ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
21 भ(cid:4)(cid:20) 1(cid:21)4(cid:23) (cid:24)श(cid:23)(cid:25)
((((स(cid:26)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:29)42) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 12121212 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बरररर 2018201820182018 पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना
पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना ——— dsUæh; {ks=kns'k laŒ 240@2018dsUæh; {ks=kns'k laŒ 240@2018dsUæh; {ks=kns'k laŒ 240@2018dsUæh; {ks=kns'k laŒ 240@2018 8888 flrEcj 2018flrEcj 2018flrEcj 2018flrEcj 2018
पुलिस महानिदेषक का कार्यालय, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक-561/378264/पी0-2 दिनांक
10.07.18 एवं ज्ञापांक-592/381722/पी0-2 दिनांक 31.07.18 द्वारा बिहार पुलिस खेल-कूद नीति-2013 में
निहित प्रावधान के आलोक में प्रतिभा खोज समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2018 के अंतर्गत
अनुशंसित अभ्यर्थी सुगंधा कुमारी का चयन विशेष खेल-कूद समिति द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | अभ्यर्थी का नाम/ रौल अभ्यर्थी का नाम/ रौल अभ्यर्थी का नाम/ अभ्यर्थी का नाम/ रौल रौल नं0/जन्मतिथि | पिता का नाम | स्थायी पता | आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि | लिंग | अभ्युक्ति |
| 1. | सुगन्धा कुमारी/ 30/10/12/1995 10/12/1995 | श्री राजेश कुमार | ग्राम-बभन बिगहा, थाना-बर विगहा, पो0पो0पो0पो0+थाना-बर विगहा, थाना-बर विगहा, थाना-बर विगहा, जिला-शेखपुरा बिहार), , जिला-शेखपुरा (बिहार जिला-शेखपुरा जिला-शेखपुरा बिहार बिहार , , पिनकोड-811101 | सामान्य | महिला |
1. खेल कोटा के अधीन नियुक्ति इसी शर्त पर की जाएगी कि नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति की तिथि
से 05 (पॉंच) वर्षों तक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में पुलिस स्पोर्ट्स के अंग होंगे, जिसके प्रयोजनार्थ एक
बंधपत्र (Bond) देंगे ।
2. खिलाड़ी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष के लिए होगी। 02 वर्षो की
अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त ही उनकी सेवा नियमित की जायगी।
3. गंभीर रूप से क्षति होने के कारण अयोग्य करने की दशा को छोड़कर नियुक्ति की तिथि से
05 साल के भीतर अगर वे पुलिस खेल-कूद टीम से हटने का निर्णय लेते हैं तो उनकी सेवाएॅं बिना किसी
पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
4. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना
आवष्यक होगा ।
में उनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवष्यक कार्रवाई भी
की जाएगी ।
Ù
6. बिहार पेषंन ऽ संषोधनऽ नियमावली द्वारा प्रतिपादित वि
ा विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक
31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंषदायी पेंषन योजना
लागु होगी ।
7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए
कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
Ù