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सं॰ 12/चक0-4(क)-न्या0-कार्य-06-03/2018-700/चक0—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय), बिहार, पटना के अधिसूचना सं0 54/चक0 दिनांक 19.01.2018 द्वारा बिहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) से आच्छादित जिलों/अंचलों में से मूलतः उत्तर बिहार एवं पूर्वी बिहार के असक्रिय 141 अंचलों को आवश्यक कार्यबल एवं संसाधनों के कमी के कारण चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्त्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4(क) के प्रावधान के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से चकबंदी को रद्द किया गया है। परन्तु, चकबंदी के वैसे लंबित अपील एवं पुनरीक्षण वाद जो अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत निर्गत वर्त्तमान अधिसूचना के पूर्व से दायर है, के निष्पादन हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गई है।
विधि विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार चकबंदी अधिनियम की धारा 4(क) से वर्त्तमान में अधिसूचित कुल 141 असक्रिय अंचलों के अधिसूचना के निर्गत तिथि से पूर्व से लंबित अपील एवं पुनरीक्षण वादों के निस्तार हेतु निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना को अधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव।
———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 801%5'1+10%ड(cid:3)+ट,+प(cid:3)+? Website: http://egazette.bih.nic.in