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(स(cid:26)(cid:23) पटन(cid:4) 425) पटन(cid:4)(cid:31) ब१धव(cid:4)र(cid:31) 9 मई 2018 सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰-13/2009-3275/वि॰ foÙk foHkkx
——— ladYiladYiladYiladYi 7777 ebZebZebZebZ 2012012012018888
वि"k;%&"k;%&"k;%&"k;%& माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के अनुमान्य भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षित दर एवं उप मंत्रियों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के नियत वेतन की स्वीकृति के संबंध में। राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24.05.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेेतन संरचना का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत नियत वेतन की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-137, दिनांक 08.01.2018 के द्वारा प्रदान की गई है, परन्तु उक्त संकल्प में राज्य के उप मंत्री के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के नियत वेतन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5283, दिनांक 13.06.2011 के द्वारा माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को निम्नलिखित भत्ते एवं सुविधाएँ अनुमान्य है-
(i) अनुमान्यता के अन्दर बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित नियत वेतन पर पटना नगर क्षेत्र के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 मई 2018 3. माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत नियत वेतन की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त उन्हें पूर्व से अनुमान्य भत्तों के पुनरीक्षित दर तथा उप मंत्रियों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के सन्दर्भ में नियत वेतन तथा भत्ता की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
4. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि- (क) माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरतबाह्य व्यक्तियों को अनुमान्य भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति आदेश निर्गत की तिथि से निम्नरूपेण प्रदान किया जाता हैः-
(i) अनुमान्यता के अन्दर बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित नियत वेतन पर पटना नगर क्षेत्र के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता की स्वीकृति।
(ii) बाह्य व्यक्तियों को प्रतिमाह `1000/-(एक हजार रुपये) चिकित्सा भत्ता के
भुगतान की स्वीकृति।
(iii) आप्त सचिव एवं निजी सहायक दोनों के लिए पाँच-पाँच सौ प्रत्येक माह मोबाईल रिचार्ज कूपन के लिए नगद भुगतान की स्वीकृति। इस सुविधा पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के कार्यालय व्यय से विकलित होगा। (ख) उप मंत्रियों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के सन्दर्भ में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-137, दिनांक 08.01.2018 समान रूप से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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