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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 September 2018

Published 18 September 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-09-18.859
Languages
English, Hindi
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राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रावधान संबंधित सेवा नियमावलियों में किया गया है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु बड़ी संख्या में रिक्ति भी उपलब्ध है। परन्तु नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगने के कारण वर्तमान में ससमय नियुक्ति किया जा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने के फलस्वरूप राज्य के नागरिकों/पशुओं को समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई हो रही है। वहीं सहायक अभियंता के पदों की रिक्ति के फलस्वरूप विकास के कार्य भी बाधित हो रहे हैं।

2. वर्णित स्थिति में विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। 3. उक्त बिन्दु पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि-

(i) राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रहेगा। अब संबंधित अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आयोग द्वारा मेधा सूची (Merit list) तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी।

(ii) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 स्पष्टीकरण- (क) एतदर्थ सर्वप्रथम 50 प्रतिशत मेधा (Merit) के आधार पर चयन किया जायेगा जिसमें बिहार राज्य के बाहर एवं अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति विचारणीय होगी।

(ख) दूसरे चरण में आरक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत पदों हेतु चयन किया जायेगा। (ग) चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जायेगी कि शत-प्रतिशत पदों हेतु चयन सूची में जाति आधारित विभिन्न आरक्षित/अनारक्षित कोटियों में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण कितने अभ्यर्थी चयनित हो पाए हैं। यदि जाति आधारित विभिन्न आरक्षित/अनारक्षित कोटियों में उनका 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया हो, तो यह चयन सूची नियुक्ति हेतु अन्तिम मानी जायेगी। यदि इस आधार पर 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं होता हो, तो जाति आधारित जिस कोटि (आरक्षित/गैर-अनारक्षित) में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 50 प्रतिशत की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा क्रम मे न्यूनतम स्थान वाले बिहार राज्य के बाहर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जायेगा जिससे 50 प्रतिशत की क्षैतिज आरक्षण सीमा पूरी हो जाए। यदि न्यूनतम स्थान पर बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हों, तो उन्हें न हटाकर मेधा क्रम में उनसे ऊपर वाले बिहार राज्य के बाहर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हटाया जायेगा।

(iii) परन्तु यह भी कि क्षैतिज आरक्षण के तहत राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में शेष रिक्ति को संगत कोटि (आरक्षित/गैर अनारक्षित) के राज्य के बाहर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

4. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त कंडिका-3 से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे। एतदर्थ प्रशासी विभाग नियमानुसार प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त कर एवं विधि विभाग से विधिक्षा कराकर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान को इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से संशोधित कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए उपर्युक्त कंडिका-3 का प्रावधान लागू समझा जायेगा।

5. यह तुरत प्रवृत्त होगा। आदेश :- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 859%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-09-18.859/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-09-18.859.