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सं0 1प/स्था0-02-01/2017/4185@133/पं॰रा॰—बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) की कंडिका-12(2) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1800 दिनांक 09.06. 2011, पत्रांक-7772 दिनांक 28.06.2017, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक-5507 दिनांक 25.04.2018 एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.07.2018 में लिए गये निर्णय के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में कार्यरत श्रीमती रेणुका कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक को उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर (अपुनरीक्षित वेतन बैंड-5200-20200 ग्रेड पे॰ 2400, पुनरीक्षित Level-4) प्रोन्नति प्रदान करते हुए विभागीय मुख्यालय में उच्चवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर योगदान करने की तिथि से अनुमान्य होगा। 3. उक्त प्रोन्नति औपबंधिक होगी एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में दायर एस॰एल॰पी॰ संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
vkns'k ls] utj gqlSu] उप-सचिव।
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