(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
(cid:17) भ(cid:4)(cid:19) 1(cid:17)4(cid:22) (cid:23)श(cid:22)(cid:24)
(स(cid:25)(cid:22) पटन(cid:4) (cid:28)1(cid:28)) पटन(cid:4)(cid:29) श१(cid:31)व(cid:4)र(cid:29) 31 अग(cid:24)त 2018 सं0 (cid:28)ा0(cid:29)व-5/!0आ0यो0 (गृह (cid:24)थल)-102-28/2017-386652 (cid:28)ामीण (cid:29)वकास (cid:29)वभाग ——— संक.प 30 अग(cid:24)त 2018
(cid:29)वषय:- !धानमं1ी आवास योजना-(cid:28)ामीण क3 !ती4ा सूची म7 शा9मल अनुसू;चत जा(cid:1)त, अनुसू;चत जनजा(cid:1)त एवं अ(cid:1)त (cid:29)पछड़ा वग@ के वास (cid:24)थल (cid:29)वह(cid:15)न पBरवारD को वास भू9म Eय करने के 9लए ''मु(cid:8)यमं1ी वास (cid:24)थल Eय सहायता योजना'' के काया@Gवयन क3 (cid:24)वीकृ (cid:1)त के संबंध म7 ।
(cid:29)वIतीय वष@ 2016-17 से काया@िGवत कराई जा रह(cid:15) !धानमं1ी आवास योजना- (cid:28)ामीण के तहत सभी बेघर पBरवारD तथा कMचे और जीण@-शीण@ मकानD म7 रह रहे पBरवारD को बु(cid:1)नयाद(cid:15) सु(cid:29)वधायुPत पPका आवास के (cid:1)नमा@ण हेतु सहायता रा9श उपलRध करायी जाती है । योजनाGतग@त आवास (cid:1)नमा@ण हेतु सहायता रा9श !ाTत करने के 9लए लाभुकD के पास आवUयकता के अनुVप वास भू9म उपलRध रहना अ(cid:1)नवाय@ है । माग@द9श@का के अनुसार आवास (cid:1)नमा@ण के 9लए (cid:24)वMछ रसोई घर सWहत 25 वग@ मीटर का 4े1 (cid:1)नधा@Bरत है ।
2. !धानमं1ी आवास योजना-(cid:28)ामीण के काया@Gवयन हेतु के GY सरकार Zवारा जार(cid:15) [े मवक@ क3 कं \डका-5.2.2 म7 भू9मह(cid:15)न लाभा;थ@यD के मामले म7 लाभाथ^ को सरकार(cid:15) भू9म अथवा साव@ज(cid:1)नक भू9म (पंचायती सामाGय भू9म, सामुदा(cid:1)यक भू9म अथवा अGय (cid:24)थानीय2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 !ा;धकरणD से संबं;धत भू9म) सWहत _कसी अGय !कार क3 भू9म से वास यो`य भू9म राaय सरकार Zवारा उपलRध कराने का !ावधान _कया गया है तथा योजनाGतग@त (cid:24)थायी !ती4ा सूची को अं(cid:1)तम Vप Wदये जाने के साथ ह(cid:15) भू9मह(cid:15)न लाभाथ^ को भू9म उपलRध कराने क3 bयव(cid:24)था पूर(cid:15) करनी है ।
3. !धानमं1ी आवास योजना-(cid:28)ामीण के !ती4ा सूची म7 शा9मल अनुसू;चत जा(cid:1)त, अनुसू;चत जनजा(cid:1)त एवं अ(cid:1)त (cid:29)पछड़ा वग@ के वास (cid:24)थल (cid:29)वह(cid:15)न पBरवार आ;थ@क Vप से (cid:29)पछड़े होने के कारण अपने संसाधनD से भू9म Eय नह(cid:15)ं कर पाते हc और लाभाथ^ !ती4ा सूची म7 नाम आने के बावजूद भी वास भू9म के अभाव म7 आवास का लाभ पाने से वं;चत हc । ऐसे वास (cid:24)थल (cid:29)वह(cid:15)न पBरवारD को वास भू9म Eय हेतु ''मु(cid:8)यमं1ी वास (cid:24)थल Eय सहायता योजना'' का काया@Gवयन करने का (cid:1)नण@य 9लया गया है ।
4. योजनाGतग@त !धानमं1ी आवास योजना-(cid:28)ामीण क3 !ती4ा सूची म7 शा9मल अनुसू;चत जा(cid:1)त, अनुसू;चत जनजा(cid:1)त एवं अ(cid:1)त (cid:29)पछड़ा वग@ के वास (cid:24)थल (cid:29)वह(cid:15)न पBरवारD को वास भू9म Eय करने हेतु !(cid:1)त लाभाथ^ भू9म Eय के 9लए 60,000 (साठ हजार) Vपये सहायता रा9श (cid:1)नfन !_Eया के तहत उपलRध कराई जायेगी :-
i. लाभुक Zवारा Eय _कये जाने वाल(cid:15) वास भू9म का चयन िजस (cid:28)ाम पंचायत के !ती4ा सूची म7 उनका नाम है उसी (cid:28)ाम पंचायत के अंतग@त (cid:24)वयं _कया जायेगा ।
ii. वास भू9म Eय हेतु लाभुक Zवारा (cid:29)वWहत !प1 म7 सहायता रा9श !ाTत करने हेतु आवेदन एवं वास भू9म नह(cid:15)ं होने के संबंध म7 शपथ प1 Wदया जायेगा । यह आवेदन आधार नंबर के साथ एवं आधार Seeded बcक खाता (cid:29)ववरण सWहत !खlड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) को सम(cid:29)प@त कर उसक3 !ािTत रसीद ल(cid:15) जायेगी ।
iii. !खlड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) Zवारा अंचला;धकार(cid:15) से यह !माण-प1 9लया जायेगा _क लाभुक को पूव@ म7 सरकार Zवारा _कसी भी योजना के तहत वास भू9म उपलRध नह(cid:15)ं करायी गयी है तथा लाभाथ^ के पंचायत अंतग@त कोई वास यो`य सरकार(cid:15) भू9म (cid:29)वतरण के 9लए उपलRध नह(cid:15)ं है । अंचला;धकार(cid:15) Zवारा यह !माण-प1 15 WदनD के अंदर !खंड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) को उपलRध कराया जायेगा ।
iv. लाभुक से (cid:29)वWहत !प1 म7 !ाTत आवेदन एवं अचंला;धकार(cid:15) के !माण-प1 के आधार पर आवUयक सIयापन के पUचात !खlड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) Zवारा वास भू9म Eय हेतु 60,000 (साठ हजार) Vपये (cid:24)वीकृ त _कया जाएगा तथा (cid:24)वीकृ त रा9श !खंड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) Zवारा लाभाथ^ के आधार Seeded बcक खाता म7 उपलRध करा Wदया जायेगा ।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 v. लाभाथ^ Zवारा 3 (तीन) माह के अंदर वास भू9म का Eय कर (cid:1)नबं;धत भू9म के द(cid:24)तावेज क3 मूल !(cid:1)त !खlड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) को उपलRध करायी जायेगी । लाभाथ^ से द(cid:24)तावेज !ािTत के पUचात !ती4ा सूची का Eम आने पर 15 WदनD के अंदर !खlड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) Zवारा !धानमं1ी आवास योजना-(cid:28)ामीण अंतग@त लाभाथ^ को आवास क3 (cid:24)वीकृ (cid:1)त एवं !थम _कUत क3 (cid:29)वमुिPत क3 जायेगी ।
vi. !खlड (cid:29)वकास पदा;धकार(cid:15) Zवारा (cid:1)नबं;धत द(cid:24)तावेज क3 छाया !(cid:1)त कराकर उसे सIयापन करते हुए अ9भलेख के Vप म7 संधाBरत _कया जायेगा तथा मूल द(cid:24)तावेज लाभुक को वापस कर Wदया जायेगा । vii. लाभुक Zवारा उपयु @Pत कं \डका-v म7 (cid:1)नWहत अव;ध म7 वास भू9म Eय नह(cid:15)ं करने पर द(cid:15) गई रा9श क3 वसूल(cid:15) हेतु वैधा(cid:1)नक कार@वाई क3 जायेगी। 5. (cid:28)ामीण (cid:29)वकास (cid:29)वभाग Zवारा समय-समय पर समी4ोपराGत गुण-दोष के आधार पर योजना म7 आवUयक !_EयाIमक संशोधन एवं भुगतान क3 !_Eया का (cid:1)नधा@रण करने के 9लए (cid:29)वभाग (cid:24)वयं स4म होगा ।
6. (cid:29)वभाग Zवारा समी4ोपरांत आवUयकता को देखते हुए ''मु(cid:8)यमं1ी वास (cid:24)थल Eय सहायता योजना'' को आगामी वषn म7 भी यथावत जार(cid:15) रखा जा सके गा । आदेश :- आदेश Wदया जाता है _क इस संक.प को pबहार राजप1 के असाधारण अंक म7 !का9शत _कया जाय एवं इसक3 !(cid:1)त9ल(cid:29)प सरकार के सभी (cid:29)वभागD एवं महालेखाकार, pबहार, पटना को सूचनाथ@ भेजी जाय ।
pबहार-राaयपाल के आदेश से,
अर(cid:29)वGद कु मार चौधर(cid:15), सरकार के स;चव।
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %1%'5)1+5++'ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in