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सं॰सं॰सं॰सं॰ 5 नि0गो0वि0 (1) 02/2018----191/नि191/नि191/नि191/नि॰॰॰॰गोगोगोगो॰॰॰॰—वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक राज्य सरकार के द्वारा संचालित समग्र गव्य विकास योजना के अन्तर्गत जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, समस्तीपुर में डेयरी ईकाई की स्थापना तथा अनुदान वितरण में की गयी अनियमितता संबंधी आरोप प्रतिवेदिन किये गये। उक्त अनियमितता की जाँच हेतु गठित त्रिासदस्यीय समिति के द्वारा समर्पित अंतरिम जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की गम्भीरता के मद्देनजर विभागीय अधिसूचना संख्या 99 नि0गो0 दिनांक 18.04.2018 द्वारा डॉ0 आेंकार नाथ दिवाकर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर को निलंबित किया गया तथा निलम्बन की तिथि से तीन माह व्यतीत होने के पश्चात् भी त्रिासदस्यी समिति से अंतिम रूप से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रांण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(7) में अंकित प्रावधान के आलोक में की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया की मामला गम्भीर होने के कारण जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने में विलम्ब होने की सम्भावना है। अतएव डॉ0 दिवाकर के निलम्बन के अगले चार माह तक बरकरार रखने की आवश्यकता है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में डॉ0 आेंकार नाथ दिवाकर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर के निलम्बन को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।
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