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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 September 2018

Published 13 September 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-09-13.844
Languages
English, Hindi
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निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-591, दिनांक 05.04.2012 द्वारा केन्द्र प्रायाजित स्वजलधारा योजना (प्राक्कलित राशि-173.707 लाख रूपये) के अधीन मुुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत गोरीगामा ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना (जल मीनार सहित) के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितताओं के लिए श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-032/2012 दिनांक 29.03.2012 दर्ज किये जाने का मामला प्रतिवेदित किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि श्री यादव द्वारा उक्त योजना के सम्यक्‌ तकनीकी पर्यवेक्षण के साथ-साथ वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का सही सत्यापन नहीं किया गया। 2. वर्णित परिपेक्ष्य में योजना के अपूर्ण रहने एवं उस पर व्यय की गयी राशि के हुए दुरूपयोग में श्री यादव की संलिप्तता की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-28, दिनांक 31.01.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा श्री यादव के दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त होने फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या-892, दिनांक 16.10.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।3. अपर सदस्य राजस्व पर्षद-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-252, दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री यादव के विरूद्ध लगे आरोप संख्या-2 को आंशिक प्रमाणित, आरोप संख्या-3 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-1 एवं 4 को अप्रमाणित बताया गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 िसत(cid:23)बर 2018 4. जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से असहमति जताते हुए सहमति/असहमति के बिन्दु पर श्री यादव से विभागीय पत्रांक-893, दिनांक-16.10.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

5. श्री यादव द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक 06.11.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई एवं उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री गणेश प्रसाद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता हैः-

• पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की एक वर्ष तक कटौती। 7. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। 8. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र मिश्र,

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-09-13.844/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-09-13.844.