िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 9999 ौावणौावणौावणौावण 1(cid:18)4(cid:20) (cid:21)श(cid:20)(cid:22)
((((स(cid:23)(cid:20) पटन(cid:4) (cid:26)3(cid:28)) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:29) म(cid:23)गलव(cid:4)र(cid:29) 31313131 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2018201820182018 बिहार विधन सभा सचिवालय
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अधिसूचना
24 tqykbZ 2018
सं वि∫स∫वि∫-10/2018-4525/ वि∫स∫—''बिहार वि½ा विध्ेयक, 2018'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रिÕया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ∞ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश से, राजीव कुमार,= प्रभारी सचिव, बिहार विधन सभा ।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018 बिहार वित्त विधेयक, 2018 EÑç∫ä∫Ñç∫CMU]OMNUF
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988), बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 (अधिनियम 4, 2018), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007), बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011), का संषोधन करने हेतु विधेयक।
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, अधिसूचना के माध्यम से नियत करे।
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन।-
(i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (v) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), में संशोधन।-
(i) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018 (vi) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948) में संशोधन।- (i) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (v) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988) में संषोधन।- (i) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iii) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 6. बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम 2018 (अधिनियम 4, 2018) में संशोधन।- (i) बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (v) बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018 7. बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007) में संशोधन।- (i) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iii) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iv) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (v) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
8. बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011) में संषोधन।-
(i) बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' षब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' षब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
9. विधिमान्यकरण-बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988), बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 (अधिनियम 4, 2018), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007), बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011), में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-
(क) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संषोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
(ख) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संषोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर उपायुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
(ग) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संषोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य-कर उपायुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
(घ) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संषोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर अपर आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018 (ड़) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संषोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य-कर अपर आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर विषेष आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
(च) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संषोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य-कर आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
वित्तीय संलेख
दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुरुप केन्द्र द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) एवं राज्य में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (SGST Act) प्रख्यापित किया गया है। माल और सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 एवं बिहार प्रवेष कर अधिनियम, 1993 समाहित हो गये हैैं, जबकि बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम तथा बिहार पेषा कर अधिनियम को जीएसटी प्रणाली से बाहर रखा गया है एवं पूर्व की तरह इनका प्रशासन वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जा रहा है जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत माल या सेवाओं के आपूर्ति पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा CGST एवं SGST के नाम से एक साथ परन्तु अलग-अलग कर की वसूली किये जाने के प्रावधान हैं। साथ ही, इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों के Cross Empowerment के भी प्रावधान हैं। केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम के प्रशासन हेतु प्रधान मुख्य आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त के अलावा सहायक आयुक्त से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित हैं, जबकि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्य-कर पदाधिकारी से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हैं।
वर्तमान में वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम के साथ-साथ पूर्व में लागू उपरोक्त अधिनियमों के लंबित मामलों का भी निष्पादन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में माल और सेवा कर प्रणाली के अधीन कर प्रषासक के रूप में किए जाने वाले कार्यो को सम्यक एवं सुचारू रूप से संपादित करने के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर प्रणाली के अनुरुप, बिना कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिए, वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों के पदनामों मेें परिवर्त्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तद्नुरुप वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित एवं जीएसटी प्रणाली में समाहित अधिनियमों में पदाधिकारियों के पदनामों में यथोचित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।
विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य।
उद्देष्य एवं हेतु
दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुरुप केन्द्र द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) एवं राज्य में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (SGST Act) प्रख्यापित किया गया है। माल और सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 एवं बिहार प्रवेष कर अधिनियम, 1993 समाहित हो गये हैैं, जबकि बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम तथा बिहार पेषा कर अधिनियम को जीएसटी प्रणाली से बाहर रखा गया है एवं पूर्व की तरह इनका प्रशासन वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जा रहा है। जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत माल या सेवाओं के आपूर्ति पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा CGST एवं SGST के नाम से एक साथ परन्तु अलग-अलग कर की वसूली किये जाने के प्रावधान हैं। साथ ही, इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों के Cross Empowerment के भी प्रावधान हैं। केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम के प्रशासन हेतु प्रधान मुख्य आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त के अलावा सहायक आयुक्त से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित हैं, जबकि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्य-कर पदाधिकारी से आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हैं।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 जुलाई 2018 वर्तमान में वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम के साथ-साथ पूर्व में लागू उपरोक्त अधिनियमों के लंबित मामलों का भी निष्पादन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में माल और सेवा कर प्रणाली के अधीन कर प्रषासक के रूप में किए जाने वाले कार्यो को सम्यक एवं सुचारू रूप से संपादित करने के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर प्रणाली के अनुरुप, बिना कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिए, वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों के पदनामों मेें परिवर्त्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तद्नुरुप वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित एवं जीएसटी प्रणाली में समाहित अधिनियमों में पदाधिकारियों के पदनामों में यथोचित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।
उपर्युक्त के कारण ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेष पर कर अधिनियम, 1993, बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 2018 तथा बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संषोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देष्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य। पटना दिनांक 24.07.2018
सचिव बिहार विधान सभा।
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