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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 August 2018

Published 13 August 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-08-13.775
Languages
English, Hindi
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माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष श्री अखिलेश्वर तिवारी, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त, तिथि 31.07.2009) के विरूद्ध दायर परिवाद में भोजपुर, बक्सर एवं रोहतास जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में नलकूप, पम्पगृह, पाईप लाईन एवं जलमीनार के निर्माण कार्यों के निविदा निष्पादन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। उक्त के आलोक में लोकायुक्त अधिनियिम 1973 की धारा-10(i)(क) के अन्तर्गत संबंधित आरोपित पदाधिकारी को नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

2. आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा समीक्षापरोन्त श्री अखिलेश्वर तिवारी, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्राक्कलित राशि से 20 प्रतिशत से अधिक दर पर निविदा अनुमोदित करने, अपने सगे-संबंधियों को कार्य आवंटित करने, भोजपुर, बक्सर एवं भभुआ के चापाकलों के निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन में अनियमितता बरतने तथा बिहार लोक निर्माण संहिता के विभिन्न प्रावधानों की अवहेलना करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।3. उक्त आरोपों के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-175, दिनांक 24.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। 4. अपर सदस्य राज्स्व पर्षद-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-168, दिनांक 01.06.2017 के माध्यम से द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री तिवारी के विरूद्ध लगे आरोप अप्रमाणित बताया गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 5. जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच संचालन पदाधिकारी के मन्तव्य से असहमति जताते हुए असहमति के बिन्दू पर आरोपित पदाधिकारी श्री तिवारी से विभागीय पत्रांक-901 दिनांक 16.10.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

6. श्री तिवारी द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक 03.11.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित न कर द्वितीय कारणपृच्छा एवं जाँच प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती देने की बात कही गई।

7. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री अखिलेश्वर तिवारी, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता हैः-

• पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की पाँच वर्षों तक कटौती।

8. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। 9. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र मिश्र,

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 August 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-08-13.775/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-08-13.775.