/एच॰जी॰-1501/2005-3256325632563256—विा विभाग के अधिसूचना सं॰-4685, दिनांक 25.06.2003, संकल्प ज्ञापांक-7566, दिनांक 14.07.2010 एवं संकल्प ज्ञापांक-6068, दिनांक 13.06.2013 के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी में समादेष्टा संवर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को बिहार कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृाि उन्नयन योजना) नियमावली-2003, बिहार कर्मचारी सेवा शर्त ''रूपांतरित सुनिश्चित वृाि उन्नयन योजना-2010'' एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृाि उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से कॉलम-5 में उल्लिखित वेतनमान में रूपांतरित सुनिश्चित वृाि उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र॰ म ल कोटि जिला समादेष्टा के ू पदाधिकारी का नाम/पदनाम नियुक्ति तिथि देय तिथि प बैण्ड एवं ग्रेड पे े
1 2 3 4 5
1 श्री तेज नारायण खेड़वार, सेवानिवृत प्रमंडलीय समादेष्टा 27.04.1987 27.04.2017 (तृतीय) पी॰बी॰-4, `37400-67000, ग्रेड पे `8700
2 श्री जीवेन्द्र नाथ झा, प्रमंडलीय समादेष्टा 01.03.1986 परियोजना पदाधिकारी (वयस्क शिक्षा) के पद पर 14.06.1989 (जिला समादेष्टा के पद पर) 01.03.2016 (तृतीय) पी॰बी॰-4,`37400-67000, ग्रेड पे `8700
3. श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा 30.04.1992 30.04.2012 (द्वितीय) पी॰बी॰-3, `15600-39100, ग्रेड पे `7600
4. श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक, वरीय जिला समादेष्टा 02.05.1997 02.05.2017 (द्वितीय) पी॰बी॰-3, `15600-39100, ग्रेड पे `7600

2.उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 में अंकित श्री जीवेन्द्र नाथ झा, प्रमंडलीय समादेष्टा को विभागीय अधिसूचना सं॰-2009, दिनांक 09.03.2011 द्वारा दिनांक 14.06.2001 के प्रभाव से दी गई प्रथम ए॰सी॰पी॰ (वेेतनमान `10,000-15,200) की तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 09.08.1999 एवं विभागीय अधिसूचना सं॰-7341, दिनांक04.08.2016 द्वारा 14.06. 2009 के प्रभाव से दी गई द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ (वेतनमान `15,600-39,100, ग्रेड पे `7600) की तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 01.03.2010 के प्रभाव से द्वितीय ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत किया जाता है। पूर्व में निर्गत दोनों विभागीय अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

3. यदि स्वीकृत ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदा ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना के लाभ संबंधी आदेश को रद्‌द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा, विमलेश कुमार झा, विमलेश कुमार झा, विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।संयुक्त सचिव।संयुक्त सचिव।संयुक्त सचिव।

---------------------------- स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएं 26 अप्रील 2018

सं॰ 16/ए.1-04/2012-590 (आ0चि0)—वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं॰-4685 वि॰(2) दिनांक 25.06.2003 क तहत अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003," क आलोक में 12/24 वर्षों की नियमित सेवा क उपरान्त प्रथम/द्वितीय ए॰सी॰पी॰, विा विभागीय संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के तहत्‌ अधिसूचित ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के आलोक में 10/20/30 वर्षो की नियमित सेवा के उपरान्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ तथा "बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2010" की कंडिका-13 एवं वित्त विभाग की3 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018 अधिसूचना सं0-279 दिनांक 25.11.2008 के आलोक में 6/12/18 वर्षाे की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत प्रथम/द्वितीय/तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की स्वी—ति इस क्रम में विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित "विभागीय प्रोन्नति समिति" की दिनांक 05.04.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय क अनुरूप आयुर्वेदिक प्रक्षेत्र क सभी अर्हता प्राप्त निम्नलिखित 16 चिकित्सा पदाधिकारियों को उनक नाम क सामने कॉलम-4, 5 एवं 6 में उल्लिखित वेतनमान में/तिथि क प्रभाव से स्वीकृत की जाती हैः-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ नाम, पदनाम एवं वर्तमान नाम, पदनाम एवं वर्तमान नाम, पदनाम एवं वर्तमान नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान सेवा में प्रथम सेवा में प्रथम सेवा में प्रथम सेवा में प्रथम योगदान की योगदान की योगदान की योगदान की तिथि प्रथम ए॰सी॰पी॰/ प्रथम ए॰सी॰पी॰/ प्रथम ए॰सी॰पी॰/ प्रथम ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की डायनेमिक ए॰सी ॰पी॰ की डायनेमिक ए॰सी डायनेमिक ए॰सी ॰पी॰ की ॰पी॰ की तिथि एवं वेतनमान द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰/ द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰/ द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰/ द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं वेतनमान तृतीय डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की तृतीय डायनेमिक ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं वेतनमान
1 2 3 4 5 6
1 डा॰ ललन राम, आयु॰चि॰पदा॰, रा॰आयु॰औ॰, देव, औरंगाबाद 05/07/1993 18-05-12 15600-39100+6600/- प्रथमDACPदेय 18-05-12 15600-39100+7600/- द्वितीयDACPदेय 18-05-12 37400-67000+8700/-तृतीय DACP देय
2 डा॰मो0 एहसान जमील, आ॰चि॰पदा॰, अ॰प्रा॰स्वा॰के॰ चिउटाहा, बगहा-2, प॰चम्पारण 27/07/1994 27-07-06 15600-39100+6600/- प्रथम ACPदेय 21-12-10 15600-39100+7600/- द्वितीयDACPदेय 27-07-12 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
3 डा॰ जगदीश सिंह, आयुवे दिक र् चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुवे द र् महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
4 डा॰ सतीश चन्द्र पाण्डेय, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
5 डा॰ गोपाल कृष्ण चौबे, आयु॰ चि॰ पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
6 डा॰ रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, आयु॰ चि॰पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुवे द र् महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्धितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
7 डा॰ कृष्णदेव प्रसाद वर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
8 डा॰ अवध बिहारी सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACP देय
9 डा॰ रमेशानन्द झा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुवे द र् महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
10 डा॰ ओम प्रकाश सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्धितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
11 डा॰ गोपाल जी पाण्डेय, आयुर्वेदिक चिकित्साद पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बक्सर, अहिरौली 01/06/1986 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-01-09 15600-39100+7600/- द्वितीयMACPदेय 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
12 डा॰ प्रभु चन्द्र ठाकुर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अति॰प्रा॰स्वा॰ केन्द्र, उपहारा, गोह, औरंगाबाद 27/07/1994 27-07-06 15600-39100+6600/- प्रथम ACPदेय 21-12-10 15600-39100+7600/- द्वितीयDACPदेय 27-07-12 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
13 डा॰ वीरेन्द्र बहादुर सिंह, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज 01/02/1981 09-08-99 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 01-02-05 15600-39100+7600/- (द्वितीयMACPपूर्व स्वीकृत) 21-12-10 37400-67000+8700/-तृतीय DACP देय
14 डा॰ वीर प्रकाश आर्य, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा॰ स्वा॰ केन्द्र, घैलाढ़, मधेपुरा 27/07/1994 27-07-06 15600-39100+6600/- प्रथमACPदेय 21-12-10 15600-39100+7600/- द्वितीयDACPदेय 27-07-12 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
15 डा॰ भारतेन्दु झा, आयु॰चि॰पदा॰, रा॰आयु॰का॰ अस्प॰, दरभंगा 10/01/1985 13-07-2017 15600-39100+6600/- प्रथमDACPदेय 13-07-2017 15600-39100+7600/- द्वितीयDACPदेय 13-07-2017 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
16 डा॰ विजय कुमार, आयु॰चि॰पदा॰, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, सीतामढ़ी 03/05/1983 12-02-2018 15600-39100+6600/- प्रथमDACPदेय 12-02-2018 15600-39100+7600/- द्वितीयDACPदेय 12-02-2018 37400-67000+8700/-तृतीय DACPदेय
4 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018

को उच्चतर वेतनमान का पदनाम, कर्त्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे।

3. सरकारी सेवक इस स्कीम क अधीन मंजूर किये गये उच्चतर वेतनमान क आधार पर सेवान्त लाभों का भुगतान प्राप्त करने क हकदार होंगे।

4. किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर कोई वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा कि उस श्रेणी में उससे कनीय कर्मी स्कीम क अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहे है।

5. उपरोक्त चिकित्सा पदाधिकारियों क संबंध में महालेखाकार/वित्त विभाग/प्रशासी विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर नियमानुसार अधिसूचना को संशोधित/विलोपित कर दिया जायेगा और भुगतान की गई राशि का सामन्जन/वसूली की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, नागेन्द्र्र प्रसाद, नागेन्द्र्र प्रसाद, नागेन्द्र्र प्रसाद, नागेन्द्र्र प्रसाद, अवरअवरअवरअवर सचिवसचिवसचिवसचिव।।।।

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25 अप्रील 2018

सं॰ 16/एच.1-01/2006-574 (आ0चि0)/स्वा॰—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना क अन्तर्गत आयुष निदेशालय, बिहार, पटना क होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग (गैर शैक्षणिक) क निम्नांकित होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को उनक नाम क सामने अंकित स्तम्भ-5 एवं 6 में अंकित तिथियों से परीक्ष्यमान अवधि क उपरान्त सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

क्र॰सं॰ चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी का नामनामनामनाम वर्त्तमान पदस्थापन जन्म तिथि परीक्ष्यमान की परीक्ष्यमान की परीक्ष्यमान की परीक्ष्यमान की तिथि/योगदान की तिथि/योगदान की तिथि/योगदान की तिथि/योगदान की तिथि सम्पुष्टि तिथि
1 2 3 4 5 6
1 डा॰ सुरेन्द्र कुमार सिंह अति॰ प्रा॰ स्वा॰ कन्द्र, दुमदुमा, कैमूर। 01.01.1965 05.07.1999 10.05.2011
2 डा॰ —ष्ण कुमार मिश्रा अति॰ प्रा॰ स्वा॰ कन्द्र, गौसिया, माँझा, गोपालगंज। 19.08.1960 04.07.1999 05.07.2012
3 डा॰ नारायण प्रसाद यादव जिला संयुक्त औषधालय, मधेपुरा। 02.01.1954 05.07.1999 15.05.2015
 क्र॰सं॰ चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी का नामनामनामनाम वर्त्तमान पदस्थापन जन्म तिथि परीक्ष्यमान की परीक्ष्यमान की परीक्ष्यमान की परीक्ष्यमान की तिथि/योगदान की तिथि/योगदान की तिथि/योगदान की तिथि/योगदान की तिथि सम्पुष्टि तिथि
1 2 3 4 5 6
4 डा॰ नन्दलाल प्रसाद अति॰ प्रा॰ स्वा॰ कन्द्र, विशुनपुर, वजीरगंज, गया। 17.01.1963 06.07.1999 13.03.2012
5 डा॰ राम नारायण प्रसाद-2 अति॰ प्रा॰ स्वा॰ कन्द्र, धटारो, लालगंज, वैशाली। 03.01.1958 05.07.1999 15.06.2007
6 डा॰ मो॰ खुर्शीद जिला संयुक्त औषधालय, भागलपुर। 01.02.1962 08.07.1999 31.05.2011
7 डा॰ विमलानन्द झा अति॰ प्रा॰ स्वा॰ कन्द्र, हबीबपुर (जगदीशपुर), भागलपुर। 02.08.1962 07.07.1999 28.10.2009
8 डा॰ र्मााण्ड कुमार मिश्र जिला संयुक्त औषधालय, पूर्णियाँ। 16.01.1963 07.07.1999 31.05.2011
9 डा॰ सुनील कमार साहु जिला संयुक्त औषधालय, खगड़िया। 03.01.1963 03.07.1999 09.03.2011
10 डा॰ (श्रीमति) एस॰ बेरनेदेथ ईजिल रानी अति॰ प्रा॰ स्वा॰ कन्द्र, तिनटंगा, भागलपुर। 29.06.1956 14.11.2009 05.04.2013
5 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018

बिहार-राज्यपाल क आदेश से, नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव।

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8 मई 2018

सं॰ 16/एम.1-35/2008-609 (आ0चि0)/स्वा॰—वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं॰-4685 वि॰(2) दिनांक 25.06.2003 क तहत अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003," क आलोक में 12/24 वर्षों की नियमित सेवा क उपरान्त प्रथम/द्वितीय ए॰सी॰पी॰, विा विभागीय संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के तहत्‌ अधिसूचित ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'' के आलोक में 10/20/30 वर्षो की नियमित सेवा के उपरान्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-1146(आ॰चि॰) दिनांक 09.10.2017 क प्रावधानों क तहत 6/12/18 वर्षो की नियमित सेवा क उपरान्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय डी॰ए॰सी॰पी॰ की स्वी—ति इस क्रम में विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित "विभागीय प्रोन्नति समिति" की दिनांक 05.04.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय क अनुरूप यूनानी प्रक्षेत्र क सभी अर्हता प्राप्त निम्नलिखित 09 शैक्षणिक पदाधिकारियों एवं 01 यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को उनक नाम क सामने कॉलम-4, 5 एवं 6 में उल्लिखित वेतनमान में/तिथि क प्रभाव से स्वीकृत की जाती हैः-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ नाम, पदनाम एवं वर्तमान नाम, पदनाम एवं वर्तमान नाम, पदनाम एवं वर्तमान नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान सेवा में प्रथम सेवा में प्रथम सेवा में प्रथम सेवा में प्रथम योगदान की तिथि प्रथम ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक प्रथम ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं वेतनमान द्वितीय ए॰सी॰पी॰/ द्वितीय ए॰सी॰पी ॰/ द्वितीय ए॰सी॰पी द्वितीय ए॰सी॰पी ॰/ ॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं एम॰ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं एम॰ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं एम॰ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं वेतनमान तृतीय ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक तृतीय ए॰सी॰पी॰/ डायनेमिक ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ की तिथि एवं वेतनमान
1 2 3 4 5 6
1 डा0 मो0 शफीक आज़म, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 21/04/83 09.8.1999 15600-39100 +6600 10000-15200(प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-04-2007 12000-16500 15600-39100 +7600(द्वितीय ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (21.04.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
2 डा0 मो0 साबिर अली, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 22/04/83 09.08.1999 10000- 15200/15600-39100 +6600 (प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 22.04.2007 15600-39100 +7600 (द्वितीय ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (22.04.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
3 डा0 नजमुल हसन, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 27/04/83 09.08.1999 10000-15200/15600- 39100 +6600(प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 27-04-2007 15600-39100 +7600 (द्वितीय ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (21.04.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
4 डा0 तौहिद किब्रिया, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 07/05/83 09.08.1999 10000- 15200/15600-39100 +6600(प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 07-05-2007 15600-39100 +7600(द्वितीय ए0सी0 पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (07.05.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
5 डा0 मो0 अफज़ल करीम, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 26/04/83 09.08.1999 10000- 15200/15600-39100 +6600 (प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 26-04-2007 15600-39100 +7600 (द्वितीय ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010 से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (26.04.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
6 डा0 मो0 गयासुद्दीन, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 22/04/83 09.08.1999 10000-15200/15600- 39100 +6600 (प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 22.04.2007 15600-39100 +7600 (द्वितीय ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (22.04.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
7 डा0 तबरेज अख्तर, प्राध्यापक रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 22/04/83 09.08.1999 10000-15200/15600- 39100 +6600(प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 22-04-2007 15600-39100 +7600 (द्वितीय ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय (22.04.2013 से पूर्व स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित)
8 असगर अली प्रदर्शक, रा0ति0कॉ0एवं अस्प0, पटना 25/11/93 25-11-2005 (प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010से द्वितीय डी0ए0सी0पी0 देय (25.11. 2013 से पूर्व स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित) 25-11-2011से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय
9 एस. खालिद अहमद, प्रदर्शक, रा0ति0कॉ0 एवं अस्प0, पटना 02/04/92 02.04.2004 (प्रथम ए0सी0पी0 पूर्व स्वीकृत) 21-12-2010 से द्वितीय डी0ए0सी0पी0 देय (02.04.2012 से पूर्व स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी.पी यथा संशोधित) 21-12-2010से तृतीय डी0ए0सी0पी0 देय
यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी
1 स्व॰ डा॰ मो॰ शकील अहमद, यू0चि0पदा0, अति0प्रा0स्वा0केन्द्र, अठगामा, नवगछिया, भागलपुर 30/04/87 22-12-2005 15600- 39100+6600/-प्रथमACPदेय 01-09-2009 15600- 39100+7600/- द्वितीयMACPदेय -
6 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018

2. वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ उच्चतर वेतनमान तक ही सीमित है और इसक अधीन संबंधित सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान का पदनाम, कर्त्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे।

3. सरकारी सेवक इस स्कीम क अधीन मंजूर किये गये उच्चतर वेतनमान क आधार पर सेवान्त लाभों का भुगतान प्राप्त करने क हकदार होंगे।

4. किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर कोई वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा कि उस श्रेणी में उससे कनीय कर्मी स्कीम क अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहे है।

5. उपरोक्त शैक्षणिक पदाधिकारियों क संबंध में महालेखाकार/वित्त विभाग/प्रशासी विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर नियमानुसार अधिसूचना को संशोधित/विलोपित कर दिया जायेगा और भुगतान की गई राशि का सामन्जन/वसूली की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, नागेन्द्र्र प्रसाद, नागेन्द्र्र प्रसाद, नागेन्द्र्र प्रसाद, नागेन्द्र्र प्रसाद, अवर सचिवअवर सचिवअवर सचिवअवर सचिव।।।।

-------------------------------- शिशिशिशिक्षा विभागक्षा विभागक्षा विभागक्षा विभाग ---------------------------- अधिसूचना 18 अप्रील 201818 अप्रील 201818 अप्रील 201818 अप्रील 2018 सं015/सी 2-164/2018-773—चतुर्थ चरण में अंगीभूतीकरण किए गए अविभाजित बिहार के 40 (चालीस) नवअंगीभूत महाविद्यालयों में से 28 (अठाईस) नवअंगीभूत महाविद्यालय सम्प्रति बिहार राज्य में अवस्थित है। इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा सामंजन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सिविल अपील संख्या 6098/1997 दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति के वैधता की समीक्षा हेतु माननीय न्यायामूर्ति एस॰सी॰ अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। माननीय न्यायमूर्त्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन द्वारा संदर्भित सभी महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन7 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018 दिनांक 19.12.2003 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.10. 2004 को पारित न्यायादेश द्वारा इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों के विरूद्ध योग्य (fit) कर्मियों का अन्तर्लीनीकरण किए जाने का आदेश सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को दिया गया। 2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संदर्भित नव अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों के विरूद्ध शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का सामंजन में उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 12591/2010 दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग का गठन किया गया। 3. माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा संदर्भित सभी महाविद्यालयों के वादियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को माननीय न्यायमूर्त्ति एस॰ बी॰ सिन्हा आयोग द्वारा समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुएन्यायादेश पारित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैं :-

1- (20). In our opinion, the incumbents with respect to whom the favorable direction have been made by Justice Sinha, have to be acted upon by State Governments, and as such, they be implemented forthwith without any further delay within the outer limit of three months. 2- (21). With respect to the cases of incumbents not found fit for acceptance by the Commission. They are free to approach the concerned High Court, as prayed, for redressal of their grievance, if they so desire. In case petitions are filed before the High Courts, it is expected that petitions would be dealt with as expeditiously as possible preferably within a period of one year.

3- (22). It is observed, as prayed by the counsel for the appellants that the chart which has been submitted contains some errors. Therefore, the State Governments have to go by the recommendations made and not to treat the chart as final.

4- (23). Though we have directed the recommendations made to be acted upon, yet the incumbents who have been recommended, shall furnish the declaration that they had been continuously working and attending the college regularly since the date of appointment till date, or in case of retirement till the date of retirement, and that did not work elsewhere.

5- (24). It is made clear that in the cases where recommendations have not been made, we have not gone into the merits of such cases. All questions with respect to the incumbents whose cases have been rejected by Justice Sinha Commission are kept open.

6- (25). In the cases where Justice Sinha has referred the matter to the University, it may take prompt action in the matter, as directed within a period of three months.

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग में वादियों द्वारा दायर कुल 1660 वादों के विरूद्ध एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा 1110 वादों में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के पक्ष में तथा शेष वादों को निरस्त किये जाने का निर्णय दिया गया है। उक्त 1110 निस्तारित मामलों के अन्तर्गत स्वीकृत पद एवं अनुशंसित पद के विरूद्ध 474 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को अन्तर्लीनीकरण हेतु Allowed श्रेणी में रखा गया है तथा 636 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को अन्तर्लीनीकरण हेतु Referredश्रेणी में रखते हुए इनके मामले मेंं निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय को रिमांड किया गया है। एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा सुनवाई किए गए सभी वादों एवं तत्संबंधी निर्णयों की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत्‌ है :-

Short summary of all claimant before Hon'ble Justice S.B.Sinha Commission Teaching Non-Teaching Total
Total no. of claimants 579 1081 1660
Total no. of claim allowed/referred 370 740 1110
Total no. of allowed cases 209 265 474
Total no. of referred cases 161 475 636
Total no. of dismissed cases 209 341 550
8 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018

के आधार पर अंकित की गई है, जिसमें भविष्य में विश्वविद्यालय स्तर पर/विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत/जाँचोंपरान्त भिन्नता होने की स्थिति में आवश्यक बदलाव/संशोधन किया जा सकेगा।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2703/2017 कृष्णानंद यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य(एस॰एल॰पी॰ संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ चरण अन्तर्गत 28 अंगीभूतीकरण किए गए महाविद्यालयों के कुल 474 योग्य शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के अन्तर्लीनीकरण (Absorption)एवं उन्हे नियमानुसार वेतन भुगतान के संबंध में मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 17.04.2018 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त हुई स्वीकृति के आलोक में निम्न निदेश संसूचित किए जाते है :-

(i) माननीय न्यायमूर्त्ति एस0 बी0 सिन्हा द्वारा allowedकुल 474 योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में पारित न्यायादेश के तहत संबंधित वादियों द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से दिये गये घोषणा पत्र के आलोक में उनके सेवा अन्तर्लीनीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस निमित विश्वविद्यालयों के माध्यम से वादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए घोषणा पत्र के आधार पर संबंधित सभी विश्वविद्यालयों को सूची संलग्न करते हुए अन्तर्लीनिकरण करने हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय विभागीय स्तर से उपलब्ध कराए गए सूची एवं निदेश के आधार पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के सुसंंगत प्रावधान के अन्तर्गत अन्तर्लीनिकरण का आदेश निर्गत करेंगे। जिन मामलों में निर्णय लेने एवं मंतव्य स्थापित करने में विश्वविद्यालय को कठिनाई होगी उन मामलों में विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर अपेक्षित कारवाई की जायेगी।

(ii) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त वर्णित 474 वादियों के सेवा अन्तर्लीनीकरण का आदेश निर्गतोपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया जायेगा। वादी के वास्तविक अन्तर्लीनीकरण की तिथि से कार्यरत अवधि के अनुमान्य आदेयता (Admissible dues)का भुगतान वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापनोपरान्त, पूर्व में भुगतेय राशि के सामंजन के पश्चात्‌ अवशेष बकाया राशि/अन्तर राशि का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(iii) माननीय न्यायमूर्त्ति एस0 बी0 सिन्हा द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को Referred कुल 636 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया है कि संबंधित वादी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। इन 636 मामलों को विश्वविद्यालयों द्वारा दिनांक 31.05.2018 तक निस्तारित कर सभी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रतिवेदित करेंगे तथा विभाग दिनांक 30.06.2018 तक ऐसे सभी मामलों का मंत्रिपरिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त कर सेवा अन्तर्लीनीकरण हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों को आदेश देगा।

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश में कतिपय बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा9 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018 दायर उक्त पुनर्विचार याचिका में पारित न्यायादेश के फलाफल से कर्मियों के अन्तर्लीनीकरण का निर्णय अन्तिम रूप से प्रभावी होगा।

ं सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाश्श्श्शित ात ात ात आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाि आदेषआदेषआदेषआदेषः-ः-ः-ः-आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक मे ं सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाि ं सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाि आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक मे आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक मे

किया जाय।किया जाय।किया जाय।किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 महाजन, प्रधान सचिव।

---------------------------- पर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 27 27 27 27 अप्रील 2018अप्रील 2018अप्रील 2018अप्रील 2018

सं0 2/बि०व०से०(आ०)-02/2018-1285-1285-1285-1285/प०व०—श्री शशि शेखर, बि०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए उप वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 2/बि०व०से०(आ०)-02/2018-1286-1286-1286-1286/प०व०—श्री सुधीर कुमार, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय को अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेरत्नेरत्नेरत्नेश्श्श्श झा, ा झा, ा झा, ा झा, संयुक्त सचिव।

——— अधीFकअधीFकअधीFकअधीFक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटनापटनापटनापटनाद्वाराद्वाराद्वाराद्वारा ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित।ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 7ÑÑÑÑ571++++11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।

Website: : : : http://://://://egazette....bih....nic....in

10 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

काकाकाका

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अल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

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27 अप्रील 2018

श्री जटाशंकर पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीवान को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 14.03. 2018 को दस हजार (`10,000/-) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰-010/2018, दिनांक 15.03.2018 धारा 7/13 (2)-सह-पठित धारा 13 (1) (डी) भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के ज्ञापांक 1298, दिनांक 12.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं नियम-9 (2) (क) में निहित प्रावधानों के तहत्‌ श्री पाण्डेय को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 14.03.2018) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है। न्यायिक हिरासत/कारा से मुक्त होने पर भी इनका निलंबन यथावत्‌ रहेगा, तथा इसके अनुपालन में वें उक्त निर्धारित स्थान में अपना योगदान करेंगे।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी कया जाय तथा इसकी कया जाय तथा इसकी कया जाय तथा इसकी आदेश-आदेश-आदेश-आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित ि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित ि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित ि

प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो॰ एस॰ आई॰ फमो॰ एस॰ आई॰ फमो॰ एस॰ आई॰ फमो॰ एस॰ आई॰ फैैैैसल, सल, सल, सल, विशेष सचिव-सह-निदेशक।11 (cid:18)बहार गजट, 9 ebZ 2018 सं0 15/एम 1-173/2011—867

शिक्षा विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

8 मई 20188 मई 20188 मई 20188 मई 2018

विषयः-बिहार राज्यान्तर्गत जमुई में राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। जमुई जिला में पूर्व से महिलाओं की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु कोई भी अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है तथा यहाँ महिलाओें की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय, जमुई की स्थापना हेतु जमुई अंचल के अंन्तर्गत, मौजा-इन्दपै, थाना संख्या-32, खाता-115, खेसरा संख्या-852, रकबा-2.70 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इस भूमि पर राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय, जमुई की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 3. यह महाविद्यालय पूर्णतः सरकारी महाविद्यालय होगा। इस महाविद्यालय के लिए पद सृजन एवं महाविद्यालय निर्माण हेतु अलग से कार्रवाई की जाएगी।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित हेतु अगले अंक में प्रकाशित हेतु अगले अंक में प्रकाशित हेतु अगले अंक में प्रकाशित आदेश-आदेश-आदेश-आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना

किया जाए। किया जाए। किया जाए। किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से,

हआर0 के0 महाजन, प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 May 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-05-09.19/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-05-09.19.