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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 August 2018

Published 24 August 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-08-24.787
Languages
English, Hindi
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राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होनेवाले खाद्यानों की आपूर्त्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं को सषक्त बनाने के उद्देष्य से कृषि रोड मैप (2017-22) के अन्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों में वित्तीय वर्ष 2018-22 के लिए वर्ष 2018-19 में 2.5 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता हेतु 175 करोड़, वर्ष 2019-20 में 2.5 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता हेतु 175 करोड़, वर्ष 2020-21 में 1.5 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता हेतु 105 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में 1.5 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता हेतु 105 करोड़ रूपये अर्थात्‌ 2018-22 तक कुल 8 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु 200 मे॰टन, 500 मे॰टन या 1000 मे॰टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए उक्त समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में वर्षवार उपलब्ध कराने हेतु कुल 560 करोड़ (पाँच सौ साठ करोड़) रूपये व्यय की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय-सीमाः- वित्तीय वर्ष 2018-22 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 2222.... योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय-सीमाः- योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय-सीमाः- योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय-सीमाः- 8 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता सृजन करने हेतु 200 मे॰टन, 500 मे॰टन या 1000 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाना है। गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-22 में कुल 560 करोड़ रूपये का व्यय कृृषि रोड मैप के अन्तर्गत अनुमानित है। प्राक्कलन में संषोधन के अनुरूप प्राक्कलित राषि के अन्तर्गत गोदाम निर्माण में परिवर्त्तन हो सकता है।3. वित्तीय स्त्रोतः-वित्तीय स्त्रोतः-वित्तीय स्त्रोतः-वित्तीय स्त्रोतः-पैक्सों/व्यापारमंडलों को वर्ष 2018-22 में गोदाम निर्माण हेतु आवष्यक निधि 560 करोड़ रूपये राज्य योजनान्तर्गत प्राप्त राषि से पैक्सों/व्यापारमंडलों को सहकारी बैंक के माध्यम से 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24242424 अगःतअगःतअगःतअगःत 2018201820182018 उपर्युक्त योजना अन्तर्गत राज्य योजना में वित्तीय वर्ष 2018-22 में ''गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान'' मद में वर्षवार उपलब्ध उद्‌व्यय एवं उपबंध के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा अतिरिक्त राषि का उद्‌्‌व्यय एवं उपबंध प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

4444.... चक्रीय पूँजी की वापसीः-चक्रीय पूँजी की वापसीः-चक्रीय पूँजी की वापसीः-चक्रीय पूँजी की वापसीः-राज्य योजना द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी, योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में की जा सकेगी। उक्त राषि वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक Revolving Capital का सृजन तथा संधारण किया जायेगा जिसका उपयोग पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के आधारभूत संरचनाओं के रख-रखाव/मरम्मति हेतु अलग से योजना तैयार कर इसी प्रकार की चक्रीय पूँजी समितियों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।

पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा जिसमें दी गई चक्रीय पूंजी का ब्यौरा, किस्त वापसी की राषि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राषि वापसी का भी ब्यौरा होगा। बैंक के स्तर से राषि वापसी का पूरा ब्यौरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राषि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5555.... भूमि की व्यवस्थाः-भूमि की व्यवस्थाः-भूमि की व्यवस्थाः-भूमि की व्यवस्थाः-पैक्सों में होने वाले गोदाम निर्माण कार्य हेतु भूमि पैक्सों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना है और भूमि का निबंधन/लीज पैक्सों के पक्ष में किया जाना अनिवार्य होगा। इस क्रम में पैक्सों के पास पूर्व से उपलब्ध जमीन अथवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया भूमि अथवा दान के माध्यम से अथवा पैक्सों के द्वारा अपने संसाधन से खरीदी अथवा लीज पर ली गई जमीन का उपयोग हो सकेगा। व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु भूमि संबंधित प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित व्यापारमंडल हेतु कर्णांकित भूमि पर कराया जाएगा। जिन प्रखण्डों में व्यापारमंडल के लिए भूमि कर्णांकित नहीं है वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से अधियाचना किया जाएगा। भूमि की व्यवस्था के संबंध में विभागीय दिषा-निर्देष का अनुपालन किया जाएगा। समितियों का चयन :समितियों का चयन :समितियों का चयन :समितियों का चयन : गोदाम निर्माण हेतु पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन जिला स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

कार्यान्वयन एजेन्सी ःकार्यान्वयन एजेन्सी ःकार्यान्वयन एजेन्सी ःकार्यान्वयन एजेन्सी ः पैक्स/व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा स्वयं या निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

तकनीकी पर्यवेक्षण :तकनीकी पर्यवेक्षण :तकनीकी पर्यवेक्षण :तकनीकी पर्यवेक्षण : परियोजना का मॉडल नक्षा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृृति प्राप्त की गई है जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structural Design तथा प्राक्कल जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संषोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा।

6666.... अनुश्रवण :अनुश्रवण :अनुश्रवण :अनुश्रवण : जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेषक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।

7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिषा-निर्देष लागू होगा। 8. मंत्रीपरिषद्‌्‌ की दिनांक 31.07.2018 की बैठक में मद संख्या 05 में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृृति प्राप्त है। 9. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा। ल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में आदेश :आदेश :आदेश :आदेश : आदेष दिया जाता है कि इस संकआदेष दिया जाता है कि इस संकआदेष दिया जाता है कि इस संकआदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में ल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में ल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसर्वसर्वसर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय। साधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय। साधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय। साधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।

बिहारबिहारबिहारबिहार-राज्यपाल के आदेष से,-राज्यपाल के आदेष से,-राज्यपाल के आदेष से,-राज्यपाल के आदेष से, सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी, सरकार के अपर सचिवसरकार के अपर सचिवसरकार के अपर सचिवसरकार के अपर सचिव।।।।

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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 787%5'1+20%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 August 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-08-24.787/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-08-24.787.