नबिंध िसंख्या पी0टी0-40
बहिार गजट
बहिार सरकार }ત્ત્jત્ત્ प्रकाशति
૭ भाद्र 1940 (0ि)
संख्या ૩૫ पटना, ुिधवार,————————
૨૯ રુxન્r 2018 (ई0)
ववषय-सूची
पृष्ठ
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भाग-1—नयिुक्त,ि पदस्थाप,ि बदली, शक्त,ि छु ट्टी और अन्य व्यक्तगि िसूचािएं। 2-7 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैट्रीकु लेश,ि आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इ-ि एड0, एम0एस0 और मुख्ािरी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, काययक्रम, छात्रवृत्त ि प्रदा,ि आदद।
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भाग-1-ग—शशक्षा संबंधी सूचािएं, परीक्षाफल आदद ---
भाग-2—बबहार-राज्यपाल और कायायध्यक्षों द्वारा नकिाले गये त्तवनयिम, आदेश, अधधसूचािएं और नयिम आदद। ---
भाग-3—भार िसरकार, पक्चचम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधधसूचािएं और नयिम, 'भार ि गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---
भाग-4—बबहार अधधनयिम ---
भाग-5—बबहार त्तवधा ि मंडल में पुर:स्थात्तप ि त्तवधेयक, उत ि त्तवधा ि मंडल में उपस्थात्तप ि या उपस्थात्तप िककये जाेिवाले प्रवर सशमनयिों के प्रनविेद ि और उत ि त्तवधा ि मंडल में पुर:स्थाप ि के पूवय प्रकाशश ित्तवधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधधनयिम क्जपिर राष्ट्रपन ि की ज्येष्ठअुिमन िशमल चुकी है। ---
भाग-8—भार ि की संसद में पुर:स्थात्तप ि त्तवधेयक, संसद में उपस्थात्तप ि प्रवर सशमनयिों के प्रनविेद ि और संसद में उपस्थात्तप ि प्रवर सशमनयिों के प्रनविेद ि और संसद में पुर:स्थाप िके पूवय प्रकाशश ित्तवधेयक। ---
भाग-9—त्तवज्ञाप ि
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भाग-9-क—व ित्तवभाग की ीिलामी संबंधी सूचािएं ---
भाग-9-ख—नत्तिवदा सूचािएं, पररवह ि सूचािएं, न्यायालय सूचािएं और सवयसाधारण सूचािएं इत्यादद। 8-8
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पूरक
पूरक-क 9-102 बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮
भाग-1
नयिुक्त,ि पदस्थाप,ि बदली, शक्त,ि छु ट्टी और अन्य व्यक्तगि ि सूचािएं। —————
ग्रामीण कार्य विभाग
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अधिसूचनाएं
4 अगस्त 2018
सं0 BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15--669---ग्रामीण कार्य विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को
विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-573 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा अंतराष्ट्रीय सड़क संघ, जेनेवा के सौजन्य से बर्मिंघम
विश्वविद्यालय (यू॰के॰) में दिनांक 10-14 सितम्बर, 2018 की अवधि में प्रस्तावित Rural Roads for Development
Course से संबंधित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है :-
i. श्री नलिन कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता सह परियोजना प्रबंधक, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक)।
ii. श्री ठाकुर प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता सह सहायक परियोजना प्रबंधक, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व
बैंक)।
iii. श्री सुभाष कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता सह सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी)।
iv. श्री कुमार राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रकोष्ठ।
v. श्री संजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना।
इस क्रम में प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के उपरांत उपर वर्णित पदाधिकारियों को दिनांक 15-22 सितम्बर, 2018 तक
की अवधि के लिए Ex- India Leave एवं यू॰के॰ भ्रमण की अनुमति प्रदान की जाती है।
इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15 के पृष्ठ-74/टि॰ पर प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, विशेष सचिव।
The 4th August 2018
No. BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15-669--Vide Departmental Sanction Order no.- 573, dated-05.07.2018, following officers of Rural Works Department has been allowed to attend proposed training programme from 10-14th Sept, 2018 on "Rural Roads for Development Course" organised at University of Birmingham (U.K) in association with International Road Federation, Geneva :-
i. Mr. Nalin Kumar Sinha, Executive Engineer cum Project Manager (MMGSY, World Bank Project)
ii. Mr. Thakur Pramod Kumar, Assistant Engineer cum Assistant Project Manager (MMGSY, World Bank Project)
iii. Mr. Subhas Kumar Singh, Executive Engineer cum Officer on Special Duty (Technical) to Secretary, Rural Works Department.
iv. Mr. Kumar Rajeew Ranjan, Executive Engineer, PMGSY Cell. v. Mr. Sanjay Kumar Sinha, Executive Engineer, Works Division, Patna.
On completion of training an Ex-India Leave from 15th -22nd Sept, 2018 is being sanctioned to above mentioned officers for U.K tour.
Approval of the competant authority, for the same, has been obtained at page-74 (noting) in file no.-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15.
By order of the Governor of Bihar, SANJAYA KUMAR, Special Secretary.
3 बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮4 अगस्त 2018
सं0 BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15-671--श्री भगवत राम, जिला अभियंता, मु॰अ॰-1
कार्यालय-सह-नोडल पदाधिकारी, PMGSY, BRRDA, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय स्वीकृत्यादेश
संख्या-2658 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सौजन्य से बर्मिंघम (यू॰के॰)
में दिनांक 10-14 सितम्बर, 2018 की अवधि में प्रस्तावित Rural Roads for Development Course से संबंधित
प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।
इस क्रम में प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के उपरांत दिनांक 15-22 सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए
Ex- India Leave एवं यू॰के॰ भ्रमण की अनुमति प्रदान की जाती है।
इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15 के पृष्ठ-74/टि॰ पर प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, विशेष सचिव।
The 4th August 2018
No. BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15-671--Sri Bhagwat Ram, District Engineer, CE-1 office-Cum-Nodal Officer, PMGSY, BRRDA, Rural Works Department, Bihar, Patna has been nominated by Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi to attend proposed training programme on Rural Roads for Development Course at Birmingham (U.K.) during 10-14th Sept, 2018. This has been sanctioned vide departmental sanction order no-2658, dated-05.07.2018. On completion of training an Ex-India Leave from 15th -22nd Sept, 2018 is being sanctioned for U.K tour. Approval of the competant authority, for the same, has been obtained at page-74 (noting) in file no.-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-136/15.
By order of the Governor of Bihar, SANJAYA KUMAR, Special Secretary.
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श्री सुधीर कुमार कर्ण, भा॰व॰से॰, (2007), वन प्रमंडल
पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
श्री सुधीर कुमार कर्ण, भा॰व॰से॰, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में भी
रहेगें।
श्री संजय प्रकाश, भा॰व॰से॰, (2008), वन प्रमंडल
पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के अतिरिक्त
प्रभार में भी रहेगें।
श्री पातंजली चौधरी, बि॰व॰से॰, वन प्रमंडल पदाधिकारी,
तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।
सं0 अ0स0क0-01-106/2016/80--शिक्षा विभाग, पटना के संकल्प सं0-945 दिनांक 27.04.2017 एवं निदेशक,
जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक 1290 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के
अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त करते हुए निम्नलिखित अनुदेशकों को
4बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮
समुह 'घ' (कार्यालय परिचारी) के पद पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के जिला अल्पसंख्यक कल्याण
कार्यालयों में वेतनमान 2550-3200 ग्रेड पे-1800/- सातवां वेतन पुनरीक्षण का प्रारम्भिक वेतन एल0-1, 18000/- रू0
एवं अन्य भत्ते के साथ पूर्णतः अस्थाई रूप से समायोजित करते हुए नियुक्त किया जाता है।
| क्र0 सं0 | भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का नाम | पिता/पति का नाम | जन्म तिथि | जाति/ कोटि | ग ृह जिला | पदस्थापन का कार्यालय |
| 1 | मो0 जुबैर आलम | रईसउद्दीन | 01.04.1973 | सामान्य | किशनगंज | जि0अ0क0 कार्यालय, सुपौल |
| 2 | मो0 मेंहदी हुसैन | मो0 हनीफ | 15.07.1973 | सामान्य | किशनगंज | जि0अ0क0 कार्यालय, पश्चिम चंपारण |
| 3 | मो0 तसीबुर्र रहमान | मोहिदबक्स | 16.07.1973 | सामान्य | किशनगंज | जि0अ0क0 कार्यालय, मधुबनी |
| 4 | मो0 वसी अहमद | एताउर रहमान | 25.10.1973 | सामान्य | किशनगंज | बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना |
| 5 | कुमारी प्रतिभा मिश्रा | राजेश मिश्रा | 05.11.1974 | सामान्य | पश्चिम चम्पारण | जि0अ0क0 कार्यालय, समस्तीपुर |
2. समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जाती है।
3. वे योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
की मूल एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिप्रमाणित छाया प्रति,
आवासीय प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति, दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र की मूल एवं हाल का दो रंगीन
पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटो प्रस्तुत किया जायेगा।
4. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में योगदान करेंगे
अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द मानी जायेगी। योगदान करने के लिए किसी प्रकार का मार्ग-व्यय देय नहीं होगा।
5. दिनांक 01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।
6. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित कार्यालयों द्वारा कराये जाने के पश्चात् ही वेतन
आदि का भुगतान किया जायेगा।
7. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि कोई भी गलत प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र जमा किया गया है, तो इनकी
नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
आदेश से,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।
Building Construction Department
Notification
The 10th August 2018
No. Bhawan/Stha-P.3-Padsthapan-01/02(Part) 8601 (Bh)--In exercise of the powers conferred by Section-2 (b) read with S.O. No.-11038 dated-23.12.2008 of the Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction) Act., 1956 (Bihar Act.-XX of 1956) and in Supersession of all Previous Orders of the Subject, Sri Ajeet Kumar Ram, Deputy Secretary to the Government in the Building Construction Department is hereby authorized to perform the functions of the Competent Authority, as define in Section-2 (b) of the Act, to the extent of powers and for the areas specified herein below:-
| Area and Extent of Powers | Competent Authority |
| Eviction of Unauthorized Occupants from any Government Premises, as define in Section-(c) read Section-2 (d) of the Act, located in the New Capital Area, Patna as specified in the Schedule here to annexed. | Deputy Secretary to the Government of the Bihar in the Building Construction Department. |
SCHEDULE Boundaries of the New Capital Area, Patna North:- Villages Shekhpura, Shenulahpur, Dhakanpura, Mahuli, Dujra, Dujra Diara, Rajapore and Hasanpore.
South:- Railway line and Villages Yarpur, Dhakanpura and Dhirachak. East:- Bakarganj Nala from the bank of the River to the Government Land near Daldali Bazar, Moharampur, Bankipore Chief Justice's Compound on the Eastern Side, Fraser Road and Patna Junction Station.
West:- Villages Sadhanpore, Samanpura and Shekhpura.
By Order of the Governor of Bihar, Chandrashekhar Prasad Singh, Deputy Secretary.
VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I
DECLARATION
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) The 3rd August 2018
No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-09/2016--3104--WHEREAS, It is alleged that Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur, Village-Bhairokhara, P.S. - Tajpur, District - Samastipur, while holding the post of Sri Satya Narayan Mahto, Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur, and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 18/2015 dated 03.03.2015.
AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.
AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
Declaration Memo no. 4264 dated : 16-10-2017 is hereby ammended accordingly.
By order of the Governor of Bihar, Sd./Illegible, Principal Secretary.
6 बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮------
-2478/वा0कर-बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार
अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ श्री राजीव कुमार, राज्य-कर विशेष
आयुक्त, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के लिये प्रथम
अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।
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सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2018 सा0प्र0 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित
कार्मिकाें को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि
उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करेंगे।
| 1 | जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-3512 दिनांक 06.08. 2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 01.07.2018 से 31.12.2018 तक | विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मुजफ्फरपुर |
| 2 | जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-1817 दिनांक 12. 07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 31.12.2018 तक | विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सीतामढ़ी |
| 3 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-09 दिनांक 06.07. 2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 08.07.2018 के लिए | पंचायत उप निर्वाचन, 2018 | कार्यपालक दंडाधिकारी | मुंगेर |
| 4 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-2447 दिनांक 06.07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | पंचायत उप निर्वाचन, 2018 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 5 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-2446 दिनांक 06.07.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | पंचायत उप निर्वाचन, 2018 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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अधीक्षक, सचचवालय मुद्रणालय
बहिार, पटना द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रत।
बहिार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
8 बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮भाग-9-ख
नत्तिवदा सूचािएं, पररवह िसूचािएं, न्यायालय सूचािएं और सवयसाधारण सूचािएं इत्यादद। —————
सूचना
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No. 1150----I, Kumari Pallavi, D/o Akhileshwar Tiwari, R/o Mohalla- Mill Road Nawada, Ara P.S-Nawada, Ara District-Bhojpur, Bihar-802301 do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no. 25903 dated 11.07.2018 that I known by both name Kumari Pallavi and Pallavi. That the both names Kumari Pallavi and Pallavi is the name of one and same person. That now I will be known as Kumari Pallavi only.
Kumari Pallavi.
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No. 1193----I, Sweta, W/o Nitish Kumar, D/o Anil Kumar Singh, R/o Road No-3, Arpana Colony, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna Vide Affidavit No. 203, Dated 07-07-2018 declare that I shall be known as Sweta Sinha for all purposes.
Sweta.
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अधीक्षक, सचचवालय मुद्रणालय
बहिार, पटना द्वारा प्रकाशति एवं मुद्रद्रत।
बहिार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
9 बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮बबहार गजट
का
पूरक(अ0) प्राधधकारी }ત્ત્jત્ત્ प्रकाशशि
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सं0 BRRDA(HQ)MMGSY(PPP)-567/2015-Part-IV-704
Hybrid Annuity Mode
विभागीय संकल्प संख्या-218 दिनांक 28.01.13 एवं 223 दिनांक 08.11.2017 के आलोक में 250 या इससे अधिक
की आबादी वाले राज्य कोर नेटवर्क के सभी अनजुड़ें बसावटों को चरणबद्ध रूप से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने
हेतु राज्य के सभी जिलों में
कार्यान्वित एवं संचालित है।
2. इस क्रम में किशनगंज जिले में Pilot Project के रूप में Hybrid Annuity Mode के आधार पर अनजुड़े बसावटो को राज्य कोर नेटवर्क के आधार पर सम्र्पकता प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-224 दिनांक-08.11.2017 के आलोक में किये गये अधिकतम प्रयास में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण इसे रदद् करते हुए अन्य जिलो की भाँति पारम्परिक तरीके से ही अन्तर्गत ग्रामीण पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कराया जायेगा ताकि अन्य जिलों की तरह किशनगंज जिला में भी ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।
3. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घटकों के अंतर्गत प्राप्त
बजटीय उपबंध के आलोक में ही किशनगंज जिले के ग्रामीण पथों का पारम्परिक तरीके से निविदा प्रक्रिया द्वारा पंचवर्षीय
अनुरक्षण सहित निर्माण कराया जायेगा।
10 बबहार गजट, 29 अगस्त ૨૦૧૮4. Hybrid Annuity Mode
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी
प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,सचिव।
सं0 6/आ0-376/2006(खण्ड)सा0प्र0-11263
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
21 अगस्त 2018
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1431 दिनांक 27.02.2017 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहारः1987), तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विरूद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारम्भिक-2014) के प्रश्न-पत्र के परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हो जाने के मामले में भा0द0वि0 की धारा-419/420/467/468/ 471/34 एवं आई0 टी0 एक्ट की धारा-66/(डी.) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-13(2) के तहत अगमकुऑ थाना में आपराधिक कांड संख्या-44/2017 दिनांक 04.02.2017 दर्ज किया गया। 2. प्रासंगिक आपराधिक कृत्य में श्री सुधीर कुमार की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर दिनांक 24.02.2017 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया तथा मामला अनुसंधानांतर्गत होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उप नियम-2 एवं उप नियम-3 के प्रावधानों के तहत् उन्हें हिरासत में लिये जाने की तिथि 24.02.2017 से विभागीय आदेश संख्या-2628 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा निलंबित किया गया।
3. श्री कुमार सम्प्रति न्यायिक हिरासत में ही हैं। उनके विरूद्ध इस मामले में विधि विभाग, बिहार के आदेश
संख्या-95/जे. दिनांक 24.05.2017 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
1988 की धाराओं के अधीन अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस मामले में उनके विरूद्ध
आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय ज्ञापान ज्ञापांक-5469 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करते हुए
बचाव बयान मांगा गया है।
4. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3(8)(d) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहारः 1987) के निलंबन की समीक्षा राज्य निलंबन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 13.08.2018 को की गई। श्री कुमार के न्यायिक हिरासत में रहने एवं इनके विरूद्ध दर्ज मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के निहित होने के कारण उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।
5. अतः दिनांक 13.08.2018 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बिहारः 1987) तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को निलंबन में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।
आदेषः-यह आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।