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सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-8770/सी॰—गृह विभाग (विषेष शाखा) की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 5750, दिनांक 22.06.2018 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम -1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा- (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, ईश्वर चन्द्र सिन्हाईश्वर चन्द्र सिन्हाईश्वर चन्द्र सिन्हाईश्वर चन्द्र सिन्हा,,,, सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।
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25252525 सितम्सितम्सितम्सितम्बर 2018बर 2018बर 2018बर 2018
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 The 25th Septenber 2018No.-J/DE-Misc-105/1996-8770/C—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-5750 dated-22.06.2018 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.10.2018 to 31.12.2018.