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श्री संजय कुमार, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी (वरीयता क्रमांक-2670), गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), पटना के पत्रांक 1160 दिनांक 02.07.2015 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 29.06.2015 को उनके धावादल द्वारा श्री कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को परिवादी श्री अनुज कुमार से रू 7000/- (सात हजार रूपये) मात्र की राशि रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् श्री कुमार को विशेष न्यायाधीश निगरानी-1 के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना भेजा गया। दिनांक 14.08.2015 को जेल से बाहर आने के बाद श्री कुमार ने दिनांक 17.08.2015 को गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित किया। 2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) एवं 9(1)(ग) में विहित प्रावधानों के तहत आदेश सं0-11600 दिनांक 11.08.2015 द्वारा श्री कुमार को हिरासत में लिए जाने की तिथि 29.06.2015 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा आदेश सं0-16519 दिनांक 30.11.2015 द्वारा निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। 3. श्री कुमार के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी से संबंधित उपर्युक्त आरोपों एवं निगरानी थाना कांड सं0-051/2015 में प्रतिवेदित आरोपों के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक 280 दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्राथमिक अभियुक्त श्री संजय कुमार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया गया।
4. निगरानी थाना कांड सं0-051/15 दिनांक 29.06.2015 के प्राथमिक अभियुक्त श्री संजय कुमार के विरूद्ध विधि विभाग के आदेश ज्ञाप सं0-11/जे0 दिनांक 02.02.2016 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का अधिनियम सं0-49) की धारा-7/13(2)-सहपठित-धारा 13(1)(डी) के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान दी गई। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22224444 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 6. संचालन पदाधिकारी के पत्र सं0-168/डी दिनांक 28.12.2017 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। 7. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजय कुमार से विभागीय पत्रांक 890 दिनांक 18.01.2018 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 09.02.2018 को समर्पित किया गया।
8. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं श्री संजय कुमार के उक्त अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि श्री कुमार का सरकारी कार्यों के प्रति उनकी लापरवाही एवं घोर कदाचार का आरोप प्रमाणित है। साथ ही यह भी पाया गया कि श्री कुमार को अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उन्हें निर्दोष साबित करता हो।
9. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।
10. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी (वरीयता क्रमांक-2670), गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री संजय कुमार, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी (वरीयता क्रमांक-2670), गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना एवं सभी संबंधित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव।
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