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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 August 2018

Published 21 August 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-08-21.782
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत वर्त्तमान में अंगीभूत इकाई के रूप में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत्त है। इन सभी इकाईयों में अभियन्ताओं के पद सृजित है, जिसकी संरचना निम्नवत्‌ हैः-

विभागीय संकल्प सं0 2563 दिनांक 21.05.08 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक तकनीकी कोषांग का गठन राज्य के सभी नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अन्तर्गत जिला संचालन समिति द्वारा चयनित योजनाओं को कार्यान्वित कराने हेतु किया गया था। इस तकनीकी कोषांग में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) एवं जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के स्तर पर निम्नांकित तकनीकी पद सृजित किये गये थे :-

क्रमांक पद का नाम पदों की संख्या बैण्ड वेतनग्रेड वेतन (षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के आधार पर)
1 मुख्य अभियंता 01 37400-670008900
2 अधीक्षण अभियंता 03 37400-670008700
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 35 15600-391006600
4 सहायक अभियंता (असैनिक) 70 15600-391005400
5 कनीय अभियंता (असैनिक) 201 9300-348004200
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018

उक्त स्वीकृत पदों में से मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं 3 कार्यपालक अभियंता तथा 3 सहायक अभियंता का पद मुख्यालय के स्तर पर कार्य करने हेतु सृजित किये गये थे। शेष कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को जिला में अवस्थित विभिन्न नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अन्तर्गत चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न जिलों के अन्तर्गत जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) में पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी।

(ख) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड राज्य के नगर निकायों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं रहने के कारण एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार होने के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0 428 दिनांक 17.02.2009 द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी थी, जो विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना यथा- भवन, पथ, पार्क, उच्च पथ, गलियाँ, पुल, परिवहन संरचनाएँ, पेयजल, सेनिटेशन, सिवरेज सिस्टम, विद्युतीकरण कार्य, स्वास्थ्य संबंधी संरचनाएँ, पर्यावरण संबंधी कार्य तथा आपदा के मामलों में त्वरित पुनर्स्थापन संबंधी कार्य यथा-अस्थायी, आवासीय सुविधा, पथों के पुनस्थापन आदि कार्य के कार्यान्वयन के उद्‌देश्य से बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम के तहत किया गया था।इसके अतिरिक्त बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा अन्य कार्य निष्पादित किया जाता है।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु निम्न तकनीकी पद संविदा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है :-

क्रमांक पद का नाम पदों की संख्या वेतन/पारिश्रमिक
1 मुख्य अभियंता 01 संविदा आधारित वेतन
2 अधीक्षण अभियंता 02 संविदा आधारित वेतन
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 10 03 संविदा आधारित वेतन एवं 07 प्रतिनियुक्ति पर (15600-391006600)
4 सहायक अभियंता (असैनिक) 31 संविदा आधारित वेतन

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अधीन वर्तमान में 09 एस0आई0यू0 यूनिट कार्यरत है। तद्‌नुसार 09 कार्यपालक अभियंता तथा 03-03 सहायक अभियंता का पद प्रत्येक एस0आई0यू0 यूनिट में क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत है। जबकि मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता के 01 पद मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत है।

(ग) बिहार राज्य जल पर्षद बिहार राज्य जल पर्षद (बिहार राज्य जल एवं वाहित मल बोर्ड) को विधि विभाग की अधिसूचना सं0-4/79 लेज 292 दिनांक 17.03.1979 एवं लोक स्वा0अभि0विभाग की अधिसूचना सं0 541 दिनांक 17.03.1979 द्वारा गठित किया गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसचूना सं0 1135 दिनांक 19.08.2013 द्वारा इसे नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन किया गया।

बिहार राज्य जल पर्षद का मुख्य कार्य जलापूर्त्ति संबंधी योजनाएँ तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना तथा जलापूर्त्ति हेतु एक सुचारू तंत्र को परिचालित करना साथ ही मल व्यवस्था, वाहित मल का निष्पादन एवं दूषित जल का भी निष्पादन करने का दायित्व है, ताकि लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल एवं मल व्यवस्था की कुशल सेवा प्रदान की जा सके। बिहार राज्य जल पर्षद के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर निम्न अभियंताओं के पद सृजित हैंः-

क्रमांक पद का नाम पदों की संख्या बैण्ड वेतनग्रेड वेतन (षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के आधार पर)
1 मुख्य अभियंता 01 37400-670008900
2 अधीक्षण अभियंता 03 37400-670008700
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 08 15600-391006600
4 कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) 01 15600-391006600
5 सहायक अभियंता (असैनिक) 24 15600-391005400
6 सहायक अभियंता (यांत्रिक) 02 15600-391005400
7 कनीय अभियंता (असैनिक) 65 9300-348004200
8 कनीय अभियंता (यांत्रिक) 04 9300-348004200
3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018

2. वर्त्तमान में उक्त चार मुख्य इकाईयों के अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य में 12 नगर निगम, 45 नगर परिषद एवं 85 नगर पंचायत, कुल 142 नगर निकाय भी कार्यरत्त है, जो शहरी आबादी को नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु गठित हैं।

(क) नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक सुविधाओं का कार्यान्वयन एवं सुढ़ढृीकरण किया जाता है। सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पार्क निर्माण, भवन निर्माण, स्ट्रीट लाईटिंग, जलापूर्त्ति योजनाएँ, सीवरेज योजनाएँ, परिवहन सुविधाएँ, शौचालय निर्माण, आवास योजनाएँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डोर-टू-डोर कचड़ा संग्रहण एवं अन्य सभी नागरिक सुविधाओं का विस्तार एवं उनका कार्यान्वयन किया जाना है। साथ ही केन्द्र सरकार की ैड।त्ज् ब्प्ज्ल् योजना, ।डत्न्ज् योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना एवं मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत्‌ हर घर पेयजल की आपूर्त्ति, हर घर शौचालय तथा नाली एवं गलियों का पक्कीकरण करने की जिम्मेवारी भी नगर विकास एवं आवास विभाग की है। 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत्‌ भी योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से होता है।

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में जलापूर्त्ति, दूषित जल की निकासी, मल व्यवस्था (सीवरेज) एवं वाहित मल की निकासी (एस0टी0पी0) से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है। इसी प्रकार नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा भी अन्य कार्यों के अतिरिक्त जलापूर्त्ति, सैनिटेशन, सीवरेज संबंधी कार्य योजना तैयार करना एवं उनका त्वरित गति से कार्यान्वयन करना है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत्‌ प्रत्येक शहरी निकायों के नाली एवं गलियों का पक्कीकरण किया जाना है। शहरों के सीवरेज सिस्टम की भी व्यवस्था करनी है। साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी की भी सुढृढ़ व्यवस्था करनी है। यह विदित है कि पूर्व में बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के अधीन मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अन्तर्गत नगर निकायों में पथ एवं नालियों का पक्कीकरण की योजनाएँ कार्यान्वित करायी जा रही है।

परन्तु वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को समाप्त कर दिया गया है एवं शहरी नगर निकायों में आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु समेकित रूप से निश्चय योजना के तहत्‌ सभी नगर निकायों में नागरिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाना है। जहाँ प्रत्येक घर हेतु जलापूर्त्ति, सीवरेज सिस्टम, शौचालय निर्माण, पक्की नालियाँ, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाईटिंग, पार्क, घाट निर्माण तथा हर नगर निकायों में समुचित रूप से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डोर-टू-डोर कचड़ा प्रबंधन आदि का कार्य विभाग के द्वारा कराया जाना है। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी काफी संख्या में योजनाएँ यथा-हर घर नल जल, सीवरेज सिस्टम, शौचालय निर्माण, पक्की गली-नाली स्ट्रीट लाईटिंग आदि से संबंधित योजनाएँ का भी कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा में कराया जाना है, जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास तकनीकी कर्मियों का अभाव के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न स्तर के अभियंताओं की कमी के कारण योजनाएँ समयानुसार कार्यान्वित किये जाने में कठिनाई हो रही है।

इस प्रकार नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत अलग-अलग इकाईयों के रूप में कार्यरत्त बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) एवं जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा), बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रकृति लगभग एकसमान ही है। फलतः उक्त इकाईयों के अन्तर्गत अभियंताओं के अलग-अलग कार्यरत्त रहने से समेकित रूप से योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है।

इन कठिनाईयों को दूर करने के उद्‌देष्य से नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा समेकित रूप से योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजनाओं के कनचसपबंजपवद की संभावना से बचने हेतु विभाग के अन्तर्गत एकीकृत अभियंत्रण संगठन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि योजनाओं का समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण भी हो सके।

3. उपर्युक्त स्थिति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में निम्न प्रकार एकीकृत अभियंत्रण संगठन गठित किया जाता हैः- (क) एकीकृत अभियंत्रण संगठन द्वारा राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जायेगा। साथ ही शहरी निकायों के भी विभिन्न प्रकार के कार्य इस एकीकृत अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जायेगा। उक्त अभियंत्रण संगठन अपने प्राथमिक अभियंत्रण इकाई के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव हेतु जिम्मेवार होगा। नगर निकायों में कतिपय लघु योजनाएँ के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव हेतु नगर निकायों में उपलब्ध अभियंता यथा-कनीय अभियंता आदि कार्यरत्त रहेंगे, परन्तु इनकी संख्या लगभग नगण्य है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (ठन्प्क्ब्व्) का ही विस्तार करते हुए अभियंताओं के सृजित पदों को समाहित किया जाता है। राज्य के कुल 12 नगर निगम,4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018 45 नगर परिषद एवं 85 नगर पंचायतों के जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव-सह-अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता तथा सहायक नगर निवेशक का पद सृजित है। (ख) उक्त एकीकृत निगम के अधीन निम्न दो शीर्ष सृजित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जायेगा, जो निम्न प्रकार होगाः-

(1) जलापूर्त्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज। (2) आधारभूत संरचना एवं परिवहन।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन तथा विभाग एवं बुडको के बीच समन्वय स्थापित हेतु एक अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के पद सृजन किया जाता है। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के साथ एक तकनीकी प्रकोष्ठ भी कार्यरत्त रहेगा, जिसमें अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारी होंगे।

अभियंता प्रमख-सह-विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के अधीन कार्यरत्त रहेंगे, साथ ही एकीकृत निगम के मुख्य अभियंताओं के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1 अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव 1 ग 1 त्र 1
अभियंता प्रमुख का तकनीकी प्रकोष्ठ में कार्यरत्त अभियंता
2 अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव) 1 ग 1 त्र 1
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 1 ग 1 त्र 1
4 सहायक अभियंता (असैनिक) 1 ग 4 त्र 4

उपरोक्त दोनों शीर्ष के कार्य हेतु एकीकृत निगम (बुडको) के अधीन क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण बिहार उपभाग हेतु 1-1 मुख्य अभियंता एवं उत्तर बिहार हेतु 1-1 मुख्य अभियंता कार्यरत्त होंगे, साथ ही आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण हेतु भी 1 मुख्य अभियंता के पद सृजित है। इस प्रकार कुल 5 मुख्य अभियंता एकीकृत निगम में रहेंगे, जिनके साथ 1-1 तकनीकी प्रकोष्ठ कार्यरत्त रहेगा, जिसका विवरण निम्नवत्‌ हैः-

1 मुख्य अभियंता (जलापूर्त्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज), उत्तर बिहार उपभाग एवं दक्षिण बिहार उपभाग के लिए 1 ग 2 त्र 2
2 मुख्य अभियंता (आधारभूत संरचना एवं परिवहन), उत्तर बिहार उपभाग एवं दक्षिण बिहार उपभाग के लिए 1 ग 2 त्र 2
3 मुख्य अभियंता (आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण), उत्तर बिहार उपभाग एवं दक्षिण बिहार उपभाग के लिए 1 ग 1 त्र 1
कुल पद 05

विवरणी अनुसार तकनीकी पदाधिकारी कार्यरत्त रहेंगेः-

1 अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव) 2 ग 1 त्र 2
2 कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) 2ग 1 त्र 2
3 सहायक अभिंयता (असैनिक) 2 ग 2 त्र 4
4 सहायक अभिंयता (यांत्रिक) 2 ग 1 त्र 2
2 सहायक अभिंयता (असैनिक) 2 ग 2 त्र 4
1 अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव) 1 ग 1 त्र 1
2 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 1 ग 2 त्र 2
3 सहायक अभिंयता (असैनिक) 1ग 2 त्र 2
4 सहायक अभिंयता (यांत्रिक) 1 ग 1 त्र 1
5 सहायक अभिंयता (विद्युत) 1 ग 1 त्र 1
5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018

नगर विकास एवं आवास विभाग में एक उड़नदस्ता प्रकोष्ठ गठित होगा, जो अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में कार्य करेगा एवं सीधे विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के नियंत्रण एवं निदेषन में कार्य करेगा।

एकीकृत निगम (बुडको) में विभिन्न प्रकार के प्रोक्योरमेंट एवं गुण-नियंत्रण कार्य हेतु प्रोक्योरमेंट एवं गुण-नियंत्रण कोषांग भी गठित होगा, जो अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में कार्य करेगा एवं मुख्य अभियंता, (आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण) के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के नियंत्रण एवं निदेषन में कार्य करेगा।

बिहार राज्य के दक्षिणी उपभाग में 4 प्रमंडल एवं उत्तरी उपभाग में 5 प्रमंडल कुल 9 प्रमंडल होगा। एकीकृत निगम (बुडको) के प्रत्येक प्रमंडल में क्षेत्रीय स्तर पर उपरोक्त दोनों शीर्ष के कार्य हेतु 1-1 अधीक्षण अभियंता के पद सृजित किया जाता है तथा राजधानी पटना के आयोजन क्षेत्र हेतु 1 अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता का पद सृजित किया जाता है। इस प्रकार पूरे बिहार राज्य में दोनों शीर्ष (1) जलापूर्त्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज एवं (2) आधारभूत संरचना एवं परिवहन के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कुल 10 अधीक्षण अभिंयंता होंगे :-

1 अधीक्षण अभियंता (जलापूर्त्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज तथा आधारभूत संरचना एवं परिवहन) 9 ग 1 त्र 9
2 अधीक्षण अभियंता, पटना आयोजन क्षेत्र (जलापूर्त्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज तथा आधारभूत संरचना एवं परिवहन 1ग 1 त्र 1
कुल 10
1 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 10 ग 1 त्र 10
2 सहायक अभियंता (असैनिक) 10 ग 2 त्र 20

प्रत्येक प्रमंडल में विद्युत आदि के कार्यों हेतु कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में एक विद्युत कोषांग कार्यरत्त रहेगा। तद्‌नुसार पटना आयोजन क्षेत्र के लिए 01 कार्यपालक अभियंता तथा दक्षिण बिहार उपभाग के शेष प्रमण्डल में 02-02 प्रमण्डल स्तर पर 01-01 कार्यपालक अभियंता, विद्युत तथा 02-02 सहायक अभियंता, विद्युत तथा 02-02 कनीय अभियंता, विद्युत कार्यरत्त रहेंगे।

इसी प्रकार उत्तरी बिहार उपभाग के लिए भी कुल 05 कमिश्नरी में तिरहुत एवं सारण कमिश्नरी हेतु 01 कार्यपालक अभियंता, विद्युत तथा शेष दरभंगा, पूर्णियाँ एवं कोशी कमिश्नरी हेतु 01 कार्यपालक अभियंता, विद्युत के नेतृत्व में कोषांग गठित रहेगाः-

1 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) (पटना आयोजन क्षेत्र के लिए) 1 ग 1 त्र 1
2 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) (पटना एवं मगध कमिश्नरी के लिए) 1 ग 1 त्र 1
3 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) (भागलपुर एवं मु गेर कमिश्नरी के लिए) ं 1 ग 1 त्र 1
4 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) (तिरहुत एवं सारण कमिश्नरी के लिए) 1 ग 1 त्र 1
5 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) (पूर्णियाँ, दरभंगा एवं कोशी कमिश्नरी के लिए) 1 ग 1 त्र 1
कुल 05
1 सहायक अभियंता (विद्युत) 5 ग 2 त्र 10
2 कनीय अभियंता (विद्युत) 5 ग 2 त्र 10
1 अधीक्षण अभियंता (उड़नदस्ता), (दक्षिण एवं उत्तर बिहार उपभाग के लिए) 1ग 1 त्र 1
2 कार्यपालक अभियंता (असैनिक), (दक्षिण एवं उत्तर बिहार उपभाग के लिए) 2 ग 1 त्र 2
3 सहायक अभियंता (असैनिक), (दक्षिण एवं उत्तर बिहार उपभाग के लिए) 2ग 2 त्र 4
1 अधीक्षण अभियंता (प्रोक्योरमे ट एवं गुण-नियंत्रण) ं 1 ग 1 त्र 1
2 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 1 ग 1 त्र 1
3 कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) 1 ग 1 त्र 1
4 सहायक अभिंयता (असैनिक) 1 ग 2 त्र 2
5 सहायक अभिंयता (यांत्रिक) 1 ग 1 त्र 1
6 सहायक अभिंयता (विद्युत) 1ग 1 त्र 1
7 कनीय अभिंयता (असैनिक) 1 ग 4 त्र 4
6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018

बिहार राज्य में दक्षिणी बिहार उपभाग में कुल 4 प्रमंडल यथा पटना, मगध, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल है तथा उत्तरी बिहार उपभाग में कुल 5 प्रमंडल यथा- तिरहुत, दरभंगा, पूर्णियाँ, सारण एवं कोशी प्रमंडल कार्यरत्त है। उक्त 9 प्रमंडल के अन्तर्गत कुल 38 जिला अवस्थित है, जिसमें 12 नगर निगम क्षेत्र, 42 नगर परिषद क्षेत्र एवं 88 नगर पंचायत क्षेत्र कार्यरत्त है।

दक्षिणी बिहार उपभाग में पटना नगर निगम, आरा नगर निगम बिहारशरीफ नगर निगम, गया नगर निगम, भागलपुर नगर निगम, मुंगेर नगर निगम एवं बेगूसराय नगर निगम कुल 07नगर निगम अवस्थित है।

पटना नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है। फलस्वरूप पटना नगर निगम क्षेत्र में 04 कार्यपालक अभियंता एवं शेष नगर निगम क्षेत्रों में 01-01 कार्यपालक अभियंता होंगे। दक्षिणी बिहार उपभाग के कतिपय जिला ऐसे है, जहाँ मात्र नगर परिषद एवं नगर पंचायत ही अवस्थित है। तद्‌नुसार जनसंख्या के आधार पर समीपवर्त्ती 02 जिलों को समेकित करते हुए जनसंख्या के आधार पर कार्यपालक अभियंता का पद होगा।

दक्षिणी बिहार उपभाग के रोहतास जिला एवं नालंदा जिला में अवस्थित नगर निकायों की जनसंख्या अधिक रहने के कारण 01-01 कार्यपालक अभियंता का पद होगा।

उपरोक्त प्रत्येक कार्यपालक अभियंता के अधीन 02-02 सहायक अभियंता तथा प्रत्येक सहायक अभियंता के अधीन 03-03 कनीय अभियंता का पद होगा। प्रत्येक कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के स्तर पर 01-01 सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं 01-01 कनीय अभियंता (यांत्रिक) का पद रहेगा।

1 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (पटना नगर निगम क्षेत्र के लिए) 1 ग 4 त्र 4
2 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (बिहारशरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मु गेर एवं बेगूसराय ं नगर निगम क्षेत्र के लिए) 1 ग 6 त्र 6
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (पटना जिला के पूर्वी क्षेत्र के नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए) 1 ग 1 त्र 1
4 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (पटना जिला के पश्चिमी क्षेत्र के नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए) 1 ग 1 त्र 1
5 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (नालंदा के शेष नगर निकाय क्षेत्र एवं रोहतास जिला के नगर निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 2 त्र 2
6 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (गया के शेष नगर निकाय, औरंगाबाद एवं नवादा के नगर निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 3 त्र 3
7 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (भोजपुर-बक्सर, रोहतास-कैमूर, जहानाबाद-अरवल, मु गेर-जमुई, बेगूसराय-खगड़िया, लखीसराय-शेखपुरा एवं भागलपुर-बांका के शेष नगर ं निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 7 त्र 7
कुल 24

उपरोक्त प्रत्येक कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के अधीन 02-02 सहायक अभियंता (असैनिक) एवं 01-01 सहायक अभियंता (यांत्रिक) का पद होगा, परन्तु गया जिला के शेष नगर निकाय की जनसंख्या कम रहने के कारण कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के अधीन 01 ही सहायक अभियंता का पद होगा।

1 सहायक अभियंता (असैनिक) 23 ग 2 त्र 46
2 सहायक अभियंता (असैनिक) (गया जिला के शेष नगर निकाय क्षेत्र के लिए 1ग 1 त्र 1
3 सहायक अभियंता (यांत्रिक) 24 ग 1 त्र 24

उपरोक्त प्रत्येक सहायक अभियंता (असैनिक) के अधीन 03-03 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं प्रत्येक सहायक अभियंता (यांत्रिक) के अधीन 01-01 कनीय अभियंता (यांत्रिक) का पद होगा, परन्तु नवादा जिला के नगर निकाय क्षेत्र की जनसंख्या कम रहने के कारण सहायक अभियंता (असैनिक) के अधीन 02 कनीय अभियंता का ही पद होगा।

1 कनीय अभियंता (असैनिक) 46 ग 3 त्र138
2 कनीय अभियंता (असैनिक) (नवादा जिला के नगर निकाय क्षेत्र के लिए 1 ग 2 त्र 2
3 कनीय अभियंता (यांत्रिक) 24ग 1 त्र 24
7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018

उत्तरी बिहार उपभाग में मुजफ्फरपुर नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, पूर्णियाँ नगर निगम, कटिहार नगर निगम एवं छपरा नगर निगम अर्थात्‌ कुल 05 नगर निगम अवस्थित है। तद्‌नुसार नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या अधिक रहने के फलस्वरूप प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में 01-01 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) का पद होगा। साथ ही पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिलें में अवस्थित नगर निकायों की जनसंख्या अधिक रहने के कारण उक्त जिलों में 01-01 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) का पद होगा।

उत्तरी बिहार उपभाग के कतिपय जिला ऐसे है, जहाँ मात्र नगर परिषद एवं नगर पंचायत ही अवस्थित है। तद्‌नुसार जनसंख्या के आधार पर समीपवर्त्ती 02 जिलों को समेकित करते हुए जनसंख्या के आधार पर कार्यपालक अभियंता का पद होगा।

1 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, कटिहार एवं छपरा नगर निगम क्षेत्र के लिए) 1 ग 5 त्र 5
2 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण के नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए) 1 ग 2 त्र 2
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (सीतामढ़ी-शिवहर, सिवान-गोपालगंज, मुजफ्फरपुर-वैशाली, दरभंगा- मधुबनी, मधेपुरा-सुपौल, पूर्णियाँ-अररिया के शेष नगर निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 6 त्र 6
4 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (सारण के शेष नगर निकाय, समस्तीपुर, सहरसा एवं किशनगंज जिला में अवस्थित नगर निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 4 त्र 4
कुल 17

उपरोक्त प्रत्येक कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के अधीन 02-02 सहायक अभियंता (असैनिक) एवं 01-01 सहायक अभियंता (यांत्रिक) का पद होगा, परन्तु समस्तीपुर जिला के नगर निकाय की जनसंख्या कम रहने के कारण कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के अधीन 01 ही सहायक अभियंता का पद रहेगा।

1 सहायक अभियंता (असैनिक) 16 ग 2 त्र 32
2 सहायक अभियंता (असैनिक) (समस्तीपुर जिला के नगर निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 1 त्र 1

उपरोक्त प्रत्येक कार्यपालक अभियंता के अधीन 01-01 सहायक अभियंता (यांत्रिक) का पद होगा।

1 सहायक अभियंता (यांत्रिक) 1 ग 17 त्र 17

उपरोक्त प्रत्येक सहायक अभियंता (असैनिक) के अधीन 03-03 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं प्रत्येक सहायक अभियंता (यांत्रिक) के अधीन 01-01 कनीय अभियंता (यांत्रिक) का पद होगा, परन्तु दरभंगा-मधुबनी, सहरसा एवं किशनगंज जिला के नगर निकाय क्षेत्र की जनसंख्या कम रहने के कारण प्रत्येक सहायक अभियंता के अधीन 02-02 कनीय अभियंता का ही पद रहेगा।

1 कनीय अभियंता (असैनिक) 30 ग 3 त्र 90
2 कनीय अभियंता (असैनिक) (दरभंगा, मधुबनी, सहरसा एवं किशनगंज जिला के नगर निकाय क्षेत्र के लिए) 1 ग 2 त्र 6
3 कनीय अभियंता (यांत्रिक) 17 ग 1 त्र 17

बिहार राज्य अन्तर्गत कुल 09 कमिश्नरी तथा पटना आयोजन क्षेत्र के लिए 01-01 सहायक नगर निवेशक का भी पद होगा।

1 सहायक नगर निवेशक (पटना मास्टर प्लान क्षेत्र के लिए) 1 ग 1 त्र 1
2 सहायक नगर निवेशक (09 कमिश्नरी क्षेत्र के लिए) 1ग 9 त्र 9
कुल 10

4. उपर्युक्त कंडिका 3 में वर्णित अभियन्ताओं के पदों की आवश्यकताओं के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत निम्न विवरणी अनुसार अभियंताओं के पूर्व से स्वीकृत 462 पदों के विरूद्ध सहायक अभियन्ता (असैनिक) के 5 पद एवं कनीय अभियन्ता (असैनिक) के 26 पद अर्थात्‌ कुल 31 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए 146 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है :-

8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018
क्रं0 सं0 पदनाम पे-बैण्ड एवं ग्रेड पे (षष्टम वेतन पुनरीक्षण के आधार पर) पूर्व स्वीकृत पद एक वर्ष का अनुमानित कुल मूल वेतन (D.A+H.R.A+ M.Aसहित) वर्त्तमान में प्रस्तावित पद की आवश्यकता एक वर्ष का अनुमानित कुल मूल वेतन (D.A+H.R.A+M.A सहित) एकीकृत संगठन में अतिरिक्त पद की आवश्यकता एक वर्ष में अन्तर राशि (D.A+H.R.A+M .Aसहित)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 अभियंता प्रमुख-सह- विषेष सचिव 37400-67000 (ग्र ड पे-10000) े 0 01 1395960ध्. 01 1395960ध्.
2 मुख्य अभियंता 37400-67000 (ग्र ड पे-8900) े 03 4090860ध्. 05 6818100ध्. 02 2727240ध्.
3 अधीक्षण अभियंता 37400-67000 (ग्र ड पे-8700) े 8 10861920ध्. 18 24439320ध्. 10 13577400ध्.
4 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 15600-39100 (ग्र ड पे-6600) े 53 34719240ध्. 57 37339560ध्. 04 2620320ध्.
5 कार्यपालक अभियंता (यात्रिंक) 15600-39100 (ग्र ड पे-6600) े 01 655080ध्. 03 1965240ध्. 02 1310160ध्.
6 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) 15600-39100 (ग्र ड पे-6600) े 0 05 3275400ध्. 05 3275400ध्.
7 सहायक अभियंता (असैनिक) 15600-39100 (ग्र ड पे-5400) े 125 77475000ध्. 120 74376000ध्. .05 .3099000ध्.
8 सहायक अभियंता (यात्रिंक) 15600-39100 (ग्र ड पे-5400) े 02 1239600ध्. 45 27891000ध्. 43 26651400ध्.
9 सहायक अभियंता (विद्युत) 15600-39100 (ग्र ड पे-5400) े 0 12 7437600ध्. 12 7437600ध्.
10 कनीय अभियंता (असैनिक) 9300-34800 (ग्र ड पे-4200) े 266 106213800ध्. 240 95832000ध्. .26 .10381800ध्.
11 कनीय अभियंता (यात्रिंक) 9300-34800 (ग्र ड पे-4200) े 04 1597200ध्. 41 16371300ध्. 37 14774100ध्.
12 कनीय अभियंता (विद्युत) 9300-34800 (ग्र ड पे-4200) े 0 0 20 7986000ध्. 20 7986000ध्.
13 सहायक टाउॅन प्लानर 15600-39100 (ग्र ड पे-5400) े 0 0 10 6198000ध्. 10 6198000ध्.
कुल 462 23,68,52,700/- 577 31,13,25,480.00 146-31 7,44,72,780.00

5. नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय स्तर पर तथा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के स्तर पर निम्नवत्‌ पद होंगे :-

9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018
क्रमांक पदनाम प्रषासी पदवर्ग समिति द्वारा एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत कुल स्वीकृत पद अभ्युक्ति
1 2 3 4
प्रस्तावित एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय स्तर के पद
1 अभियंता प्रमुख-सह-विषेष सचिव 01
2 अधीक्षण अभियंता (असैनिक) 02 अभियंता प्रमुख-सह-विषेष सचिव के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत तकनीकी सचिव के रूप में 01 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 01 अर्थात्‌ कुल 02 पद
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 03 अभियंता प्रमुख-सह-विषेष सचिव के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 01 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 02 अर्थात्‌ कुल 03 पद
4 सहायक अभियंता (असैनिक) 08 अभियंता प्रमुख-सह-विषेष सचिव के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 04 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 04 अर्थात्‌ कुल 08 पद
प्रस्तावित एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पद
1 मुख्य अभियंता 05
2 अधीक्षण अभियंता 16
3 कार्यपालक अभियंता (असैनिक) 54
4 कार्यपालक अभियंता (यात्रिंक) 03
5 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) 05
6 सहायक अभियंता (असैनिक) 112
7 सहायक अभियंता (यात्रिंक) 45
8 सहायक अभियंता (विद्युत) 12
9 कनीय अभियंता (असैनिक) 240
10 कनीय अभियंता (यात्रिंक) 41
11 कनीय अभियंता (विद्युत) 20
12 सहायक टाउॅन प्लानर 10
कुल योग 577

6. (i) बिहार राज्य जल पर्षद बिहार सरकार के विषेष अधिनियम के अन्तर्गत गठित है, जिसके निरसन का निर्णय विधि विभाग की अधिसूचना संख्या लेज-21 एवं 22 दिनांक 05.04.2018 द्वारा संसूचित किया जा चुका है। बिहार राज्य जल पर्षद को पूर्ण रूप से तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) को समेकित करते हुए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित एक सरकारी कम्पनी है, में विलीन हो जायेगा।10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018 (Bihar Rajya Jal Parshad (BRJP) is a board created under special Act of the Govt. of Bihar, regarding which decision has been taken to repeal vide Law Department Notification No. Leg-21 and 22 dated 05.04.2018. BRJP shall be merged in whole and Engineering cell of Urban Development & Housing Department working at the level of DUDAs and BUDA (excluding Engineer in Chief-cum-Special Secretary and flying squad of integrated Engineering organization) will be merged with BUIDCo, a wholly owned Government company incorporated under the Companies Act, 1956.)

(ii) बिहार राज्य जल पर्षद के सभी चल अचल आस्ति/सम्पत्ति, सभी प्रकार की देनदारी/दायित्व, वर्तमान में क्रियान्वित सभी परियोजनाओं एवं अनुबंध, विधिक मामलें तथा अन्य सभी प्रकार के अधिकार एवं दायित्व तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) में समाहित होकर बुडको का ही भाग हो जायेगा। (All the Assets, whether movable or immovable, libalitites of all kinds and nature, with on-going contracts or business, litigantions or any other obligations of any other nature or kind of BRJP and Engineering cell of Urban Development & Housing Department working at the level of DUDAs and BUDA (excluding Engineer in Chief-cum-Special Secretary and flying squad of integrated Engineering organization) will be merged with BUIDCo and shall become part, parcel and right and obligation of BUIDCo.)

(iii) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य जल पर्षद के सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, सरकार से प्रतिनियुक्त, संविदा एवं अन्य किसी भी प्रकार से कार्यरत है तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग के अभियंता (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) बुडको में उनके वर्तमान में निर्धारित सेवा-षर्त्त के साथ सम्मिलित हो जायेंगे। बुडको में परियोजना आधारित कर्मियों/पदाधिकारियों की सेवा परियोजना (ए0डी0बी0, विष्व बैंक आदि) पूर्ण होने तक रहेगी। (All the employess, Officers of BUIDCo and BRJP whether technical, non- technical, permanent, on-deputation or of any other nature and Engineer of Engineering cell of Urban Development & Housing Department working at the level of DUDAs and BUDA (excluding Engineer in Chief-cum-Special Secretary and flying squad of integrated Engineering organization) shall be the employees of the BUIDCo in conformity with their service-condition. The project based posts in BUIDCO (ADB, World Bank etc) will continue till completion of the projects.) (iv) बिहार राज्य जल पर्षद के सभी चल अचल आस्ति/सम्पत्ति, देनदारी/दायित्व का मूल्यांकण पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा अपने shares का मूल्यांकण किया जायेगा। बिहार राज्य जल पर्षद के net worth के समतुल्य माननीय राज्यपाल बिहार के नाम पर बुडको के shares nominal value अथवा face value, जो भी अधिक हो, पर आवंटित किया जायेगा।

(All the assets and liabilities of BRJP shall be valued by registered valuer and similarly BUIDCo shall get its shares valued and the shares of BUIDCo equivalent to the amount of Networth of BRJP shall be issued in the name of Governor of Bihar on the basis of valued amount or the nominal value whichever is higher, i.e. either on premium or on face value, whichever is higher.)

(v) उपरोक्त रूपांतरण हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य जल पर्षद को प्राधिकृत किया जाता है की वे अपने बोर्ड/प्राधिकार/अंषधारक तथा Other Parties से आवष्यकतानुसार अनुमोदन प्राप्त करें तथा Memorandum of Association, Articles of Association, Bye laws, Service Regulations तथा अन्य संबंधित अभिलेखों में बदलाव करें।

(For giving effect to the above, BUIDCo and BRJP be and are hereby authorised and empowered to take approvals or decisions from their respective boards or authorities or share holders or other parties as may be required or to do such other things or act with respect to the above as may be deemed necessary11 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018 including alteration in Memorandum of Association, Articles of Association, Bye laws, Service Regulations or such other documents.)

(vi) बिहार राज्य जल पर्षद तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) के अभियंताओं के वेतनादि/रख-रखाव एवं अन्य प्रषासनिक खर्चों के लिए वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दिये जा रहे grant को बुडको मे समाहित करने के उपरांत बुडको को दिया जाता रहेगा जबतक कि बुडको अपने स्त्रोत/सेन्टेज से उक्त वर्णित व्ययों का वहन नहीं कर पाती है। उक्त पर बिहार सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्ण होने पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा। (The Government of Bihar shall continue to give grant for the payment of salary/wages/Operation and Maintenance expense to BUIDCo as was being given to BRJP and Engineers of Engineering cell of Urban Development & Housing Department working at the level of DUDAs and BUDA (excluding Engineer in Chief-cum-Special Secretary and flying squad of integrated Engineering organization) before consolidation till BUIDCo is capable of meeting the expences from its own income which includes centage etc. The same shall be reviewed by the Government of Bihar after a span of one year for further decision.) (vii) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा Scheme of Consolidation पर बिहार सरकार से प्राप्त अनुमोदन के पष्चात्‌ आवष्यक resolutions, दस्तावेज, प्रपत्र को Companies Act 2013 के अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार मे दाखिल किया जायेगा। कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति के उपरांत Scheme of Consolidation को वैध एवं प्रभावी माना जायेगा। (Upon approval of the scheme of consolidation by Government of Bihar, BUIDCo and BRJP, the required resolutions, documents, forms shall be submitted with Ministry of Corporate Affairs, as required under the provisions of Companies Act 2013 and immediately after or upon approval of the same by Ministry of Corporate Affairs, the Scheme of Consolidation shall deemed to be valid, effective and commenced.)

(viii) कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के scheme of consolidation का अनुमोदन बुडको द्वारा प्राप्त किया किया जायेगा। बिहार राज्य जल पर्षद का गठन बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम 1982 द्वारा किया गया था एवं उक्त अधिनियम को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या लेज-21 एवं 22 दिनांक 05.04.2018 द्वारा बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-03, 2018) द्वारा निरसित किया जा चुका है। कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदनोपरांत गजट में प्रकाषित अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) पूर्ण रूप से बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलीन होकर भंग हो जायेंगे। 7 नियुक्ति एवं सेवा शत्र्त :-एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में प्र्रारंभ में अन्य अभियंत्रण कार्य विभागों यथा-पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नये सृजित पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्‌य स्त्रोत से संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त की जायेगी। सृजित पदों पर राज्य सरकार द्वारा संविदा/नियमित/अन्य माध्यमों के आधार पर नियुक्ति, सेवा शत्र्त इत्यादि के निर्धारण हेतु निर्णय लिया जायेगा। 8. निधि का प्रावधानः-नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन वर्त्तमान में कार्यरत्त बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (ठन्प्क्ब्व्) का विस्तार करते हुए ही उक्त एकीकृत अभियंत्रण संगठन को ठन्प्क्ब्व् में ही समाहित किया जाना है, अतएव राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सेन्टेज के रूप में उक्त कम्पनी को निर्धारित राशि देय होगी। साथ ही बुडको नगर निकायों द्वारा सौंपी गयी योजनाओं का भी कार्यान्वयन एवं रख-रखाव करेगा, जिससे नगर निकायों से भी सेन्टेज की राशि प्राप्त होगी। उक्त सेन्टेज से प्राप्त राशि को अभियंत्रण कर्मियों एवं अन्य कर्मियों को वेतनादि तथा कार्यालय मद में व्यय किया जा सकेगा। तत्कालिक तौर पर वेतनादि मद हेतु राज्य सरकार से भी निधि प्राप्त करेगी, जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति से एक शीर्ष खोला जायेगा। उक्त कम्पनी के पूर्णतः अस्तित्व में आ जाने के बाद सेन्टेज से प्राप्त राशि से एक रोटेटिंग फंड भी कम्पनी के पास उपलब्ध हो सकेगा।12 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018 9. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCO) के विस्तार के फलस्वरूप अन्य कर्मियों की सेवाओं का प्रावधान।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन वर्त्तमान में कार्यरत्त बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (ठन्प्क्ब्व्) का विस्तार करते हुए ही उक्त एकीकृत अभियंत्रण संगठन को ठन्प्क्ब्व् में ही समाहित किया गया है, फलस्वरूप बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (ठन्प्क्ब्व्) के विस्तार के फलस्वरूप आवष्यकतानुसार अन्य कर्मियों की सेवाएँ लिये जाने के संबंध में बाद में विचार किया जायेगा। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण असाधारण अंक में सर्वसाधारण असाधारण अंक में सर्वसाधारण असाधारण अंक में सर्वसाधारण आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले की जानकारी हेतु प्रकाषित कियकी जानकारी हेतु प्रकाषित कियकी जानकारी हेतु प्रकाषित कियकी जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।ा जाय।ा जाय।ा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 August 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-08-21.782/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-08-21.782.