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राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन ाक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन ाक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन ाक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विषयः-षयः-षयः-षयः- राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्ष् राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्ष् राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्ष् असंगति के मामलों पर विचार हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति के गठन असंगति के मामलों पर विचार हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति के गठन असंगति के मामलों पर विचार हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति के गठन असंगति के मामलों पर विचार हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति के गठन के सम्बन्ध में।के सम्बन्ध में।के सम्बन्ध में।के सम्बन्ध में।
बिहार राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामले पर विचार करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3549, दिनांक 26/04/2011 द्वारा श्री विजय प्रकाश (भा॰प्र॰से॰), प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के अध्यक्षता में वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति को पुनः संकल्प संख्या-1553, दिनांक 14/02/2014, संकल्प संख्या-6513, दिनांक 22/07/2017 तथा संकल्प संख्या-2054, दिनांक 02/03/2015 के द्वारा पुनर्गठित किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री विजय प्रकाश (भा॰प्र॰से॰) के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण समिति द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है।
2. वर्त्तमान में, बिहार राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के निराकरण सम्बन्धी मामले लंबित है। अतः उक्त हेतु नये सिरे से विसंगति निराकरण समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
3. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8888 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 (i) श्री सुनीलकुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद - अध्यक्ष (ii) श्री रॉबर्ट एल॰ चोंगथू, सचिव, शिक्षा विभाग। - सदस्य सचिव (iii) श्री शिव शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग। - सदस्य
(क) उपर्युक्त पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त समिति का भी कार्य करेंगे। इस समिति के लिए सचिवालयीन सहायता निधि आदि की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। (ख) पुनरीक्षित वेतनमानों में हुए विसंगतियों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की अनुशंसा के आलोक में समिति अनुशंसा करेगी।
(ग) अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और इसके लिए आवश्यक सूचना एकत्र करेगी।
(घ) समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार ई-गजट के असाधारण अंक में किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय) ।
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