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laŒ ,y0vkj0Vh0&01&01@2001&7009@ts0—बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम बिहार अधिनियम) (यथा संशोधित) की धारा-8 की उपधारा-1 के द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-1903/जे0, दिनांक 20.04.2010 द्वारा गठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की कालावधि समाप्त होने तथा पर्षद के अध्यक्ष, आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से सेवामुक्त किये जाने सम्बंधी अनुरोध के आलोक में विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-1903/जे0, दिनांक 20.04.2010 द्वारा गठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को राज्य सरकार द्वारा तात्कालीक प्रभाव से विघटित करते हुये, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के ^^iquxZBu** तक, अस्थायी व्यवस्था के तहत, सरकार के तत्कालीन सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना को बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) की धारा-8क के प्रावधानानुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का ^^iz'kkld** नियुक्त किया गया था।
2. सरकार के तत्कालीन सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार, पटना श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा का दिनांक 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22229999 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार, पटना को, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) की धारा-8क के प्रावधानानुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का ''प्रशासक'' नियुक्त किया जाता है।
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