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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 September 2018

Published 26 September 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-09-26.877
Languages
English, Hindi

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017 के अधिनियम 51 के अंतर्गत दिनांक 01....10101010.... बिहार बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2कर अधिनियम 2कर अधिनियम 2कर अधिनियम 2017 के अधिनियम 51 के अंतर्गत दिनांक 01 विषयविषयविषयविषय :-ः-ः-ः- बिहार बस्तु एवं सेवा 017 के अधिनियम 51 के अंतर्गत दिनांक 01 017 के अधिनियम 51 के अंतर्गत दिनांक 01 बिहार बस्तु एवं सेवा बिहार बस्तु एवं सेवा

GST-TDS

2018 से संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले भुगतान पर 2018 से संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले भुगतान पर 2018 से संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले भुगतान पर 2018 से संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले भुगतान पर

की कटौती करने की कटौती करने की कटौती करने की कटौती करने एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में।एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में।एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में।एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में।

वाणिज्यकर विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 238, दिनांक 13.09.2018 द्वारा GST के अंतर्गत किसी भी संवेदक अथवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के समय श्रोत पर GST की कटौती संबंधित बिहार बस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 को दिनांक 01.10.2018 से लागू कर दिया गया है। अंतरप्रांतीय आपूर्ति के मामले में 2 प्रतिषत की दर से IGST तथा राज्य के अंदर की आपूर्ति पर 1 प्रतिषत SGST एवं 1प्रतिषत CGST की कटौती भुगतान के समय की जानी है। कटौती की गयी राषि का भुगतान GST Portal से सृजित चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्र/चेक से GST-TDS की कटौती कर के

GST-TDS

ही नेट राषि संवेदकों/आपूर्तकर्ताओं को भुगतान की जायेगी। स्त्रोत पर स्त्रोत पर स्त्रोत पर स्त्रोत पर की राषि को कोषागार या की राषि को कोषागार या की राषि को कोषागार या की राषि को कोषागार या महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुस्त अंतरण के द्वारा सामंजन नहीं किया जायेगा। GST Regime में कार्य महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुस्त अंतरण के द्वारा सामंजन नहीं किया जायेगा। महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुस्त अंतरण के द्वारा सामंजन नहीं किया जायेगा। महालेखाकार कार्यालय द्वारा पुस्त अंतरण के द्वारा सामंजन नहीं किया जायेगा। संवेदको के भुगतान से कटौती किये गये TDS के राषि की कोषागार से निकासी कर डीडीओ को दे दी जायेगी। डीडीओ द्वारा GST Portal से चालान सृजित करने के उपरान्त बैंक के काउन्टर पर राषि जमा की जायेगी। श्रोत पर GST-TDS की कटौती एवं उसके भुगतान की निम्नांकित प्रक्रिया विहित की जाती है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 1. वर्तमान व्यवर्तमान व्यवर्तमान व्यवर्तमान व्यवस्थावस्थावस्थावस्था (i) कार्य प्रमंडलों के लिए व्यवस्था कार्य प्रमंडलों के लिए व्यवस्था कार्य प्रमंडलों के लिए व्यवस्था कार्य प्रमंडलों के लिए व्यवस्था - कार्य प्रमंडलों द्वारा कराये गये कार्य के विरूद्ध संवेदकों को भुगतान हेतु रनिंग विपत्र तैयार किया जाता है। इसके आधार पर सरकारी कोष से सकल राषि, विभिन्न कटौतियों (यथा आयकर, वैट, रायल्टी) की राषि तथा नेट भुगतेय राषि निर्धारित की जाती है। नेट भुगतेय राषि का संवेदक के नाम से कोषागार को चेक निर्गत किया जाता है तथा कटौतियों की विवरणी BTC-60 में दर्ज करते हुए चेक के साथ संलग्न किया जाता है। कोषागार से मासिक लेखा के साथ चेक एवं BTC-60 महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है। कार्य प्रमंडल द्वारा भी महालेखाकार को मासिक लेखा प्रेषित किया जाता है। इस मासिक लेखा तथा कोषागार से प्राप्त चेक भाउचर एवं BTC-60 के आधार पर महालेखाकार द्वारा विभिन्न मदों की कटौतियों को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में क्रेडिट किया जाता है। 01.07.2017 से GST अधिनियम के अन्तर्गत TDS की कटौती नहीं हो रही है। आगे भी GST-TDS के अलावे अन्य कटौतियाें (आयकर, रायल्टी आदि) के साथ पूर्व की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, लेकिन दिनांक 01.10.2018 से जीएसटी के TDS संबंधी प्रावधानों के लागू होने के पश्चात्‌ GST अधिनियम के अनुरूप TDS कटौती, एवं इसके भुगतान की व्यवस्था बदल जायेगी। (ii) अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यवस्था अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यवस्था- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यवस्था अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यवस्था

द्वारा संपूर्ण राषि का विपत्र तैयार किया जाता है तथा आपूर्तिकर्ताओं की राषि उनके बैंक खाते में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान की जाती है, जबकि VAT – TDS के राषि का अलग ड्राफ्ट बनाकर संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को हस्तगत कराया जाता है। ऐसे मामलों में GST – TDS के राषि की निकासी एवं ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया यथावत रहेगी, लेकिन अब इसे वाणिज्य कर अंचलों को हस्तगत नहीं कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी GST Portal से चालान सृजित करेंगे तथा ड्राफ्ट के साथ बैंक के काउन्टर पर जमा करेंगे। GST-TDS

2.

कटौती का प्रावधान - कटौती का प्रावधान - कटौती का प्रावधान - कटौती का प्रावधान - दिनांक 01.10.2018 से संवेदकों एवं भेन्डरों के भुगतान से 2%TDS की कटौती (1%SGST एवं 1%CGST) भुगतानकर्ता निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जानी है। GST Regime में यह आवष्यक है कि संवेदकों/वेंडरों से कटौती की गयी राषि GST Portal पर उनके Cash ledger में दर्ज हो। यह तभी संभव है जब GST Portal के माध्यम से चालान का ऑनलाईन सृजन किया जाय एवं Net Banking/NEFT/RTGS या Over the counter payment किया जाय। इसलिए GST-TDS की कटौती की गयी राषि पुस्त अंतरण द्वारा राज्य सरकार के खाते में अंतरण हेतु महालेखाकार को प्रेषित करने की आवष्यकता नहीं है। कोषागार में पुस्त अंतरण द्वारा भी GST-TDS कटौती करना संभव नहीं है।

3. 01010101....10101010....2018 से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के दायित्व- 2018 से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के दायित्व- 2018 से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के दायित्व- 2018 से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के दायित्व- (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा GST – TDS के रूप में कटौती की गयी राषि की निकासी की जायेगी, GST Portal से ऑनलाईन चालान सृजित किया जायेगा तथा बैंक के काउन्टर पर चालान के साथ राषि जमा की जायेगी।

(ii) इस हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को GST Portal पर अपना निबंधन कराना होगा जहाँ से उन्हें GSTIN प्राप्त होगा।

(iii) GST-TDS कटौती करने के अगले माह की 10वीं तिथि तक TDS की राषि GST Portal के माध्यम से सरकारी कोष में जमा की जायेगी तथा GST Portal पर विवरणी भी दाखिल की जायेगी एवं संबंधित संवेदकों एवं भेंडरों को TDS Certificate उपलब्ध कराया जायेगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 • GST – TDS

कटौती की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-कटौती की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-कटौती की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-कटौती की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-

1.

कार्य प्रमंडलों के लिए-कार्य प्रमंडलों के लिए-कार्य प्रमंडलों के लिए-कार्य प्रमंडलों के लिए- (i) कार्य प्रमंडल द्वारा कार्य संवेदको के भुगतान हेतु सकल राषि, विभिन्न कटौतियों की राषि, और नेट राषि की एक पंजी संधारित की जायेगी। नेट राषि का संवेदक के नाम चेक निर्गत किया जायेगा। GST-TDS के अलावे अन्य कटौतियों की सूचना BTC-60 पर दर्ज कर कोषागार में भेजा जायेगा। कार्य प्रमंडल द्वारा मासिक लेखा के साथ महालेखाकार को उक्त सूचना प्रेषित की जायेगी, जहाँ पूर्व की भाँति लेखांकन किया जायेगा।

(ii) GST-TDS मद में कटौती की राषि के लिए कार्य प्रमंडल एक अलग चेक निर्गत करेंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चेक को पारित करते हुए एडवाईस के साथ कोषागार से संबंद्ध बैंक में प्रेषित किया जायेगा। बैंक द्वारा इसके विरूद्ध एक बैंक ड्रॉफ्ट डीडीओ को हस्तगत कराया जायेगा।

(iii) डीडीओ द्वारा GST Portal से चालान सृजित किया जायेगा तथा चालान का प्रिन्ट लेकर ड्राफ्ट/चेक के साथ कोषागार बैंक में जमा किया जायेगा।

(iv) कोषागार बैंक द्वारा ड्राफ्ट/चेक की राषि GST Pooling account में क्रेडिट की जायेगी तथा चालान पर CIN दर्ज करते हुए डीडीओ को वापस कर दिया जायेगा। आगे की कार्रवाई Bank, RBI और GSTN द्वारा की जायेगी। GST-TDS की राषि GST Portal पर डीडीओ के GSTIN के नाम संधारित कैष लेजर में जमा हो जायेगी।

(v) कार्य प्रमंडलों में प्रतिमाह अधिक संख्या में चेक निर्गत किये जाते हैं इसलिए सुविधा हेतु प्रत्येक संवेदक को भुगतान के विरूद्ध GST-TDS का अलग-अलग चेक निर्गत करना आवष्यक नहीं है। कार्य प्रमंडल माह के अंत में या 15 दिन पर सभी भुगतानों से की गयी TDS कटौती का एक समेकित चेक निर्गत कर राषि GST Portal पर जमा करा सकते हैं।

(vi) कार्य प्रमंडलों को GST-TDS कटौतियों का लेखा-जोखा अलग से संधारित करना है जिसका प्रपत्र निम्नवत हो सकता है :-

1111.... क्रम संख्या, 2. वर्ष, 3. माह, 4. कार्य का नाम, 5. संवेदक, 6. GSTIN, 7. रनिंग बिल की सकल राषि, 8. SGST–TDS की राषि 9. CGST-TDS की राषि, 10. IGST-TDS की राषि, 11. Total, 12. CPIN, 13. CIN,14. चेक नंबर, 15. Date, 16. अभ्युक्ति।

(vii) कार्यप्रमंडलों द्वारा सभी संबंधित संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को विहित प्रपत्र में TDS Certificate उपलब्ध कराया जायेगा।

2222.... अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी- (i) सब भाउचर्स के साथ पूर्ण प्रमाणक युक्त विपत्र BTC-25 पर निकासी के मामले में निम्नांकित व्यवस्था की जा सकती है :- (अ) आपूर्तिकर्ता/भेन्डर से प्राप्त विपत्र के आधार पर GST-TDS की कटौती करते हुए विपत्र तैयार किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को दी जानेवाली राषि उनके बैंक खाता या ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। GST-TDS राषि के लिए बैंक द्वारा अलग से एक ड्राफ्ट बना कर डीडीओ को दिया जायेगा।

(ब) यदि डीडीओ संपूर्ण राषि अपने बैंक खाते में ले जाते हैं तो GST-TDS की राषि एक अलग बैंक चेक के माध्यम से जमा करायी जायेगी।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 (ii) यदि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति हेतु राषि की अग्रिम निकासी कर एवं अपने बैंक खाते में रखकर कार्य कराया जाता है तो भुगतान के समय GST-TDS की राषि के विरूद्ध अपने बैंक खाते से चेक निर्गत किया जायेगा।

जी0एस0टी0 के अंतर्गत डीडीओ की निम्नांकित जिम्मेवारी निर्धारित की गयी हैः- जी0एस0टी0 के अंतर्गत डीडीओ की निम्नांकित जिम्मेवारी निर्धारित की गयी हैः- जी0एस0टी0 के अंतर्गत डीडीओ की निम्नांकित जिम्मेवारी निर्धारित की गयी हैः- जी0एस0टी0 के अंतर्गत डीडीओ की निम्नांकित जिम्मेवारी निर्धारित की गयी हैः- 1.

GST Portal पर अपना निबंधन कराना तथा निबंधन संख्या GSTIN प्राप्त करना। 2.

3.

संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं/वेन्डरों को किये जानेवाले भुगतान से GST-TDS की कटौती करना है। बजट आवंटन से प्राप्त राषि में से संवेदकों को भुगतान करना। GST-TDS की राषि चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करना।

4.

GST Portal से चालान सृजित करना तथा प्रिन्ट लेना।

5. चालान के साथ चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से राषि कोषागार से संबंध बैंक में जमा कराना।

6.

GST-TDS से संबंधित लेखा संधारित करना।

7.

3333....

तथा GST Portal पर विवरणी दाखिल करना एवं संबंधित संवेदकों एवं भेंडरों को TDS Certificate उपलब्ध कराना। ऐसे विभाग जो कोषागार से संबद्ध नहीं हैं- ऐसे विभाग/स्थापना जिनका भुगतान कोषागार से ऐसे विभाग जो कोषागार से संबद्ध नहीं हैं- ऐसे विभाग जो कोषागार से संबद्ध नहीं हैं- ऐसे विभाग जो कोषागार से संबद्ध नहीं हैं-

संबद्ध नहीं है एवं ऐसे विभाग/स्थापना द्वारा स्वयं के बैंक खाते से आपूर्तिकर्त्ता/कार्य संवेदक को भुगतान किया जाता है, के द्वारा कटौती के उपरान्त भुगतान करते समय दो बैंक ड्राफ्ट बनाये जायेगें। पहला, बैंक ड्राफ्ट कटौती की गयी राशि को काटकर भुगतान की शेष राशि के लिये, बनाया जायेगा, जो आपूर्तिकर्त्ता/कार्यसंवेदक के नाम से होगा। एवं दूसरा बैंक ड्राफ्ट TDS के रूप में कटौती की गयी राशि का होगा। TDS की राशि का बैंक ड्राफ्ट GST पोर्टल से चलान सृजन के उपरान्त संबंधित विभाग/स्थापना द्वारा स्वयं के GSTIN पर जमा किया जाएगा एवं विधिनुसार GST अधिनियम के तहत विवरणी भी दाखिल की जायेगी। यदि आपूतिकर्त्ता/कार्यसंवेदक को NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो भुगतान के पूर्व TDS की कटौती की जायेगी एवं TDS की राशि भी NEFT/RTGS द्वारा GST पोर्टल से चालान सृजित करते हुए NEFT/RTGS द्वारा संबंधित विभाग/स्थापना के GSTIN पर जमा की जा सकती है। किन्तु ऐसी परिस्थिति में भी अगले माह की 10वीं तारीख तक GST अधिनियम के तहत विवरणी दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।

इसमें वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

आदेशआदेशआदेशआदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सुजाता चतुर्वेदीसुजाता चतुर्वेदीसुजाता चतुर्वेदीसुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-09-26.877/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-09-26.877.