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| क्षेत्र का कोड | क्षेत्र का प्रवर्ग | प्रवर्ग का सीमांकन |
| (क) | औद्योगिक क्षेत्र | बस टर्मिनल, रेलवे लाईन तथा रेलवे स्टेशन (वर्तमान एवं प्रस्तावित), हवाई अड्डा, औद्योगिक परिसर तथा वे सभी क्षेत्र जो सरकारी अभिलेखों में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में दर्शाये गये हैं अथवा भविष्य में दर्शाए जांएगे। |
| (ख) | वाणिज्यिक क्षेत्र | सिनेमा एवं थियेटर, क्लब एवं वे सभी क्षेत्र जो सरकार के द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र तथा सिटी सेन्टर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नेबरहुड सेन्टर, होल सेल सेन्टर, मॉल एवं कामर्शियल स्ट्रीट (रिटेल सेन्टर) के रूप में दर्शाये गये हैं अथवा भविष्य में दर्शाए जाएगे। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र औद्योगिक, आवासीय या शांत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे भी इस क्षेत्र के अंंतर्गत आयेंगे। |
| (ग) | आवासीय क्षेत्र | वे सभी क्षेत्र जो सरकारी अभिलेखों में आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्शाये गये हैं अथवा भविष्य में दर्शाए जाएंगे। |
| (घ) | शांत क्षेत्र | उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय, विधान मंडल, राजभवन, जैविक उद्यान सहित राज्य में स्थापित अन्य उद्यानों से 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र, कम्युनिटी फैसिलिटीज (सामुदायिक सुविधायें) के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, श्मशान घाट तथा कब्रिस्तान, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एवं आर्किलॉजिकल स्थल से 100 मीटर की दूरी का क्षेत्र तथा सभी वन्यप्राणी संरक्षित आश्रयणी के आस-पास का ईको-सेंसेटिव जोन। |
नोटः-
(1) यदि कोई क्षेत्र शांत क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र दोनों में पड़ता है, तो उसमें शांत क्षेत्र का मानक लागू होगा।
(2) शांत क्षेत्रों में संबंधित संस्थान द्वारा ''शांत-क्षेत्र'' का बोर्ड लगाया जायेगा। (3) शैक्षणिक-संस्थान एवं अस्पताल का वही अर्थ होगा जो ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 के नियम 2 (ड़) एवं (च) में दिया गया है।