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जी.एस.आर 01 दिनांक 6 सितम्बर 2018—मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये जो भाड़े की दर निर्धारित करना चाहते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की उक्त धारा के परंतुक के अपेक्षानुसार उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस अधिसूचना के द्वारा प्रकाषित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस प्रारूप पर इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाषन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार किया जायेगा ।
| क्र0सं0 | बसों की श्रेणी | भाड़े की दर (प्रति कि0मी0 प्रति यात्री) | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | साधारण बस सेवा | 90 पैसे | |
| 2 | एक्सप्र स बस सेवा े | 95 पैसे | |
| 3 | सेमी डीलक्स बस सेवा | 114 पैसे | |
| 4 | डीलक्स बस सेवा | 136 पैसे | |
| 5 | डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा | 150 पैसे | |
| 6 | वोल्वो एवं समतुल्य लक्जीरियस बस सेवा | 200 पैसे | |
| 7 | नगरीय बस सेवा | 124 पैसे प्रथम चार कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 2 कि0मी0 के लिए 109 पैसे |
सामान्य शर्ते जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगाः- 1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा । 2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 4 कि0मी0 का और अगला प्रत्येक स्टेज 2 कि0मी0 का होगा । 3. लम्बी दूरी की बस सेवा के भाड़े की गणना प्रथम 100 कि0मी0 तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर, 101 से 250 कि0मी0 की दूरी के तक लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20 प्रतिषत की कमी एवं 251 कि0मी0 से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30 प्रतिषत की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित की जाएगी ।
4. जिला/स्थानीय प्रषासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्षित की जाएगी ।
5. बसों के श्रेणी की परिभाषा बस भाड़ा निर्धारण समिति द्वारा परिभाषित स्थूल रूप से मान्य होगी । 6. निर्धारित भाड़े की दर से कोई अधिक भाड़ा वसूल नहीं करेगा । 7. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्षित करेंगे ।
8. बसें सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रषासन/स्थानीय प्रषासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर लगायी जायेगी । 9. प्रत्येक बस में एक षिकायत पंजी रहेगी ।