िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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((((स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:29)(cid:29)2) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:31) श१!व(cid:4)र(cid:31) 22228888 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बरररर 2018201820182018 la0 14/डी0एल0ए0-एल0ए0एक्ट-नीति-(S.I.A.)-11/2014 (खण्ड 1) 1082/रा0 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) ——— ladYiladYiladYiladYi 22228888 flrEcj 2018flrEcj 2018flrEcj 2018flrEcj 2018 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अध्याय-II के अंतर्गत धारा-4 के प्रावधानों के तहत संलल्प सं0-647, दिनांक 09.05.14 से किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु एल0 एन0 मिश्रा, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना, ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को प्राधिकृत किया गया था। 2. उक्त क्रम में विभागीय संकल्प सं0-537/रा0, दिनांक 18.05.18 के आलोक में बिहार राज्यपाल द्वारा लोकहित में किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु उक्त चारो प्राधिकृत संस्थाओं के अतिरिक्त ''विकास प्रबंधन संस्थान, उद्योग भवन, द्वितीय तल, पूर्वी गांधी मैदान, पटना-800004 (DMI,Patna)'' को भी प्राधिकृत किया जाता है। 3. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव।
———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ %%2'5)1+5,,'ड(cid:3),ट.,प(cid:3),? Website: http://egazette.bih.nic.in