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गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— ladYiladYiladYiladYi 22220000 vxLr 2018vxLr 2018vxLr 2018vxLr 2018
विषयः-बिहार राज्य चौकीदार/दफादार को वर्दी भत्ते के नगद भुगतान के संबंध में। चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को वर्ष 1990 से चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है। उनके कर्त्तव्य की प्रकृति एवं पुलिस बल के साथ उनके सामंजन को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार 2015 में उनके लिए वित्त विभाग की सहमति से रू0 3000/-(तीन हजार रूपये) प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार पुलिस के सिपाही एवं हवलदार का तत्समय वर्दी भत्ता रू0 4000/- (चार हजार रूपये) प्रतिवर्ष था। 2. बिहार पुलिस के सिपाही एवं हवलदार को रू0 4000/-(चार हजार रूपये) प्रति वर्ष की दर से उक्त वर्दी भत्ता की स्वीकृति वर्ष 2010 में दी गई थी, जिसे छः वर्षो के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं0-8045, दिनांक 11.10. 2017 द्वारा बढ़ा कर रू0 10000/-(दस हजार रूपये) प्रतिवर्ष कर दिया गया है। पुलिस/हवलदार के लिए वर्दी भत्ता में हुई वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए चौकीदार एवं दफादार/वरीय दफादार के लिए स्वीकृत भत्ता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है।
3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के वर्दी भत्ता में वृद्धि कर उसे रू0 5000/- (पॉच हजार रूपये) प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।
आदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।
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