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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 July 2018

Published 31 July 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-07-31.735
Languages
English, Hindi

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सं॰वि॰स॰वि॰-13/2018-4508/वि॰स॰—''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018'' जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामावली के नियम 116 के अन्र्तगत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,राजीव कुमार, प्रभारी सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018

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बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

प्रस्तावना।-

चूँकि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 के अनुसार बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संप्रति अधिनियम की अनुसूची में यथा सम्मिलित रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर ही नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई की जानी है ;

और चूँकि राज्य सरकार के तकनीकी पदों, यथा-सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक केे चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई सम्प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है;

और चूँकि राज्य सरकार के उक्त पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निष्पादित किये जाने से इन पदों पर चयन की कार्रवाई में गति एवं सुविधा संभावित है;

और चूँकि राज्य सरकार के 4800/- गे्रड पे एवं इससे अधिक ग्रेड पे के उक्त तकनीकी पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही किये जाने संबंधी प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना समीचीन है;

और चूँकि उपर्युक्त संशोधन के पश्चात्‌ राज्य सरकार के 4800/- गे्रड पे एवं इससे अधिक ग्रेड पे के प्रसंगाधीन तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई भी, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जायेगा, ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम को संशोधित करते हुए आयोग के नाम में प्रयुक्त शब्दों ''कर्मचारी'' तथा ''चयन'' को ''सेवा'' से प्रतिस्थापित करते हुए इसका नाम ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग'' किया जाना समीचीन है;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018'' कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 13, 2014 के शीर्षक, धारा-1 की उपधारा-1, धारा-2 की उपधारा-(i), धारा-2 की उपधारा-(ii), धारा-3, धारा-10 एवं अनुसूची में संशोधन।-उक्त अधिनियम, 2014 के शीर्षक, धारा-1 की उपधारा-1, धारा-2 की उपधारा-(i), धारा-2 की उपधारा-(ii), धारा-3, धारा-10 एवं अनुसूची में उल्लिखित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग में प्रयुक्त शब्दों ''कर्मचारी'' तथा ''चयन'' को ''सेवा'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।3. बिहार अधिनियम 13, 2014 की धारा-8 में संशोधन।-उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-8 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले'' को विलोपित किया जायेगा। राजीव कुमार, प्रभारी सचिव। 3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 के अनुसार बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संप्रति अधिनियम की अनुसूची में यथा सम्मिलित रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई की जानी है। राज्य सरकार के सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु चिकित्सक के 4800/- ग्रेड पे एवं इससे ऊपर के ग्रेड पे वाले तकनीकी पदों पर चयन और अनुशंसा की कार्रवाई संप्रति अन्य आयोग द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के उक्त पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही निष्पादित किये जाने से इन पदों पर चयन की कार्रवाई में त्वरा एवं सुविधा संभावित है। इसके लिए उक्त अधिनियम, 2014 को संशोधित किया जाना समीचीन है। यही इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार) भार-साधक सदस्य। पटना

राजीव कुमार, प्रभारी सचिव,

दिनांक-23 जुलाई 2018

बिहार विधान-सभा।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-07-31.735/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-07-31.735.