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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 September 2018

Published 17 September 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-09-17.852
Languages
English, Hindi
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सं॰ 5 नि0गो0वि0 (1) 08/2018-235/नि॰गो॰—डॉ0 सुधीर कुमार, प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सक 24x7 राजकीय पशु चिकित्सालय बिहार शरीफ, नालंदा के विरूद्ध जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा मुख्य रूप से निम्न आरोप लाया गयाः- (i) कार्यालय आदेश 472 दिनांक 02.04.2018 द्वारा डॉ0 कुमार को पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा के दौरान एफ0एम0डी0 टीकाकरण हेतु नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया जिसे डॉ0 कुमार द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया।

(ii) साथ ही डॉ0 कुमार द्वारा उनके साथ कार्यालय कक्ष मेंं आकर गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गयी है।

उक्त आरोप के लिए डॉ0 कुमार से स्पष्टीकरण की गयी तथा निदेशक पशुपालन द्वारा भी उक्त आरोपों का जाँच करवाया गया। डॉ0 कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में खुद ही स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा कार्यालय आदेश 472 दिनांक02.04.2018 को नहीं लिया गया तथा निदेशक, पशुपालन द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह तथ्य अंकित है कि जिला पशुपालन 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 कार्यालय, नालंदा के कर्मचारियों के लिखित बयान प्रमाणित करता है कि डॉ0 कुमार द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालंदा के साथ गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

स्पष्ट है कि डॉ0 कुमार द्वारा कार्यालय आदेश को लेने से इंकार करना तथा वरीय पदाधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के विरूद्ध कृत्य है।

अतः उक्त कृत्य के लिए सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में डॉ0 सुधीर कुमार, प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सक 24x7 राजकीय पशु चिकित्सालय बिहार शरीफ, नालंदा को लिखित चेतावनी दी जाती है कि इस तरह के कृत्य की पुनरावृति भविष्य में नहीं की जाय और इसकी प्रविष्टि डॉ0 कुमार के चरित्रा पुस्तिका में की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

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सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-09-17.852/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-09-17.852.